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महिला पुलिस के साथ अभद्रता करनेवाले भाजपाई क्या किसी महिला का संरक्षण करेंगे और क्या उन्हें आरक्षण देंगे। विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद वयोवृद्ध श्री नरेश उत्तम पटेल जी के आवास पर जूते से वर्चस्ववादियों द्वारा प्रहार सिर्फ़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो ‘पीडीए’ समाज से आते हैं। ये प्रहार-अपमान संपूर्ण ‘पीडीए समाज’ का अपमान है। आज सरदार पटेल जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। ‘5 बड़ा या 7’ वाले प्रदेश के भाजपाई अध्यक्ष अपने समुदाय के अपमान पर कुछ बोलेंगे या सत्ता सुख के लालच में अपमान का घूँट पीकर रह जाएंगे। भाजपाई हार की हताशा से अपना आपा खो बैठे हैं।

2 hrs ago
user_Sapna thakur
Sapna thakur
आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
2 hrs ago

महिला पुलिस के साथ अभद्रता करनेवाले भाजपाई क्या किसी महिला का संरक्षण करेंगे और क्या उन्हें आरक्षण देंगे। विपक्ष के एक वरिष्ठ सांसद वयोवृद्ध श्री नरेश उत्तम पटेल जी के आवास पर जूते से वर्चस्ववादियों द्वारा प्रहार सिर्फ़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो ‘पीडीए’ समाज से आते हैं। ये प्रहार-अपमान संपूर्ण ‘पीडीए समाज’ का अपमान है। आज सरदार पटेल जी की आत्मा बहुत दुखी होगी। ‘5 बड़ा या 7’ वाले प्रदेश के भाजपाई अध्यक्ष अपने समुदाय के अपमान पर कुछ बोलेंगे या सत्ता सुख के लालच में अपमान का घूँट पीकर रह जाएंगे। भाजपाई हार की हताशा से अपना आपा खो बैठे हैं।

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  • *वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग विधि विरुद्ध,मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध* आगरा संवाददाता बहादुर सिंह आगरा.8.04.2026.आलोक कुमार,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आगरा ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उ०प्र० महोदया द्वारा अपने पत्र संख्या 565 इन्फ/2026-62इन्फ/2021 (८) लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के क्रम में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज / वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उपन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप / गैराज संचालक पर रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं। इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन अयुक्त एवं इनसे उपर के अधिकारियों में निहित हैं। जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अविध के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उलंघन होता हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अविध के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जाएगा। उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, वह व्यक्ति उक्त जुर्माने का दायी होने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिये अयोग्य (disqualified) कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर / ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के अधार पर सुनिश्चित की जायेगी। जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि विधि विरुद्ध भी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अंतर्गत ऐसे मामलों में सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 17.04.2026 को जनपद में 04 वर्कशॉप का निरीक्षण कर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे अवैध कार्यों से तत्काल विरत रहें तथा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमतः कार्यवाही की जायेगी तथा मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाये जाने 03 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। आमजन से भी अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, प्रयोग करते पाये जाने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध रू0 10,000/- के चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेसं निलम्बन एवं पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी की जाएगी।
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    *वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग विधि विरुद्ध,मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध*
आगरा संवाददाता बहादुर सिंह 
आगरा.8.04.2026.आलोक कुमार,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आगरा ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उ०प्र० महोदया द्वारा अपने पत्र संख्या 565 इन्फ/2026-62इन्फ/2021 (८) लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के क्रम में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज / वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उपन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा 182ए (3) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप / गैराज संचालक पर रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता हैं। इस जुर्माने के शमन की शक्ति उप परिवहन अयुक्त एवं इनसे उपर के अधिकारियों में निहित हैं।
जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में अनधिकृत अल्ट्रेशन करते हुए ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अविध के कारावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उलंघन होता हैं, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अविध के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जाएगा।
उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है, वह व्यक्ति उक्त जुर्माने का दायी होने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिये अयोग्य (disqualified) कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर / ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है, उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के अधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि वाहनों में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा आमजन को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि विधि विरुद्ध भी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मोटर गैराज/वर्कशॉप द्वारा ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अंतर्गत ऐसे मामलों में सख्त विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
दिनांक 17.04.2026 को जनपद में 04 वर्कशॉप का निरीक्षण कर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे अवैध कार्यों से तत्काल विरत रहें तथा नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमतः कार्यवाही की जायेगी तथा मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाये जाने 03 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।
आमजन से भी अपील की जाती है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के मोडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, प्रयोग करते पाये जाने पर ऐसे वाहनों के विरूद्ध रू0 10,000/- के चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेसं निलम्बन एवं पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी की जाएगी।
    user_Bahadur Singh
    Bahadur Singh
    Farmer आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    3 hrs ago
  • आगरा ब्रेकिंग!!! एत्माद्दौला क्षेत्र के नगला छदामी में देर रात बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। बदमाश छत काटकर घर में घुसे, तमंचे के बल पर परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की और लाखों की चांदी-सोना व फैक्ट्री का माल लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ब्रेकिंग
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    आगरा ब्रेकिंग!!!
एत्माद्दौला क्षेत्र के नगला छदामी में देर रात बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। बदमाश छत काटकर घर में घुसे, तमंचे के बल पर परिवार को बंधक बनाकर मारपीट की और लाखों की चांदी-सोना व फैक्ट्री का माल लेकर फरार हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
ब्रेकिंग
    user_पत्रकार प्रमोद सिंह परमार भारत टीवी 24 आगरा
    पत्रकार प्रमोद सिंह परमार भारत टीवी 24 आगरा
    आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    4 hrs ago
  • आगरा के शाहगंज क्षेत्र में स्वामी पुरसनाराम साहिब के दो दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। हवन-यज्ञ, ध्वजारोहण और भव्य शोभायात्रा के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उत्साह और सेवा का अद्भुत माहौल देखने को मिला।
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    आगरा के शाहगंज क्षेत्र में स्वामी पुरसनाराम साहिब के दो दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। हवन-यज्ञ, ध्वजारोहण और भव्य शोभायात्रा के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उत्साह और सेवा का अद्भुत माहौल देखने को मिला।
    user_Tv92 News
    Tv92 News
    Court reporter आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    4 hrs ago
  • आगरा नगर निगम ने ट्रेड टैक्स लगाया है लिहाजा जूता कारोबारी भारी गुस्से में आ गए हैं। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और नगर निगम को अल्टीमेटम दिया है कि एक मई तक ट्रेड टैक्स वापस नहीं हुआ तो जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा.....
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    आगरा नगर निगम ने ट्रेड टैक्स लगाया है लिहाजा जूता कारोबारी भारी गुस्से में आ गए हैं। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और नगर निगम को अल्टीमेटम दिया है कि एक मई तक ट्रेड टैक्स वापस नहीं हुआ तो जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा.....
    user_Mohammad Arif Khan
    Mohammad Arif Khan
    Media house आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    5 hrs ago
  • थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नगला छदामी मैं देर रात चोरी से मचा हड़कं रामदत्त के घर को बनाया निशाना अज्ञात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज पुलिस ने शुरू की जांच घटना के लिए टीमों को गठन आरोपियों की तलाश जारी एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने किया घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस ने सुरक्षा का दिया भरोसा इलाके में स्थित सम्मान बताई रात के सन्नाटे में वारदात लोगों में बड़ी दहशत चोरों के हौसले बुलंद लगातार हो रही नकब्जानी से उठे सवाल जल्द खुलासा का दावा पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच नेशनल मीडिया न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से आगरा से पत्रकार धर्मेंद्र कुमार राजपूत
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    थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नगला छदामी मैं देर रात चोरी से मचा हड़कं रामदत्त के घर को बनाया निशाना अज्ञात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज पुलिस ने शुरू की जांच घटना  के लिए टीमों को गठन आरोपियों की तलाश जारी एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने किया घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस ने सुरक्षा का दिया भरोसा इलाके में स्थित सम्मान बताई रात के सन्नाटे में वारदात लोगों में बड़ी दहशत चोरों के हौसले बुलंद लगातार हो रही नकब्जानी से उठे सवाल जल्द खुलासा का दावा पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच 
नेशनल मीडिया न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से आगरा से पत्रकार धर्मेंद्र कुमार राजपूत
    user_Dharmendra Kumar
    Dharmendra Kumar
    Court reporter Agra, Uttar Pradesh•
    5 hrs ago
  • Post by PUBLIC 9tv News Chainal
    1
    Post by PUBLIC 9tv News Chainal
    user_PUBLIC 9tv News Chainal
    PUBLIC 9tv News Chainal
    Advertising agency आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    6 hrs ago
  • Post by Sapna thakur
    1
    Post by Sapna thakur
    user_Sapna thakur
    Sapna thakur
    आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    3 hrs ago
  • लखनऊ अग्निकांड की इस Video को पूरा देखिए, कुछ नहीं बचा। घास–फूस की झुग्गी–झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, कई सौ लोग एक झटके में बेघर हो गए।
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    लखनऊ अग्निकांड की इस Video को पूरा देखिए, कुछ नहीं बचा।
घास–फूस की झुग्गी–झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, कई सौ लोग एक झटके में बेघर हो गए।
    user_पत्रकार प्रमोद सिंह परमार भारत टीवी 24 आगरा
    पत्रकार प्रमोद सिंह परमार भारत टीवी 24 आगरा
    आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    4 hrs ago
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    Post by PUBLIC 9tv News Chainal
    user_PUBLIC 9tv News Chainal
    PUBLIC 9tv News Chainal
    Advertising agency आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश•
    7 hrs ago
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