#शिवहर*** सोमवार को #शिवहर पुलिस कप्तान #अनंत कुमार राय के #निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में नए #अपराधी कानून को लेकर बैठक की गई। तरियानी थाना प्रभारी #विनय प्रसाद, सर्किल इंस्पेक्टर #रणधीर कुमार सिंह,SI #उपेंद्र कुमार,PSI #शारदा परवीन,PSI #संजीव कुमार, ने नए #अपराधी कानून पर की चर्चा। ***************************** भारतीय संसद से #पारित तीन नए #अपराधी कानून 1 जुलाई 20 24 से लागू किया गया है। जिसमें #मानव #अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए #कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह #भारतीय न्याय संहिता 20 23 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और #भारतीय #साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित तीनों ने आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह तैयार है। नए कानून में डिजिटल तौर पर FIR नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान यदि को संग्रहित किया जाएगा। अब नागरिक घटना स्थल या उस से परे कहीं से भी FIR दर्ज कर सकते हैं। पीड़ित FIR की एक निशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी डिकल जांच की जाएगी। साथ ही सात दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी डिकल रिपोर्ट भेजेंगे।BNS की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। और महिलाओं और बच्चे के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक लात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह ने आतंक फैलाने के लिए किए गए अपराध को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। इस बैठक में तरियानी प्रखंड के सोलह पंचायत के जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। छतौनी मुखिया जय कुमार सिंह, छतौनी भूतपूर्व मुखिया गौरव कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सलेमपुर मनोज कुमार, कुशहर मुखिया अनुष्का, जदयू नेता अलीदाज खान, केदार साहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामदयाल राय, सरपंच नंदू राय, सहित सभी जन प्रतिनिधि रहे मौजूद।
#शिवहर*** सोमवार को #शिवहर पुलिस कप्तान #अनंत कुमार राय के #निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में नए #अपराधी कानून को लेकर बैठक की गई। तरियानी थाना प्रभारी #विनय प्रसाद, सर्किल इंस्पेक्टर #रणधीर कुमार सिंह,SI #उपेंद्र कुमार,PSI #शारदा परवीन,PSI #संजीव कुमार, ने नए #अपराधी कानून पर की चर्चा। ***************************** भारतीय संसद से #पारित तीन नए #अपराधी कानून 1 जुलाई 20 24 से लागू किया गया है। जिसमें #मानव #अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए #कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह #भारतीय न्याय संहिता 20 23 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और #भारतीय #साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। न्याय पर केंद्रित तीनों ने आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह तैयार है। नए कानून में डिजिटल तौर पर FIR नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान यदि को संग्रहित किया जाएगा। अब नागरिक घटना स्थल या उस से परे कहीं से भी FIR दर्ज कर सकते हैं। पीड़ित FIR की एक निशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी डिकल जांच की जाएगी। साथ ही सात दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी डिकल रिपोर्ट भेजेंगे।BNS की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। और महिलाओं और बच्चे के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक लात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह ने आतंक फैलाने के लिए किए गए अपराध को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। इस बैठक में तरियानी प्रखंड के सोलह पंचायत के जनप्रतिनिधि ने भाग लिया। छतौनी मुखिया जय कुमार सिंह, छतौनी भूतपूर्व मुखिया गौरव कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि सलेमपुर मनोज कुमार, कुशहर मुखिया अनुष्का, जदयू नेता अलीदाज खान, केदार साहनी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामदयाल राय, सरपंच नंदू राय, सहित सभी जन प्रतिनिधि रहे मौजूद।
- बुलन्दशहर सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ ! Today24 News UP_UK1
- नाली के अभाव मे दलित बस्ती मे हुआ जल जमाव, सुधि लेने वाला कोई नहीं। Ballia -जनपद के नगरा ब्लाक अंतर्गत दलित बस्ती बड़सरा सलेमपुर मे जल निकासी कि समस्या हुई विकराल। वर्षात शुरू होते ही दलित बस्ती मे जल जमाव कि स्थिति हुई उत्पन्न।ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से बार बार आग्रह करने के बावजूद जल जमाव की समस्या पर ध्यान नहीं दिया और अब आना जाना मुश्किल हो हो गया है। एक तरफ तंग गलिया और दूसरी तरफ घनी आबादी होने के नाते कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।ग्राम सभा बड़सरा सलेमपुर के हरिजन बस्ती के मेन गली का ये हाल है, जहा बरसात का पानी निकलने कि कोई सुविधा नहीं है।अगर यहां नाली होती तो पानी निकल जाता, लेकिन इसके बारे में नाही ग्राम प्रधान कुछ सोच रहे हैं और नाही कोई अधिकारी, सुदामा राम के घर से सीधा कोटेदार के घर तक लोगो को आने जाने में बहुत कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है।इस समस्या कि सुधि लेने वाला कोई नहीं। #DmBallia #sdmrasra #B D O Nagrablock1
- सलेमपुर गांव की जर्जर सड़क दुर्घटना की दावत दे रही है गांव की सम्मानित जनता इस सड़क बनवाने के लिए आवाज उठाई आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें #facebookvideo #Facebookvirlvideo #villagelife Mohammad Asif Sheikh Bali Bali1
- बुलन्दशहर : सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़।1
- 25 जून 2024 श्री रमाशंकर राजभर संसद भवन में 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए Srivastava RajeshRajdeep Srivastava YKSamajwadi PartyAkhilesh Yadav1
- बुलन्दशहर सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़1
- बुलन्दशहर सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़।1
- Bulandshahr : सलेमपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर गुलशन घायल, साथी आकाश गिरफ्तार ||1