कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का बड़ा फैसला: रेलवे परियोजना के लिए 34 गांवों में जमीन अधिग्रहण पर रोक *छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण: 34 गांवों में रोक* रायपुर। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत 278 किलोमीटर लंबी 5वीं एवं 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जिले के 34 ग्रामों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परियोजना के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। *कलेक्टर के आदेश की मुख्य बातें:* - *प्रभावित गांव*: अभनपुर तहसील के गिरोला, बेलभाठा, उरला, बकतरा, अभनपुर समेत गोबरा नवापारा तहसील के खरखराडीह, नवागांव और खरोरा तहसील के आलेसुर, पचरी जैसे 34 गांव इस आदेश के तहत आते हैं। - *रोक के दायरे में गतिविधियाँ*: इन गांवों के चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में स्थित सभी भू-भागों पर क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। - *आंशिक राहत*: हालांकि, इन ग्रामों के अन्य खसरा नंबरों पर पूर्व में लगाई गई रोक हटा ली गई है, जिससे प्रभावितों को थोड़ी राहत मिली है। *आदेश का उद्देश्य:* यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के तहत भू-अर्जन प्रक्रियाओं के अनुपालन में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य रेलवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करना है ¹.
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का बड़ा फैसला: रेलवे परियोजना के लिए 34 गांवों में जमीन अधिग्रहण पर रोक *छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण: 34 गांवों में रोक* रायपुर। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत 278 किलोमीटर लंबी 5वीं एवं 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जिले के 34 ग्रामों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परियोजना के मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। *कलेक्टर के आदेश की मुख्य बातें:* - *प्रभावित गांव*: अभनपुर तहसील के गिरोला, बेलभाठा, उरला, बकतरा, अभनपुर समेत गोबरा नवापारा तहसील के खरखराडीह, नवागांव और खरोरा तहसील के आलेसुर, पचरी जैसे 34 गांव इस आदेश के तहत आते हैं। - *रोक के दायरे में गतिविधियाँ*: इन गांवों के चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में स्थित सभी भू-भागों पर क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। - *आंशिक राहत*: हालांकि, इन ग्रामों के अन्य खसरा नंबरों पर पूर्व में लगाई गई रोक हटा ली गई है, जिससे प्रभावितों को थोड़ी राहत मिली है। *आदेश का उद्देश्य:* यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के तहत भू-अर्जन प्रक्रियाओं के अनुपालन में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य रेलवे परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा करना है ¹.
- https://youtu.be/tnI9hVuYPRY?si=5tDLwbkkgDp4o0yU Gadarwara कौड़ियां में चल रही भूख हड़ताल की कहानी, किसानों, सुनीता पटेल, डॉक्टर एवं SDO की जुबानी1
- Post by Pranjal Yagyawalkya1
- Gw/513 gehu1
- सागर जिले में आदिवासी जननायक प्रोग्राम गौरझामर में प्रसिद्ध हीरा सिंह छत्री और मुगल शासन के बीच युद्ध का मंचन उमड़ा जनसैलाब1
- Post by User32131
- nice video bro 👍👍👍👍🙏🙏🙏👋👋🌹🌹👋1
- सागर में शीतलहर जारी।।1
- सागर में पुलिस सवालों के घेरे में कट्टर बज सक्रिय।1