नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 21 सितम्बर 2025 को एकल पाली में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत के अचिवर होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार, आर्दश शिशु निकेतन मौहल्ल धौरवाली निकट दूरसंचार पुरम ज्वालापुर हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्यू० महिला इण्टर कालेज मोलागिरी रोड़ निकट मायादेवी मंदिर हरिद्वार, डीवाईन लाईट स्कूल जगजीतपुर कनखल हरिद्वार, डा० हरिराम आर्य इण्टर कालेज निकट शंकराचार्य चौक कनखल हरिद्वार, गर्वनमैट गर्ल्स इण्टर कालेज रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कालेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार, म्यूनिस्पल इण्टर कालेज ज्वालापुर नीलखुदाना ज्वालापुर, पार्थ सार्थी हायर सैकण्डरी स्कूल कृष्णा गली खडखडी हरिद्वार, राष्ट्रीय इण्टर कालेज सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार, एस.एम.एस.डी.इण्टर कालेज, झण्डा चौक बाजार सती घाट कनखल हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार, गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, दा विजडम ग्लोबल स्कूल जूर्स कन्ट्री दिल्ली हरिद्वार रोड़ ज्यालापुर नया गांव हरिद्वार आदि केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 21 सितम्बर 2025 को एकल पाली में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत के अचिवर होम पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार, आर्दश शिशु निकेतन मौहल्ल धौरवाली निकट दूरसंचार पुरम ज्वालापुर हरिद्वार, आनन्दमयी सेवा सदन म्यू० महिला इण्टर कालेज मोलागिरी रोड़ निकट मायादेवी मंदिर हरिद्वार, डीवाईन लाईट स्कूल जगजीतपुर कनखल हरिद्वार, डा० हरिराम आर्य इण्टर कालेज निकट शंकराचार्य चौक कनखल हरिद्वार, गर्वनमैट गर्ल्स इण्टर कालेज रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कालेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार, म्यूनिस्पल इण्टर कालेज ज्वालापुर नीलखुदाना ज्वालापुर, पार्थ सार्थी हायर सैकण्डरी स्कूल कृष्णा गली खडखडी हरिद्वार, राष्ट्रीय इण्टर कालेज सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार, एस.एम.एस.डी.इण्टर कालेज, झण्डा चौक बाजार सती घाट कनखल हरिद्वार, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, शिवडेल पब्लिक स्कूल जगजीतपुर हरिद्वार, गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, दा विजडम ग्लोबल स्कूल जूर्स कन्ट्री दिल्ली हरिद्वार रोड़ ज्यालापुर नया गांव हरिद्वार आदि केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की जायेगी। परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
- ऋषिकेश पुलिस प्रशासन पर पथराव1
- बांग्लादेश में हुई हिंदू #युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में इन संतों जिहादियों को दी कड़ी #चेतावनी1
- मुज़फ्फरनगर। जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार नारे बाजी करते हुए पहुंचे आक्रोषित गौ सेवक शाहपुर क्षेत्र के बसी रोड पर रजवाहे के किनारे जिला पंचायत के ठेकेदार द्वारा मृत पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायत के मुताबिक ठेकेदार द्वारा मृत पशुओं को खुले में फेंका जा रहा है, जहां एक कमरे में मृत पशुओं की हड्डियां इकट्ठा की जाती हैं, खाल उतारी जाती है और मांस कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ दिया जाता है। 🐄 28 दिसंबर को गाय-भैंस की खाल उतारने का आरोप शिकायतकर्ता गौ-सेवकों का दावा है कि 28 दिसंबर 2025 को एक व्यक्ति द्वारा गाय माता और भैंस की खाल उतारते हुए देखा गया, जो जिला पंचायत के ठेकेदार के अंतर्गत कार्य कर रहा था। आरोप है कि यह पूरा कृत्य जिला पंचायत अधिकारियों की जानकारी में लंबे समय से चल रहा है। कार्रवाई नहीं, संरक्षण का आरोप गौ-सेवकों ने आरोप लगाया है कि कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि संबंधित अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण मामला दबाया जा रहा है। शिकायत में जिला पंचायत अधिकारी पर सीधे सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। गौ-सेवकों की चेतावनी यदि इस पूरे मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई और जनपद में गाय माता व भैंसों के साथ हो रहे इस कथित दुर्व्यवहार पर रोक नहीं लगी, तो सभी गौ-सेवक मिलकर आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। बड़ा सवाल क्या जिला पंचायत के ठेके की आड़ में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या प्रशासन इस गंभीर आरोप पर संज्ञान लेगा या मामला यूं ही दबा दिया जाएगा?1
- *उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड/राजस्थान/कर्नाटक/मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़/बिहार/गुजरात/हरियाणा और दिल्ली* *की अब तक की खबरें देखिए हमारे तेज इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल के इस मॉर्निंग बुलेटिन में,जुड़े रहे हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ* *अपने आसपास की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अब आपका पसंदीदा चैनल आगया है:- sky tv channel no:-185, City den Plus channel no,:-779 or jio hot flex ch no-349 पर 24*7 लाइव और जल्द आ रहा है आके अपने टीवी पर फ्री डिश, जिओ टीवी,एमएक्स प्लेयर भी* *पूरे _देश में कहीं से भी अनुभवी युवक युवतियां हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जल्द संपर्क_* *प्रधान संपादक/डायरेक्टर मोहित कुमार* *संपर्क सूत्र:-* *9557903552*1
- धामपुर में सड़क दुर्घटना: ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की जान गई #policeindiacrinenews #CrimeNews #धामपुर @highlight1
- शीत लहर के चलते जिलाधिकारी महोदय उमेश मिश्रा द्वारा रात्रि में रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरनगर का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थित राहगीरों यात्रियों से वार्ता की गई तथा उन्हें रैन बसेरे, अलाव इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई।1
- कलेक्ट्रेट मे धरना बना जंग का अखाडा, जिसने की थी भूख हड़ताल अब उसी पर लगाये गंभीर आरोप, मुज़फ्फरनगर कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय माहौल गर्मा गया जब भीम आर्मी जय भीम संगठन के जिलाध्यक्ष विकास कुमार ने कुछ व्यक्तियों पर अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर संगठन की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गीता सिंह जिलाध्यक्ष के पक्ष में मैदान में उतरीं और आरोपित लोगों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। गीता सिंह ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो हुआ वायरल1
- SIR के तहत हर वोट की रखवाली करेंगे हम 🚩गलत नोटिस भेजा गया तो होगा ज़ोरदार विरोध मुज़फ्फरनगर जनपद से समाजवादी पार्टी नेता साजिद हसन का ब्यान आया सामने!1
- मीरापुर पुलिस ने पुलिस विभाग को आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई। यह घटना संभलहेड़ा नहर के पास स्थित उस भूमि से संबंधित है, जिसे पुलिस आवास के लिए आवंटित किया गया था। विक्रम सिंह पुत्र अतर सिंह, निवासी ग्राम महलका, थाना फलावदा, ने इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा, एसपी देहात आदित्य बंसल और सीओ जानसठ यतेंद्र सिंह नागर के धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धारा 151 के तहत वैधानिक कार्यवाही की।1