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hamid pradhan ji bhavi pradhan hamid ji gav ka vikash🙏👍
Samir
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More news from Kaimur (Bhabua) and nearby areas
- Post by Awaaz -e-Bharat1
- लिच्छिवी एक्सप्रेस ट्रेन 14006 जो आनन्द विहार से चलकर सीतामढ़ी को जाती है बिहार में ट्रेन आते ही चैन खिंचने लगते हैं लोग जिस बोगी में बैठे रहेंगे उसी बोगी से चैन खिचेंगे @RailwayNorthern @RailMinIndia @RailwaySeva @Central_Railway1
- Post by VIKESH DAS1
- Post by सन्तोष कुमार सिंह1
- ग्राम सभा बैकुंठपुर में पानी की टंकी से होता है सिंचाई घर-घर में नही पहुंचे पानी इसका जिम्मेदार कौन1
- पति को बिगाड़ने का आरोप लगाकर महिला पर हमला, मां-बेटी से मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र से महिलाओं के बीच मारपीट और उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। “मेरे पति को बिगाड़ रही हो” जैसे आरोप को लेकर एक महिला पर उसके ही पटिदार पक्ष की महिला ने सहयोगियों के साथ लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में पीड़िता और उसकी बेटी दोनों घायल हुई हैं। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, निंदनपुर, थाना फूलपुर निवासी माधुरी मिश्रा पत्नी प्रकाश मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 जनवरी 2026 की सुबह करीब 10 बजे उसकी पटिदार रागिनी मिश्रा पत्नी जयप्रकाश मिश्रा ने उस पर आरोप लगाया कि वह उसके पति को अपने घर बुलाकर “बिगाड़” रही है। इस पर माधुरी मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह ऐसा क्यों करेगी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रागिनी मिश्रा अपने सहयोगी अंकित शुक्ला पुत्र दाताराम शुक्ला और दो अज्ञात व्यक्तियों को साथ लेकर लाठी-डंडों से लैस होकर माधुरी मिश्रा के घर पहुंची और उस पर हमला कर दिया। मारपीट और हंगामा सुनकर जब पीड़िता की बेटी श्रद्धा मिश्रा मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उसे भी नहीं बख्शा। दोनों मां-बेटी के साथ मिलकर मारपीट की गई, जिससे माधुरी मिश्रा को नाक, मुंह और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं, जबकि श्रद्धा मिश्रा के शरीर पर भी चोटें आईं और आरोप है कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। पीड़िता का आरोप है कि जाते-जाते आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घटना के बाद माधुरी मिश्रा ने फूलपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 352 (जानबूझकर अपमान) और धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फुलपुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज घटना की जांच उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार यादव को सौपी गयी है।1
- Post by Awaaz -e-Bharat1
- Post by सन्तोष कुमार सिंह4
- वाराणसी// समाजवादी पार्टी के चन्दोली सांसद विरेन्द्र सिंह को एक बार फिर रोका गया सुबह से ही उनके टैगोर टाउन कॉलोनी अर्दली बाजार आवास पर एसीपी कैन्ट नितिन तनेजा के नेतृत्व में कैन्ट थाने की फोर्स के साथ ही उन्हें मणिकर्णिका घाट जाने से रोक दिया गया तो सांसद विरेन्द्र सिंह जाने के बात पर अडे रहे और सड़क पर ही बैठ गये ।1