नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया है कि *उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल तथा आयोजित दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड की परीक्षा दिनांक 21 फरवरी 2026 से दिनांक 20 मार्च, 2026 तक जनपद हरिद्वार के नगर क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार स्थित सैक्टर संख्या 01 के परीक्षा केंद्रों *रा०इ०का०भेल (विद्यालय कोड 003), पी०बी०म्यू०इ ०का० मायापुर हरिद्वार (कोड 004), डा० हरिराम आर्य इ०का० मायापुर हरिद्वार(कोड 006), आन्नदमयी सेवा सदन इ०का० मायापुर हरिद्वार (कोड 007), श्रीमती शा०शा०म०इ०का० सतीकुण्ड कनखल हरिद्वार, (कोड 008), एस०एम०एस०डी०इ०का० कनखल हरिद्वार (कोड 009), ज्वालापुर इ०का० ज्वालापुर हरिद्वार (कोड 011), आदर्श शिशु निकेतन इ०क० धीरवाली ज्वालापुर(कोड 087), राजकीय कन्या इण्टर कालेज ज्वालापुर हरिद्वार,(कोड 012), म्यू०इ०का० ज्वालापुर हरिद्वार (कोड 013), सरस्वती वि०म०इ०का० सैक्टर-2 बी०एच०ई०एल०(कोड 058), सरस्वती एवं वि०म०इ०का० मायापुर हरिद्वार (कोड 069) आदि केंद्रों पर संपन्न करायी जायेगी।उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की जाती है। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया है कि *उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल द्वारा वर्ष 2026 की हाईस्कूल तथा आयोजित दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड की परीक्षा दिनांक 21 फरवरी 2026 से दिनांक 20 मार्च, 2026 तक जनपद हरिद्वार के नगर क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार स्थित सैक्टर संख्या 01 के परीक्षा केंद्रों *रा०इ०का०भेल (विद्यालय कोड 003), पी०बी०म्यू०इ ०का० मायापुर हरिद्वार (कोड 004), डा० हरिराम आर्य इ०का० मायापुर हरिद्वार(कोड 006), आन्नदमयी सेवा सदन इ०का० मायापुर हरिद्वार (कोड 007), श्रीमती शा०शा०म०इ०का० सतीकुण्ड कनखल हरिद्वार, (कोड 008), एस०एम०एस०डी०इ०का० कनखल हरिद्वार (कोड 009), ज्वालापुर इ०का० ज्वालापुर हरिद्वार (कोड 011), आदर्श शिशु निकेतन इ०क० धीरवाली ज्वालापुर(कोड 087), राजकीय कन्या इण्टर कालेज ज्वालापुर हरिद्वार,(कोड 012), म्यू०इ०का० ज्वालापुर हरिद्वार (कोड 013), सरस्वती वि०म०इ०का० सैक्टर-2 बी०एच०ई०एल०(कोड 058), सरस्वती एवं वि०म०इ०का० मायापुर हरिद्वार (कोड 069) आदि केंद्रों पर संपन्न करायी जायेगी।उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की जाती है। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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- हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की लगाई क्लास1
- हरिद्वार की रोशनाबाद कोर्ट में बम विस्फोट करने के ई मेल को गंभीरता से लेते हुए आज पुलिस ने बम स्क्वायड के साथ पूरे न्यायालय का चप्पा-चप्पा छाना हालांकि इस दौरान कहीं से कोई विस्फोटक नहीं मिला। बता दें कि इस तरह की शरारतें पहले भी होती रही हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हरकी पैड़ी को आतंकवादी संगठनों के नाम से कई बार बम से उड़ानें की धमकियां मिल चुकी हैं हालांकि जांच के बाद इन्हें किसी की शरारत माना गया था। हालांकि एसएसपी नवनीत सिंह का कहना है कि पुलिस ऐसी सूचनाओं के प्रति पूरी तरह गंभीर है और ई-मेल की प्रत्येक दृष्टि से जांच की जा रही है। (-कुमार दुष्यंत)1
- सुमित कश्यप लक्सर उत्तराखंड बड़ी खबर लक्सर से है उमेश कुमार ने ₹500000 प्रति वर्ष मंदिर में दान देने का वादा किया है उमेश कुमार ने यह बोला है कि जब तक मैं खानपुर विधानसभा में विधायक रहूंगा तब तक में अपने खुद के सौजन्य से खानपुर के शिव मंदिर में यानी के जटाशंकर महादेव मंदिर में हर वर्ष ₹500000 लाख दान में देता रहूंगा जिससे मंदिर का रखरखाव सही बना रहे हैं और जो धरातल पर पूर्व की निशानी है उस पर और लोगों की आस्था पर कोई आंच ना आए ताकि मंदिर की देखरेख सही हो सके और मंदिर को एवं मंदिर परिसर को बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सके। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं shuru app से1
- डोईवाला कोतवाली में एयरपोर्ट पर संचालित टैक्सी यूनियन ने एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा ओला उबर को संचालित करने के निर्णय के खिलाफ टैक्सी यूनियन के लोगों ने एयरपोर्ट निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर ओला उबर संचालन को बंद करने की मांग की, जिसके बाद डोईवाला कोतवाली में एयरपोर्ट, तहसील और पुलिस प्रशासन के स्थान यूनियन के पदाधिकारियों संग बैठक हुई लेकिन नतीजा जीरो रहा।1
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- नाली निर्माण शिकायत करी गई थी नगर आयुक्त मैडम को अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है मैंने मेयर साहब की भी साइन स्विंग करा कर मैं अधिकारी को दे दिए हैं मगर फिर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी जा रही है मन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी संज्ञान लीजिए नगर आयुक्त मैडम से पूछा जाए मैडम क्या कर रही है आप जो अभी तक उसे विषय पर कार्रवाई नहीं हुई आप लोगों ने पार्षद बने हैं किस लिए बनाए हैं जब से पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 89 के वह एक बार भी देखने आए हो तो बात भी है वह आज झाड़ू लगवाने तो आते नहीं है और तो बहुत दूर की बात है ऐसे पार्षद ना हो तो बहुत अच्छा है......1
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