*हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने छात्रा आत्महत्या मामले में कॉलेज स्टाफ से की पूछताछ* *बाद में परिजनों से भी की मुलाकात* *एससी एसटी एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को प्रदान की गई आर्थिक सहायता* *आवश्यक दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होने के प्राचार्य को दिए निर्देश* लोहारू, 03 जनवरी। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. रविंद्र बलियाला ने आज गांव फरटिया भीमा की छात्रा सुसाइड मामले में सिंघानी के शारदा महिला महाविद्यालय का दौरा कर प्राचार्य व स्टाफ के सदस्यों से पूछताछ की। इसके बाद वे गांव फरटिया भीमा के प्रभावित परिवार से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परिजनों से मुलाकात के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर ही एससी-एसटी एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए । एक्ट के तहत फिर दर्ज होने पर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।यह एक लाख रुपए की राशि आज ही पीड़ित परिवार के बैंक खाते में डालने के निर्देश दिए गए हैं । मामले में चालान पेश होने पर दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जाएगी और एक लाख रुपए की राशि निर्णय होने पर दी जाएगी।आयोग के वाइस चेयरमैन विजेन्द्र बडगूजर यह बताया कि आयोग ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय अवधि में जरूरी दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित हो। इस दौरान आयोग के सदस्य रतनलाल बामनिया, श्रीमती मीना नरवाल और पाराराम उर्फ रवि तारनवाली भी मौजूद थे।https://youtu.be/NcjZ4Dqf8xs
*हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने छात्रा आत्महत्या मामले में कॉलेज स्टाफ से की पूछताछ* *बाद में परिजनों से भी की मुलाकात* *एससी एसटी एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को प्रदान की गई आर्थिक सहायता* *आवश्यक दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होने के प्राचार्य को दिए निर्देश* लोहारू, 03 जनवरी। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. रविंद्र बलियाला ने आज गांव फरटिया भीमा की छात्रा सुसाइड मामले में सिंघानी के शारदा महिला महाविद्यालय का दौरा कर प्राचार्य व स्टाफ के सदस्यों से पूछताछ की। इसके बाद वे गांव फरटिया भीमा के प्रभावित परिवार से मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परिजनों से मुलाकात के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने मौके पर ही एससी-एसटी एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए । एक्ट के तहत फिर दर्ज होने पर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।यह एक लाख रुपए की राशि आज ही पीड़ित परिवार के बैंक खाते में डालने के निर्देश दिए गए हैं । मामले में चालान पेश होने पर दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जाएगी और एक लाख रुपए की राशि निर्णय होने पर दी जाएगी।आयोग के वाइस चेयरमैन विजेन्द्र बडगूजर यह बताया कि आयोग ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच आरंभ कर दी है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय अवधि में जरूरी दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित हो। इस दौरान आयोग के सदस्य रतनलाल बामनिया, श्रीमती मीना नरवाल और पाराराम उर्फ रवि तारनवाली भी मौजूद थे।https://youtu.be/NcjZ4Dqf8xs
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