पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थ अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों की कार्यशाला का हुआ आयोजन भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) भिवानी डॉ. गगनदीप कौर सिंह के निर्देशनुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भिवानी के सभी पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थ अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों (पैरा लीगल वालंटियर्स) को लेकर एडीआर सेंटर भिवानी के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कार्यशाला में पैनल अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों से फील्ड में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को रखवाकर उनका प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकार मित्र और पैनल अधिवक्ता आमजन को उनके कानूनी अधिकारों तथा उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने के साथ-साथ लंबित मामलों के समाधान के लिए लोकg अदालत के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए। कार्यशाला में उप मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता नरेंद्र कांटिवाल ने यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान एवं निजता की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मार्च 2026 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1449/2024 में पारित आदेश तथा इससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता विनोद कुमार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा इसके मॉडल नियम, 2016 की प्रमुख विशेषताओं और विषय से संबंधित नवीनतम न्यायिक निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने पोक्सो अधिनियम, 2012 एवं इसके नियमों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी प्रतिभागियों को जागरूक किया। पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कानूनी संरक्षण केi बारे में बताया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र (पैरा लीगल वालंटियर्स) मौजूद रहे।
पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थ अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों की कार्यशाला का हुआ आयोजन भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) भिवानी डॉ. गगनदीप कौर सिंह के निर्देशनुसार तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव डीएलएसए पवन कुमार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भिवानी के सभी पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थ अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों (पैरा लीगल वालंटियर्स) को लेकर एडीआर सेंटर भिवानी के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कार्यशाला में पैनल अधिवक्ताओं एवं अधिकार मित्रों से फील्ड में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को रखवाकर उनका प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकार मित्र और पैनल अधिवक्ता आमजन को उनके कानूनी अधिकारों तथा उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने के साथ-साथ लंबित मामलों के समाधान के लिए लोकg अदालत के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाए। कार्यशाला में उप मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता नरेंद्र कांटिवाल ने यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान एवं निजता की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मार्च 2026 को आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1449/2024 में पारित आदेश तथा इससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं सहायक विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता विनोद कुमार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा इसके मॉडल नियम, 2016 की प्रमुख विशेषताओं और विषय से संबंधित नवीनतम न्यायिक निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने पोक्सो अधिनियम, 2012 एवं इसके नियमों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी प्रतिभागियों को जागरूक किया। पैनल अधिवक्ता अनुराधा खनगवाल ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कानूनी संरक्षण केi बारे में बताया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ अधिवक्ता एवं अधिकार मित्र (पैरा लीगल वालंटियर्स) मौजूद रहे।
- 26 August 2026 Haryana News: Haryana Ki Taja Khabar Mukhya Samachar Haryana Daily News1
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- रघुनाथपुरा में घर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी रघुनाथपुरा में घर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी रघुनाथपुरा। क्षेत्र में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब घर में एक 65 वर्षीय महिला मृत अवस्था में मिली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मृतका की पहचान कमला पत्नी जगनाराम, उम्र 65 वर्ष, निवासी रघुनाथपुरा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को नीचे उतरवाया। पुलिस ने शव को सूरजगढ़ सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और महिला के इस कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।1