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मुंबई, महाराष्ट्र 18 साल बाद 8 मुसलमान बरी… इन 8 मुसलमानों को एक प्रतिबंधित संगठन SIMI की बैठकें करने और पर्चे बाँटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब नागपुर की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ किसी बैठक में भाग लेने, संवाद करने, प्रचार करने या किसी वित्तीय सहयोग का कोई सबूत नहीं है। इन लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) समेत कई आरोप लगाए गए थे। शकील वारसी, शाकिर अहमद नासिर अहमद, मोहम्मद रेहान अतुल्लाखान, जियाउर रहमान महबूब खान, वकार बैग युसुफ बैग, इम्तियाज अहमद निसार अहमद, मोहम्मद अबरार आरिफ मोहम्मद कासिम और शेख अहमद शेख को UAPA की धारा 10 और 13 के आरोपों से बरी कर दिया गया है।
MAKKI TV NEWS
मुंबई, महाराष्ट्र 18 साल बाद 8 मुसलमान बरी… इन 8 मुसलमानों को एक प्रतिबंधित संगठन SIMI की बैठकें करने और पर्चे बाँटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब नागपुर की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ किसी बैठक में भाग लेने, संवाद करने, प्रचार करने या किसी वित्तीय सहयोग का कोई सबूत नहीं है। इन लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) समेत कई आरोप लगाए गए थे। शकील वारसी, शाकिर अहमद नासिर अहमद, मोहम्मद रेहान अतुल्लाखान, जियाउर रहमान महबूब खान, वकार बैग युसुफ बैग, इम्तियाज अहमद निसार अहमद, मोहम्मद अबरार आरिफ मोहम्मद कासिम और शेख अहमद शेख को UAPA की धारा 10 और 13 के आरोपों से बरी कर दिया गया है।
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