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शिकायत है❗ शिकायत कर्ता- चक्रमनी A/C -3405374000. Collection date-26/12/2025. Receipt-34083978209. शिकायत संख्या-Puranchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd. P U 19022600102. ( X) Twitter. P U 27022600417, शिकायत का समाधान नहीं किया गया। शायद किसी विचौलिए का इन्तजार जे ०ई० कररहे है❗ (मनमानी ढंग से विजली का विल आने का मूल कारण यही है)❗ सम्पर्क- 9451509784,
Kamalakant tiwari
शिकायत है❗ शिकायत कर्ता- चक्रमनी A/C -3405374000. Collection date-26/12/2025. Receipt-34083978209. शिकायत संख्या-Puranchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd. P U 19022600102. ( X) Twitter. P U 27022600417, शिकायत का समाधान नहीं किया गया। शायद किसी विचौलिए का इन्तजार जे ०ई० कररहे है❗ (मनमानी ढंग से विजली का विल आने का मूल कारण यही है)❗ सम्पर्क- 9451509784,
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- आकाशवाणी , 11 3 2026 ई0, -भारत दुनिया के तमाम फसलों में नंबर वन है! -गेहूं में नंबर वन. -चावल में नंबर वन . -सरसों के पैदावार में नंबर 1. -सोयाबीन के पैदावार में नंबर वन! -मूंगफली के पैदावार में नंबर वन! 👉🏾यह विपक्षी हाय-हाय करते रहे और दुनिया हमारे किसानों को वाह - वाह कर रही है। मैं हाथ जोड़कर भारतीय किसानों को प्रणाम करता हूं । ✍️ जलने वाले जल करें!! - शिवराज चौहान,1
- न्यायालय में उपस्थित न होने पर फरार अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की अग्रिम वैधानिक कार्यवाई अमल में लायी जाएगी *कार्यवाही को देखकर गांव में बना चर्चा का विषय आज दिनांक 10.03.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व में वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भाद0वि0 में फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई । इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है । यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई (कुर्की आदि) की जाएगी । थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई तथा संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है ।1
- इतेंद्र कश्यप राष्ट्रीय मत्स्य विभाग भारत सरकार बिहार में मुलाक़ात हुई और बहुत अच्छा लग1
- Post by आज की आवाज1
- संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना महुली पुलिस ने फरार अभियुक्त के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसके गांव में मुनादी कराई। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार वाद संख्या 711/2021, धारा 376 व 506 भादवि के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक, निवासी बेलराई, थाना महुली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम गांव पहुंची और सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि वह समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई, जैसे कुर्की आदि की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। थाना महुली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की गांव में काफी चर्चा रही। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई है तथा इसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को भेजी जा रही है।1
- फरार दुष्कर्म आरोपी के घर पुलिस की मुनादी, न्यायालय में पेश न होने पर कुर्की की चेतावनी महुली थाना क्षेत्र के बेलराई गांव में धारा 82 सीआरपीसी के तहत की गई कार्रवाई, गांव में बनी चर्चा का विषय संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में महुली थाना पुलिस ने फरार चल रहे एक दुष्कर्म आरोपी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपी के गांव पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराते हुए उसे न्यायालय में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की चेतावनी दी। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। थाना महुली में दर्ज वाद संख्या 711/2021 धारा 376 व 506 आईपीसी के आरोपी आकाश पुत्र अशोक निवासी ग्राम बेलराई, थाना महुली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम आरोपी के घर तथा गांव में पहुंची और ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को जानकारी दी कि आरोपी को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कुर्की समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर गांव में चर्चा का माहौल बना रहा। महुली थाना पुलिस ने बताया कि पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश के अनुसार विधि सम्मत तरीके से पूरी की गई है और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जा रही है।1
- संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भाद0वि0 में फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई । इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है । यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई (कुर्की आदि) की जाएगी । थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई तथा संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है ।1
- आकाशवाणी, 11-3-2026 ई0 🌹सुप्रभात 🙏 ❤🌺❤🌺❤🌺1