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आदतन बदमाशों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3 अपराधी एक साल के लिए जिला बदर एसपी भावना गुप्ता की अनुशंसा पर कलेक्टर का आदेश, 24 घंटे में जिले की सीमा छोड़ने के निर्देश – कई अन्य बदमाश भी रडार पर बलौदाबाजार, 16 मार्च 2026। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों की सीमा छोड़नी होगी। जब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा, तब तक बिना वैधानिक अनुमति के इन आरोपियों को जिले तथा उल्लेखित सीमावर्ती जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा कई अन्य बदमाशों के खिलाफ भी जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय भेजा गया है, जो फिलहाल प्रक्रिया में है। कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 (ख) के तहत पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिलाबदर किए गए आरोपी बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, महासमुंद, सक्ति, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं में भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिन तीन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है, वे लंबे समय से चोरी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, अवैध शराब बिक्री और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई। इसी कारण प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। जिलाबदर किए गए आरोपियों में पहला नाम खेमलाल उर्फ शिवा सोनकर (24 वर्ष) निवासी भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा का है। इस आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के दो मामले, लड़ाई-झगड़ा और मारपीट के तीन मामले, आर्म्स एक्ट का एक मामला तथा अवैध मादक पदार्थ की बिक्री का एक प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ तीन बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे पहली बार वर्ष 2022 में सार्वजनिक स्थान पर नशा करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद वह लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। दूसरा आरोपी विलास चेलक उर्फ कानू (25 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 7 पुरानी बस्ती बलौदाबाजार है। इसके खिलाफ मारपीट और लड़ाई-झगड़े के कुल पांच मामले दर्ज हैं, वहीं अवैध शराब बिक्री का भी एक मामला दर्ज है। आरोपी के खिलाफ दो बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार उसे पहली बार वर्ष 2021 में मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी ने कई बार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें गंभीर अपराध भी शामिल हैं। तीसरा आरोपी राहुल भारती (21 वर्ष) निवासी भैंसापसरा थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार है। इसके खिलाफ मारपीट सहित सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं आबकारी एक्ट का एक मामला भी पंजीबद्ध है। आरोपी पर एक बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे वर्ष 2018 में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदतन अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

on 21 March
user_पत्रकार
पत्रकार
Journalist Baloda Bazar, Chhattisgarh•
on 21 March
222b5c12-9bd8-40ad-af76-9e8b0ca95965

आदतन बदमाशों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3 अपराधी एक साल के लिए जिला बदर एसपी भावना गुप्ता की अनुशंसा पर कलेक्टर का आदेश, 24 घंटे में जिले की सीमा छोड़ने के निर्देश – कई अन्य बदमाश भी रडार पर बलौदाबाजार, 16 मार्च 2026। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर जिला बलौदाबाजार-भाटापारा सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों की सीमा छोड़नी होगी। जब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा, तब तक बिना वैधानिक अनुमति के इन आरोपियों को जिले तथा उल्लेखित सीमावर्ती जिलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा कई अन्य बदमाशों के खिलाफ भी जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय भेजा गया है, जो फिलहाल प्रक्रिया में है। कलेक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 (ख) के तहत पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिलाबदर किए गए आरोपी बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, महासमुंद, सक्ति, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं में भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जिन तीन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है, वे लंबे समय से चोरी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, अवैध शराब बिक्री और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई। इसी कारण प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। जिलाबदर किए गए आरोपियों में पहला नाम खेमलाल उर्फ शिवा सोनकर (24 वर्ष) निवासी भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा का है। इस आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के दो मामले, लड़ाई-झगड़ा और मारपीट के तीन मामले, आर्म्स एक्ट का एक मामला तथा अवैध मादक पदार्थ की बिक्री का एक प्रकरण दर्ज है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ तीन बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे पहली बार वर्ष 2022 में सार्वजनिक स्थान पर नशा करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद वह लगातार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। दूसरा आरोपी विलास चेलक उर्फ कानू (25 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 7 पुरानी बस्ती बलौदाबाजार है। इसके खिलाफ मारपीट और लड़ाई-झगड़े के कुल पांच मामले दर्ज हैं, वहीं अवैध शराब बिक्री का भी एक मामला दर्ज है। आरोपी के खिलाफ दो बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार उसे पहली बार वर्ष 2021 में मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आरोपी ने कई बार हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें गंभीर अपराध भी शामिल हैं। तीसरा आरोपी राहुल भारती (21 वर्ष) निवासी भैंसापसरा थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार है। इसके खिलाफ मारपीट सहित सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं आबकारी एक्ट का एक मामला भी पंजीबद्ध है। आरोपी पर एक बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसे वर्ष 2018 में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध में पहली बार गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदतन अपराधियों पर सख्ती बरती जाएगी और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

  • user_Dubendra kumar Nishad
    Dubendra kumar Nishad
    बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़
    👏
    on 25 March
More news from छत्तीसगढ़ and nearby areas
  • थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम छेरकापुर में तलवार लहराकर अश्लील गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूचना मिलने के 06 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 03.04.2026 को रात्रि लगभग 07:30 बजे आरोपी शौरभ उर्फ शित्तू माथुर हाथ में तलवार लेकर गली में अश्लील गाली-गलौज करते हुए घूम रहा था। इस दौरान प्रार्थिया के पति द्वारा समझाने पर आरोपी ने तलवार लहराते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 148/2026 के तहत धारा 296, 251(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। 👮‍♀️ पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना पलारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। 🔪 आरोपी के कब्जे से एक जंग लगा लोहे का तलवार जप्त किया गया है। आज दिनांक 04.04.2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। 👤 आरोपी का विवरण: नाम – शौरभ उर्फ शित्तू माथुर उम्र – 29 वर्ष निवासी – ग्राम छेरकापुर, थाना पलारी
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    थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम छेरकापुर में तलवार लहराकर अश्लील गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूचना मिलने के 06 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 03.04.2026 को रात्रि लगभग 07:30 बजे आरोपी शौरभ उर्फ शित्तू माथुर हाथ में तलवार लेकर गली में अश्लील गाली-गलौज करते हुए घूम रहा था। इस दौरान प्रार्थिया के पति द्वारा समझाने पर आरोपी ने तलवार लहराते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 148/2026 के तहत धारा 296, 251(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
👮‍♀️ पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना पलारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया।
🔪 आरोपी के कब्जे से एक जंग लगा लोहे का तलवार जप्त किया गया है।
आज दिनांक 04.04.2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है।
👤 आरोपी का विवरण:
नाम – शौरभ उर्फ शित्तू माथुर
उम्र – 29 वर्ष
निवासी – ग्राम छेरकापुर, थाना पलारी
    user_Kishor Banjare
    Kishor Banjare
    बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
    21 hrs ago
  • ग्राम उड़ेला, भद्राखार, अनिरूद्ध असवाल के प्लाट मे बगल प्लाट से फैले आग की वजह से 1 लाख का पौधा और सामान जल कर हुवा खाक हिर्री थाना मे मामला दर्ज आज शनिवार की रात 10 बजे हिर्री पुलिस से मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी नाम सियाराम कौशिक पिता रेवाराम कौशिक उम्र 47 साल ग्राम उड़ेला थाना हिर्री जिला बिलासपुर ने शनिवार की साम 5 बजे के करीब थाना उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराई है की मैं ग्राम उड़ेला में रहता हूं, ग्राम उड़ेला के भद्राखार स्थित, अनिरूद्ध असवाल के प्लाट में खेती किसानी एवं चौकीदारी का काम करता हूं, हमारे प्लाट के बगल में भुनेश यादव निवासी सरसेनी एवं सुरेश धीवर निवासी सैदा का भी प्लाट है दिनांक 03/04/2026 को सुबह 08/00 बजे प्लाट से घुमकर घर आ गया था दोपहर 12:30 बजे प्लाट के बगल में स्थित प्लाट का मालिक भुनेश यादव मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे प्लाट में आग लग गया है जल्दी आ जाओ तब मै प्लाट गया तो भुनेश यादव बताया कि प्लाट के बगल में स्थित प्लाट का मालिक सुरेश धीवर अपने प्लाट में आग लगाया था जो फैलकर मेरे प्लाट में आ गया जिससे प्लाट मे लगे 150 पेड कश्मीरी एप्पल बेर, 40 पेड नीबू, 10 पेड़ आवला, 50 पेड सागौन, 10 पेड अमरूद, 08 पेड शीशम, 03 पेड नारियल, 02 पेड शिकाकाई प्लाट मे लगा बिजली का सर्विस तार पूर तरह झुलस कर जल गया है जिससे करीब 1,00,000 रूपये का नुकसान हुआ है सुरेश धीवर यह जानते हुये कि आग लगाने पर आग फैल कर मेरे प्लाट में जा सकती है जानबूझकर आग लगाया जिससे मेरे प्लाट में लगा पेड पौधा एवं बिजली का सर्विस तार जल गया है, रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाय, प्रारर्थी की रिपोर्ट पर हिर्री पुलिस ने अपराध धारा 326(F) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है
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    ग्राम उड़ेला, भद्राखार, अनिरूद्ध असवाल के प्लाट मे बगल प्लाट से फैले आग की वजह से 1 लाख का पौधा और सामान जल कर हुवा खाक हिर्री थाना मे मामला दर्ज 
आज शनिवार की रात 10 बजे हिर्री पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 
प्रार्थी नाम सियाराम कौशिक पिता रेवाराम कौशिक उम्र 47 साल ग्राम उड़ेला थाना हिर्री जिला बिलासपुर
ने शनिवार की साम 5 बजे के करीब थाना उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराई है की 
मैं ग्राम उड़ेला में रहता हूं, ग्राम उड़ेला के भद्राखार स्थित, अनिरूद्ध असवाल के प्लाट में खेती किसानी एवं चौकीदारी का काम करता हूं, हमारे प्लाट के बगल में भुनेश यादव निवासी सरसेनी एवं सुरेश धीवर निवासी सैदा का भी प्लाट है दिनांक 03/04/2026 को सुबह 08/00 बजे प्लाट से घुमकर घर आ गया था दोपहर 12:30 बजे प्लाट के बगल में स्थित प्लाट का मालिक भुनेश यादव मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे प्लाट में आग लग गया है जल्दी आ जाओ तब मै प्लाट गया तो भुनेश यादव बताया कि प्लाट के बगल में स्थित प्लाट का मालिक सुरेश धीवर अपने प्लाट में आग लगाया था जो फैलकर मेरे प्लाट में आ गया जिससे प्लाट मे लगे 150 पेड कश्मीरी एप्पल बेर, 40 पेड नीबू, 10 पेड़ आवला, 50 पेड सागौन, 10 पेड अमरूद, 08 पेड शीशम, 03 पेड नारियल, 02 पेड शिकाकाई प्लाट मे लगा बिजली का सर्विस तार पूर तरह झुलस कर जल गया है जिससे करीब 1,00,000 रूपये का नुकसान हुआ है सुरेश धीवर यह जानते हुये कि आग लगाने पर आग फैल कर मेरे प्लाट में जा सकती है जानबूझकर आग लगाया जिससे मेरे प्लाट में लगा पेड पौधा एवं बिजली का सर्विस तार जल गया है, रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही किया जाय, 
प्रारर्थी की रिपोर्ट पर हिर्री पुलिस ने अपराध धारा 326(F) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है
    user_Patrkar Sarthi
    Patrkar Sarthi
    Reporter Bilha, Bilaspur•
    7 hrs ago
  • बिलासपुर मे हाई-प्रोफाइल जुंआ पर रेड ,लाखो कैश सहित BMW, Thaar की जब्ती #BilaspurBreaking #bilaspurnews #BilaspurChhattisgarh #BilaspurPolice
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    बिलासपुर मे हाई-प्रोफाइल जुंआ पर रेड ,लाखो कैश सहित BMW, Thaar की जब्ती #BilaspurBreaking #bilaspurnews #BilaspurChhattisgarh #BilaspurPolice
    user_News30live
    News30live
    Local News Reporter Bilha, Bilaspur•
    10 hrs ago
  • Post by Hari Sharma Sharma
    1
    Post by Hari Sharma Sharma
    user_Hari Sharma Sharma
    Hari Sharma Sharma
    अकलतरा, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़•
    7 hrs ago
  • Post by Santosh Sao
    1
    Post by Santosh Sao
    user_Santosh Sao
    Santosh Sao
    पेंटर बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    19 hrs ago
  • बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मामले की जांच के लिए 5 अप्रैल को केंद्रीय टीम बिलासपुर पहुंचेगी, जिसमें एनसीडीसी और एम्स के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। अब तक 17 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जबकि पहले 24 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रशासन ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, इसी बीच बिलासपुर में अंडों की सप्लाई जारी रहने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है।
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    बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मामले की जांच के लिए 5 अप्रैल को केंद्रीय टीम बिलासपुर पहुंचेगी, जिसमें एनसीडीसी और एम्स के विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। अब तक 17 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जबकि पहले 24 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रशासन ने 1 किलोमीटर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर चिकन और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि, इसी बीच बिलासपुर में अंडों की सप्लाई जारी रहने से लोगों की चिंता और बढ़ गई है।
    user_द संक्षेप
    द संक्षेप
    Media company बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    23 hrs ago
  • Post by Rameshwar sahu
    1
    Post by Rameshwar sahu
    user_Rameshwar sahu
    Rameshwar sahu
    रिपोर्टर Bemetara, Chhattisgarh•
    22 hrs ago
  • ग्राम कया मे घरेलु विवाद पर बड़े भाई एवं पिता ने प्रार्थी से की मारपीट चकरभाठा थाना मे मामला दर्ज शनिवार की रात 9.30 बजे चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बलदेव लोनिया पिता तीजराम लोनिया उम्र 30 साल निवासी कया थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग. ने शनिवार की साम 4.00 बजे के करीब थाना उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया की विवरण- मैं ग्राम कया थाना चकरभाठा में रहता हूँ रोजी मजदूरी का काम करता हूँ कि दिनांक 03/04/2026 के रात्रि करीबन 10.00 बजे पुराना घरेलू परिवारिक बात को लेकर मेरे बडा भाई बलवान लोनिया एवं मेरे पिता तिजराम लोनिया दोनो मिलकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हुये बलवान लोनिया हाथ में रखे बेल्ट से मारपीट किया है तथा तिजराम लोनिया हाथ मुक्का से मारपीट किया है। मारपीट से मेरे दाहिने पसली, वाहिने हाथ कि कोहनी, पीठ एवं कुल्हा में चोट लगा है वर्त होना कहता है घटना को रजीन लोनिया, पंचराम लोनिया बीच बचाव व देखे सुने है रिपोर्ट करता हूँ कार्यावाही की जाये प्रार्थी की रिपोर्ट पर चकरभाठा पुलिस ने अपराध धारा 296,115(2), 35(3), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है आप भी सुने प्रार्थी ने क्या कहा
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    ग्राम कया मे घरेलु विवाद पर बड़े भाई एवं पिता ने प्रार्थी से की मारपीट चकरभाठा थाना मे मामला दर्ज 
शनिवार की रात 9.30 बजे चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 
बलदेव लोनिया पिता तीजराम लोनिया उम्र 30 साल निवासी कया थाना चकरभाठा जिला
बिलासपुर छ.ग. ने शनिवार की साम 4.00 बजे के करीब थाना उपस्थित आ कर रिपोर्ट दर्ज कराया की 
विवरण- मैं ग्राम कया थाना चकरभाठा में रहता हूँ रोजी मजदूरी का काम करता हूँ कि दिनांक 03/04/2026 के रात्रि करीबन 10.00 बजे पुराना घरेलू परिवारिक बात को लेकर मेरे बडा भाई बलवान लोनिया एवं मेरे पिता तिजराम लोनिया दोनो मिलकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हुये बलवान लोनिया हाथ में रखे बेल्ट से मारपीट किया है तथा तिजराम लोनिया हाथ मुक्का से मारपीट किया है। मारपीट से मेरे दाहिने पसली, वाहिने हाथ कि कोहनी, पीठ एवं कुल्हा में चोट लगा है वर्त होना कहता है घटना को रजीन लोनिया, पंचराम लोनिया बीच बचाव व देखे सुने है रिपोर्ट करता हूँ कार्यावाही की जाये प्रार्थी की रिपोर्ट पर चकरभाठा पुलिस ने अपराध धारा 296,115(2), 35(3), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है आप भी सुने प्रार्थी ने क्या कहा
    user_Patrkar Sarthi
    Patrkar Sarthi
    Reporter Bilha, Bilaspur•
    7 hrs ago
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