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on 30 September
user_District.reporter.babulaljogawat
District.reporter.babulaljogawat
Journalist Pali, Rajasthan•
on 30 September

More news from Rajasthan and nearby areas
  • न्यायालय का बड़ा फैसला: कृषि भूमि के दो बेचाननामा रद्द, नामांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल बाली ।पाली (जमाल खान)। समीपवर्ती बाली में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कृषि भूमि से जुड़े दो बेचाननामों को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने साथ ही निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी से पाबंद किया है। अधिवक्ता भरत जे. राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली जिले के बाली उपखंड के ग्राम दादाई स्थित राजस्व खातेदारी कृषि भूमि के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। प्रकरण में दीपा की मृत्यु के बाद नामांतरण संख्या 872 के तहत उनके वारिसान—ओटाराम व अन्य—के नाम भूमि दर्ज की गई थी। इसके पश्चात ओटाराम ने उक्त भूमि का बेचान करण कुमार के पक्ष में किया, और बाद में करण कुमार ने वही भूमि पुनः ओटाराम की पुत्रवधू अंशी देवी के नाम बेचान कर दी। न्यायालय ने इन दोनों बेचाननामों को विधि विरुद्ध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निरस्तीकरण की सूचना उप पंजीयक बाली एवं देसूरी न्यायालय के माध्यम से संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को भिजवाई गई है। न्यायाधीश ने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि दोनों निरस्त दस्तावेजों पर लाल स्याही से स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए, जिससे यह दर्ज रहे कि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए स्वर्गीय भूरिया के वारिसान की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने का आदेश दिया है। प्रकरण में नामांतरण दर्ज करने में राजस्व विभाग की कथित जल्दबाजी और कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं, जिसके चलते न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले में संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध उपखंड एवं जिला स्तरीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह भविष्य में तय होगा।
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    न्यायालय का बड़ा फैसला: कृषि भूमि के दो बेचाननामा रद्द, नामांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल
बाली ।पाली (जमाल खान)।
समीपवर्ती बाली में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कृषि भूमि से जुड़े दो बेचाननामों को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने साथ ही निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी से पाबंद किया है।
अधिवक्ता भरत जे. राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली जिले के बाली उपखंड के ग्राम दादाई स्थित राजस्व खातेदारी कृषि भूमि के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। प्रकरण में दीपा की मृत्यु के बाद नामांतरण संख्या 872 के तहत उनके वारिसान—ओटाराम व अन्य—के नाम भूमि दर्ज की गई थी। इसके पश्चात ओटाराम ने उक्त भूमि का बेचान करण कुमार के पक्ष में किया, और बाद में करण कुमार ने वही भूमि पुनः ओटाराम की पुत्रवधू अंशी देवी के नाम बेचान कर दी।
न्यायालय ने इन दोनों बेचाननामों को विधि विरुद्ध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निरस्तीकरण की सूचना उप पंजीयक बाली एवं देसूरी न्यायालय के माध्यम से संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को भिजवाई गई है। न्यायाधीश ने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि दोनों निरस्त दस्तावेजों पर लाल स्याही से स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए, जिससे यह दर्ज रहे कि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा रद्द किए जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए स्वर्गीय भूरिया के वारिसान की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने का आदेश दिया है। प्रकरण में नामांतरण दर्ज करने में राजस्व विभाग की कथित जल्दबाजी और कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं, जिसके चलते न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
अब इस मामले में संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध उपखंड एवं जिला स्तरीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह भविष्य में तय होगा।
    user_जमाल खान बाली
    जमाल खान बाली
    Journalist Pali, Rajasthan•
    22 hrs ago
  • बांग्लादेश को मारपीट
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    बांग्लादेश को मारपीट
    user_प्रभुरामचौधरीबिजोवा
    प्रभुरामचौधरीबिजोवा
    Journalist मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजस्थान•
    20 hrs ago
  • बैंकिंग नियुज आज सुबह 11 बजे जोधपुर में नया पुरा सेटेलाइट अस्पताल में मरिज के अलावा कुत्ते डोक भी इलाज करवाने आते हैं जोधपुर नयापुरा सेटेलाइट अस्पताल में खुले आम डाक गुमता हुआ नजर आया गाड़ और प्रशासन कोई भी नहीं देता है धियान अगर किसी को काट लेता है तो किस की जवाब दारी होगी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है जोधपुर मदेरणा कोलोनी निवासी गांव हरियाढाणा वाले एक समाज सेवक धनराज दाधीच की रिपोर्ट 9799726768
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    बैंकिंग नियुज आज सुबह 11 बजे जोधपुर में नया पुरा सेटेलाइट अस्पताल में मरिज के अलावा कुत्ते डोक भी इलाज करवाने आते हैं जोधपुर नयापुरा सेटेलाइट अस्पताल में खुले आम डाक गुमता हुआ नजर आया गाड़ और प्रशासन कोई भी नहीं देता है धियान अगर किसी को काट लेता है तो किस की जवाब दारी होगी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है जोधपुर मदेरणा कोलोनी निवासी गांव हरियाढाणा वाले एक समाज सेवक धनराज दाधीच की रिपोर्ट 9799726768
    user_Dhanraj Dadhich
    Dhanraj Dadhich
    जोधपुर, जोधपुर, राजस्थान•
    6 hrs ago
  • jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के नयापुरा सैटेलाइट अस्पताल में इंसानों के अलावा कुत्तों का भी इलाज होता हैं, सैटेलाइट अस्पताल में खुलेआम एक आवारा कुत्ता घूमता हुआ नजर आया, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हैं, अगर ये आवारा कुत्ता किसी काट लेता हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते इन चीजों पर विशेष ध्यान देंवें ।
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    jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर के नयापुरा सैटेलाइट अस्पताल में इंसानों के अलावा कुत्तों का भी इलाज होता हैं, सैटेलाइट अस्पताल में खुलेआम एक आवारा कुत्ता घूमता हुआ नजर आया, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हैं, अगर ये आवारा कुत्ता किसी काट लेता हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते इन चीजों पर विशेष ध्यान देंवें  ।
    user_जनता की आवाज
    जनता की आवाज
    News Anchor Jodhpur, Rajasthan•
    7 hrs ago
  • राजस्थान के जालोर जिले में सामाजिक पंचायत के एक फैसले ने महिलाओं की डिजिटल आज़ादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुंधामाता पट्टी के चौधरी समाज की पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 26 जनवरी से लागू होने वाले इस आदेश के तहत महिलाएं केवल की-पैड मोबाइल का उपयोग कर सकेंगी। फैसले को सामाजिक मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, जबकि विरोधी इसे महिला अधिकारों पर प्रतिबंध बता रहे हैं। पंचायत का फरमान, 26 जनवरी से लागू जालोर जिले के गाजीपुर गांव में हुई समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पंचायत ने स्पष्ट किया कि नई-नवेली दुल्हन से लेकर सभी महिलाओं पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। बैठक की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने की और पंच हिम्मताराम ने आदेश का सार्वजनिक ऐलान किया।
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    राजस्थान के जालोर जिले में सामाजिक पंचायत के एक फैसले ने महिलाओं की डिजिटल आज़ादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुंधामाता पट्टी के चौधरी समाज की पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 26 जनवरी से लागू होने वाले इस आदेश के तहत महिलाएं केवल की-पैड मोबाइल का उपयोग कर सकेंगी। फैसले को सामाजिक मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, जबकि विरोधी इसे महिला अधिकारों पर प्रतिबंध बता रहे हैं।
पंचायत का फरमान, 26 जनवरी से लागू
जालोर जिले के गाजीपुर गांव में हुई समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पंचायत ने स्पष्ट किया कि नई-नवेली दुल्हन से लेकर सभी महिलाओं पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। बैठक की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने की और पंच हिम्मताराम ने आदेश का सार्वजनिक ऐलान किया।
    user_Vipin Singh
    Vipin Singh
    Jalor, Jalore•
    9 hrs ago
  • नंदलाल पुरबिया न्यू द्वारकेश न्यूज़ चैनल नांदोली राजसमंद राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
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    नंदलाल पुरबिया न्यू द्वारकेश न्यूज़ चैनल नांदोली राजसमंद राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित
    user_फोटोग्राफर नंदलाल पुरबिया नांदोली राजसमंद राजस्थान
    फोटोग्राफर नंदलाल पुरबिया नांदोली राजसमंद राजस्थान
    Photographer राजसमंद, राजसमंद, राजस्थान•
    6 hrs ago
  • ▶️ राजस्थान: जालौर में पंचों का फैसला ▶️ महिलाओं के मोबाइल फोन चलाने पर पाबंदी
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    ▶️ राजस्थान: जालौर में पंचों का फैसला
▶️ महिलाओं के मोबाइल फोन चलाने पर पाबंदी
    user_Jalampura AC morcha adhyaks D.s.
    Jalampura AC morcha adhyaks D.s.
    Journalist करेड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•
    12 hrs ago
  • Post by प्रभुरामचौधरीबिजोवा
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    Post by प्रभुरामचौधरीबिजोवा
    user_प्रभुरामचौधरीबिजोवा
    प्रभुरामचौधरीबिजोवा
    Journalist मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजस्थान•
    20 hrs ago
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