*जिला प्रशासन के संयुक्त जांच दल द्वारा कार्रवाइयों का सिलसिला सतत् जारी* *कांटी के मारूति वेयरहाउस से 5070 बोरियों में मिली 2 हजार क्विंटल अवैध धान* *मंडी अधिनियम व प्रावधानों के तहत लगा करीब ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना* *बाकल के समर्थ ट्रेडर्स में भंडारित 1500 क्विंटल धान की निकासी पर रोक* कटनी – समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर दलालों, व्यापारियों व बिचौलियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरतते हुए तैयार पुख्ता सुनियोजित रणनीति और कारगर सूचना व सुदृढ़ निगरानी तंत्र की बदौलत संयुक्त जांच दल द्वारा निरंतर कार्यवाहियां की जा रहीं हैं।इस दल ने विजयराघवगढ़ के ग्राम कांटी स्थित मारूति वेयरहाउस के खुले परिसर एवं समीप में स्थापित छोटे गोदाम से 5 हजार 70 बोरियों में 2 हजार 28 क्विंटल अवैध धान पर मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत करीब ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग एवं कृषि उपज मंडी की संयुक्त टीम द्वारा मारूति वेयरहाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम मे 2 हजार 28 क्विंटल धान भण्डारित पाई गई।जिसका मौका पंचनामा कर अभिकथन लिया गया। *कलेक्टर श्री तिवारी अवैध धान भंडारण व परिवहन के हर मामले पर पैनी नजर रखते हैं*। *अभिलेख उपलब्ध करायें* कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले के समस्त वेयरहाउस संचालकों को उपजों के भंडारण संबधी आवश्यक अभिलेख जैसे-बी-1 खसरा, गिरदावरी, आधारकार्ड एवं सिकमी पटट्टा की एक प्रति प्रशासन द्वारा मांग करने पर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से सभी भंडारणकर्ताओं को निर्देशित किया गया था। लेकिन मारूति वेयरहाउस कांटी के निरीक्षण मे वेयरहाउस संचालक ग्राम बरखेड़ा बडवारा निवासी कमल साहू ,कृषको के वांछित अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नही कर सके । कृषको के पंजीयन की छायाप्रति ही मौके पर प्रदाय की गई, विवेचना किये जाने पर कृषको के वांछित अभिलेख न होने एवं वेयरहाउस मे खरीदी तारीख के पूर्व से ही धान के भंडारण होने से म०प्र० कृषि गोदाम अधिनियम 1947, भण्डागारपाल,भण्डागारण (विकास और विनियम) अधिनियम 2007 के अन्तर्गत कृषि उपज की पहचान बनाये रखना अनिवार्य होता है।इन नियमों के उल्लंघन के कारण कृषकों के नाम से भण्डारित 2 हजार 28क्विंटल धान का अवैध भण्डारण होना प्रमाणित पाया गया है। कृषि उपज के कृषको के नाम से भण्डारित जिंस धान के अवैध भण्डारण पर म०प्र० कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के तहत मात्रा 5 हजार 70 बोरी धान जो प्रति बोरी 40 किलोग्राम की भर्ती में पाई गई। इन सभी बोरियों के धान के वास्तविक वजन-2 हजार 28 क्विंटल पर 2 लाख 49 हजार 444 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें अधिरोपित दाण्डिक राशि दर 2 हजार 50 रूपए प्रति क्विंटल के मान से कीमत 41 लाख 57 हजार 400 रूपए पर देय दाण्डिक मण्डी शुल्क 2 लाख 7 हजार 870 रूपए एवं दाण्डिक निराश्रित सहायता राशि 41 हजार 574 रूपए को मिला कर कुल 2 लाख 49 हजार 444 रूपए की राशि 7 दिवस मे मण्डी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए।अन्यथा की स्थिति मे भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी,जिसकी जवाबदारी वेयरहाउस की होगी। *बाकल में धान निकासी पर रोक* बाकल स्थित समर्थ ट्रेडर्स के गोदाम का निरीक्षण संयुक्त जाँच दल द्वारा किया गया। मौके पर गोदाम के भीतर करीब 1500 क्विंटल धान का भण्डारण पाया गया। गोदाम प्रोप्राइटर शैलेन्द्र जैन को निर्देशित किया गया कलेक्टर श्री तिवारी ने व्यापारियों द्वारा क्रय कर भंडारित धान की निकासी पर 20 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। निरीक्षण दल में नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला और मंडी निरीक्षक प्रशांत मौर्य व सुधीर त्रिपाठी मौजूद रहे।
*जिला प्रशासन के संयुक्त जांच दल द्वारा कार्रवाइयों का सिलसिला सतत् जारी* *कांटी के मारूति वेयरहाउस से 5070 बोरियों में मिली 2 हजार क्विंटल अवैध धान* *मंडी अधिनियम व प्रावधानों के तहत लगा करीब ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना* *बाकल के समर्थ ट्रेडर्स में भंडारित 1500 क्विंटल धान की निकासी पर रोक* कटनी – समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर दलालों, व्यापारियों व बिचौलियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरतते हुए तैयार पुख्ता सुनियोजित रणनीति और कारगर सूचना व सुदृढ़ निगरानी तंत्र की बदौलत संयुक्त जांच दल द्वारा निरंतर कार्यवाहियां की जा रहीं हैं।इस दल ने विजयराघवगढ़ के ग्राम कांटी स्थित मारूति वेयरहाउस के खुले परिसर एवं समीप में स्थापित छोटे गोदाम से 5 हजार 70 बोरियों में 2 हजार 28 क्विंटल अवैध धान पर मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत करीब ढ़ाई लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। राजस्व विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग एवं कृषि उपज मंडी की संयुक्त टीम द्वारा मारूति वेयरहाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोदाम मे 2 हजार 28 क्विंटल धान भण्डारित पाई गई।जिसका मौका पंचनामा कर अभिकथन लिया गया। *कलेक्टर श्री तिवारी अवैध धान भंडारण व परिवहन के हर मामले पर पैनी नजर रखते हैं*। *अभिलेख उपलब्ध करायें* कलेक्टर आशीष तिवारी ने जिले के समस्त वेयरहाउस संचालकों को उपजों के भंडारण संबधी आवश्यक अभिलेख जैसे-बी-1 खसरा, गिरदावरी, आधारकार्ड एवं सिकमी पटट्टा की एक प्रति प्रशासन द्वारा मांग करने पर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से सभी भंडारणकर्ताओं को निर्देशित किया गया था। लेकिन मारूति वेयरहाउस कांटी के निरीक्षण मे वेयरहाउस संचालक ग्राम बरखेड़ा बडवारा निवासी कमल साहू ,कृषको के वांछित अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नही कर सके । कृषको के पंजीयन की छायाप्रति ही मौके पर प्रदाय की गई, विवेचना किये जाने पर कृषको के वांछित अभिलेख न होने एवं वेयरहाउस मे खरीदी तारीख के पूर्व से ही धान के भंडारण होने से म०प्र० कृषि गोदाम अधिनियम 1947, भण्डागारपाल,भण्डागारण (विकास और विनियम) अधिनियम 2007 के अन्तर्गत कृषि उपज की पहचान बनाये रखना अनिवार्य होता है।इन नियमों के उल्लंघन के कारण कृषकों के नाम से भण्डारित 2 हजार 28क्विंटल धान का अवैध भण्डारण होना प्रमाणित पाया गया है। कृषि उपज के कृषको के नाम से भण्डारित जिंस धान के अवैध भण्डारण पर म०प्र० कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) के तहत मात्रा 5 हजार 70 बोरी धान जो प्रति बोरी 40 किलोग्राम की भर्ती में पाई गई। इन सभी बोरियों के धान के वास्तविक वजन-2 हजार 28 क्विंटल पर 2 लाख 49 हजार 444 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसमें अधिरोपित दाण्डिक राशि दर 2 हजार 50 रूपए प्रति क्विंटल के मान से कीमत 41 लाख 57 हजार 400 रूपए पर देय दाण्डिक मण्डी शुल्क 2 लाख 7 हजार 870 रूपए एवं दाण्डिक निराश्रित सहायता राशि 41 हजार 574 रूपए को मिला कर कुल 2 लाख 49 हजार 444 रूपए की राशि 7 दिवस मे मण्डी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए।अन्यथा की स्थिति मे भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी,जिसकी जवाबदारी वेयरहाउस की होगी। *बाकल में धान निकासी पर रोक* बाकल स्थित समर्थ ट्रेडर्स के गोदाम का निरीक्षण संयुक्त जाँच दल द्वारा किया गया। मौके पर गोदाम के भीतर करीब 1500 क्विंटल धान का भण्डारण पाया गया। गोदाम प्रोप्राइटर शैलेन्द्र जैन को निर्देशित किया गया कलेक्टर श्री तिवारी ने व्यापारियों द्वारा क्रय कर भंडारित धान की निकासी पर 20 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। निरीक्षण दल में नायब तहसीलदार आकाशदीप नामदेव, सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला और मंडी निरीक्षक प्रशांत मौर्य व सुधीर त्रिपाठी मौजूद रहे।
- जिला कटनी। कैमोर से दिल दहला देने वाली खबर1
- *झिंझरी जेल मार्ग पर अवैध वसूली फिर शुरू, निर्देशों की उड़ रही धज्जियां* कटनी – झिंझरी जेल के बगल से कैंप क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर अवैध वसूली का मामला एक बार फिर सामने आया है। स्थानीय नागरिकों द्वारा बनाए गए वीडियो में प्राइवेट युवकों को वाहनों को रोककर जबरन वसूली करते देखा गया है। जानकारी के अनुसार इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बेहद सीमित रहता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस की बजाय अनधिकृत निजी लड़कों को तैनात कर वाहन चालकों से मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं। इससे आमजन में आक्रोश है और लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं।1
- Post by SUNIL Chaudhari2
- Post by Brajesh Rajpal Rajpal1
- 🔴 जबलपुर: NSCB मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर 2 साल तक शोषण का आरोप — महिला ने दर्ज कराई FIR 》 रिपोर्टर: दीपक विश्वकर्मा, Jabalpur Sach Tak Patrika News 》 📍मध्यप्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ Netaji Subhash Chandra Bose Medical College (NSCB Medical College) में पदस्थ रहे एक डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर दो साल तक शोषण करने का आरोप लगा है। 》 यह आरोप मंडला जिले की 45 वर्षीय महिला ने लगाया है, जिसने जबलपुर के गढ़ा थाने पहुँचकर डॉक्टर के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई। --- 🔴 कैसे शुरू हुई कहानी? 》 महिला के मुताबिक, वर्ष 2023 में वह अपने बीमार पति का इलाज करवाने के लिए NSCB मेडिकल कॉलेज, जबलपुर आई थीं। 》 👉 एक माह तक चले उपचार के दौरान महिला और डॉक्टर प्रफुल्ल भदौरिया के बीच पहचान बढ़ी। 👉 दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। 👉 बातचीत और मुलाकातें शुरू हुईं। 》 इलाज के दौरान बनी यह परिचय आगे जाकर नज़दीकियों में बदल गई। --- 🔴 पति की मौत और बदलती रिश्ते की दिशा 》 वर्ष 2024 में महिला के पति की मौत हो गई। महिला का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद भी डॉक्टर लगातार उसके संपर्क में बना रहा। 》 महिला ने पुलिस को बताया कि— 2023 से 2025 के बीच डॉक्टर ने कई बार उसे घर बुलाकर दैहिक संबंध बनाए और हर बार शादी का भरोसा दिलाया, लेकिन शादी नहीं की। --- 🔴 सब खत्म तब हुआ, जब… 》 महिला के अनुसार, अचानक 👉 डॉक्टर ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया 👉 बातचीत बंद कर दी 👉 किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखा 》 इसके बाद महिला ने गढ़ा थाने पहुँचकर पूरा मामला पुलिस को बताया। --- 🔴 FIR दर्ज—पुलिस की कार्रवाई शुरू 》 गढ़ा थाना पुलिस ने डॉक्टर प्रफुल्ल भदौरिया के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। 》 ✔ डॉक्टर वर्तमान में दिल्ली में PG कर रहा है ✔ उसका फोन बंद है ✔ पुलिस ने NSCB मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की पूरी जानकारी मांगी है ✔ जांच तेजी से जारी है 》 सीएसपी आशीष जैन का कहना है कि डॉक्टर से जुड़े सभी रिकॉर्ड एकत्र किए जा रहे हैं और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। --- 🔴 मामले की स्थिति क्या है? 》 FIR दर्ज डॉक्टर की लोकेशन ट्रेस की जा रही मेडिकल कॉलेज से जानकारी हासिल की जा रही मामले की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है --- 📍 Location: Jabalpur, Madhya Pradesh 》 📰 रिपोर्ट Sach Tak Patrika News संवाददाता: दीपक विश्वकर्मा, जबलपुर,1
- घर से स्कूल के लिए निकली तीन नाबालिक छात्राएं वापस घर नहीं लौटी पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र का है मामला1
- IAS अधिकारी श्री संतोष वर्मा के समर्थन में याजक्स कर्मचारी संघ ने कलेक्ट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सोपा गया डीआईजी महोदय को4
- जिला कटनी। कैमोर से दिल दहला देने वाली खबर1