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हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम के तहत नर्सरियों का पंजीकरण जरूरी चरखी दादरी, 27 अगस्त। जिला के सभी बागवानी पौधशाला संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि  हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित इन नियमों का उद्देश्य बागवानी पौधशालाओं के संचालन को व्यवस्थित करना, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा किसानों के हितों की रक्षा करना है। इसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि नियमों के अनुसार बागवानी पौधशाला के स्वामी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। लाइसेंस पौधशाला द्वारा विक्रय अथवा प्रवर्धन के लिए प्रस्तावित बागवानी पौधों एवं पौध सामग्री की श्रेणी के आधार पर जारी किया जायेगा। फलीय पौधों के मामले में संबंधित किस्म एवं उपकिस्म का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित फीस उन्होंनेे कहा है कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट  होर्टहरियाणा.जीओवी.आईएन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फलीय पौधों के लिए 20 हजार रुपये तथा फलीय पौधों से भिन्न अन्य बागवानी पौधों के लिए 10 हजार रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फलीय पौधों की स्थिति में 10 हजार रुपये तथा अन्य पौधों के लिए 5 हजार रुपये फीस निर्धारित है। उपायुक्त ने कहा है कि लाइसेंस की समाप्ति तिथि से कम से कम 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा तथा 30 दिन की अवधि के बाद आवेदन करने पर 2 हजार रुपये विलंब फीस देय होगी। यदि लाइसेंस अथवा नवीनीकरण का आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो प्रसंस्करण लागत के रूप में फीस का 5 प्रतिशत काटकर शेष राशि वापस किए जाने का प्रावधान है। लाइसेंस के लिए न्यूनतम मानक जरूरी उन्होंने कहा है कि लाइसेंस प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण के लिए नर्सरी संचालक को निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा। फलीय पौधों के लिए संबंधित पौधे की ज्ञात वंशावली वाले कम से कम 25 मातृ पौधे होना आवश्यक है। इसी प्रकार, फलीय पौधों से भिन्न पौधों के लिए कम से कम 1 हजार वर्ग मीटर भूमि स्वामित्व में अथवा कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे पर होना आवश्यक है। उपायुक्त ने कहा है कि फलीय पौधों के लिए न्यूनतम एक एकड़ भूमि स्वामित्व में अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे पर होना जरूरी है। नर्सरी संचालक को बागवानी विभाग के बागवानी प्रशिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी संस्थान अथवा राज्य कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय से कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से मिट्टी के मृदा जनित रोगजनकों से मुक्त होने संबंधी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। निरीक्षण के बाद जारी होगा पंजीकरण प्रमाण पत्र उपायुक्त ने कहा है कि नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरण के आवेदन के बाद सक्षम प्राधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी के माध्यम से पौधशाला का निरीक्षण करवाएगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर लाइसेंस अथवा नवीनीकरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा। लाइसेंस प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने का आदेश आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। जारी की गई लाइसेंस पांच वर्ष के लिए वैध होगी तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी। फलीय पौधों की गुणवत्ता एवं पहचान पर विशेष जोर उन्होंने कहा है कि फलीय पौधों के मामले में नर्सरी संचालकों को लाइसेंस में निर्धारित किस्मों एवं उपकिस्मों के अनुरूप ही पौधों का व्यवसाय एवं प्रवर्धन करना होगा। विक्रय किए जाने वाले प्रत्येक फलीय पौधे पर किस्म/उपकिस्म का नाम, आयु, स्रोत तथा मूलवृंत का विवरण दर्शाने वाला जलरोधक लेबल अथवा क्यूआर कोड लगाना आवश्यक होगा। पौध सामग्री अथवा फलीय पौधे वाले प्रत्येक पैकेज या पात्र पर भी संबंधित उपकिस्म की स्पष्ट पहचान उपलब्ध करवानी होगी। रिकॉर्ड और बिल रखना अनिवार्य उपायुक्त ने कहा है कि प्रत्येक नर्सरी स्वामी को पौधों एवं पौध सामग्री की खरीद-बिक्री का पूर्ण रिकॉर्ड रखना होगा और निरीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी अथवा निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। फलीय पौधों की नर्सरियों के लिए मूलवृंत एवं सांकुर शाखा के स्रोत सहित विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। प्रत्येक खरीदार को निर्धारित प्रपत्र में बिक्री रसीद जारी करनी होगी। इसके अतिरिक्त पौध संरक्षण उपायों तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए निर्धारित रजिस्टरों का भी रखरखाव करना होगा। अपील का भी प्रावधान उन्होंने बताया है कि लाइसेंस प्रदान करने अथवा नवीनीकरण से इनकार करने या लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द करने के आदेश से प्रभावित व्यक्ति 45 दिनों के भीतर निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन अपील कर सकता है। इसके लिए 1 हजार रुपये की अप्रतिदेय अपील फीस निर्धारित की गई है। उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना उपायुक्त ने कहा है कि अधिनियम अथवा नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिकृत अधिकारी को उसके कार्य के निर्वहन में बाधा डालने पर एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यदि बिल/बीजक में उल्लिखित किस्म के अनुरूप वास्तविक पौध सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो इसे भी अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निर्धारित दंड के साथ मुआवजे का भी प्रावधान है। किसान केवल प्रमाणित नर्सरियों से ही खरीदें पौध एवं पौधे उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि बागवानी पौधे एवं पौध सामग्री केवल लाइसेंस प्राप्त नर्सरियों से ही खरीदें। पौधे खरीदते समय किस्म, उपकिस्म, आयु, स्रोत, मूलवृंत तथा लेबल/क्यूआर कोड की जानकारी अवश्य जांचें और खरीद की रसीद सुरक्षित रखें। गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणिक पौध सामग्री बागवानी फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए नर्सरी संचालक नियमों की पालना करते हुए गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करें तथा किसान भी पौध सामग्री खरीदते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जिला में संचालित बागवानी पौधशालाओं को हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करें तथा नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण एवं कार्रवाई करें।

1 hr ago
user_PPT News
PPT News
रिपोर्टर दादरी, चरखी दादरी, हरियाणा•
1 hr ago
dcf3c81d-5dd3-4d98-aede-93909315d6b7

हरियाणा बागवानी पौधशाला नियम के तहत नर्सरियों का पंजीकरण जरूरी चरखी दादरी, 27 अगस्त। जिला के सभी बागवानी पौधशाला संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि  हरियाणा बागवानी पौधशाला अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित इन नियमों का उद्देश्य बागवानी पौधशालाओं के संचालन को व्यवस्थित करना, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा किसानों के हितों की रक्षा करना है। इसको लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि नियमों के अनुसार बागवानी पौधशाला के स्वामी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। लाइसेंस पौधशाला द्वारा विक्रय अथवा प्रवर्धन के लिए प्रस्तावित बागवानी पौधों एवं पौध सामग्री की श्रेणी के आधार पर जारी किया जायेगा। फलीय पौधों के मामले में संबंधित किस्म एवं उपकिस्म का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित फीस उन्होंनेे कहा है कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाइट  होर्टहरियाणा.जीओवी.आईएन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फलीय पौधों के लिए 20 हजार रुपये तथा फलीय पौधों से भिन्न अन्य बागवानी पौधों के लिए 10 हजार रुपये लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फलीय पौधों की स्थिति में 10 हजार रुपये तथा अन्य पौधों के लिए 5 हजार रुपये फीस निर्धारित है। उपायुक्त ने कहा है कि लाइसेंस की समाप्ति तिथि से कम से कम 30 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा तथा 30 दिन की अवधि के बाद आवेदन करने पर 2 हजार रुपये विलंब फीस देय होगी। यदि लाइसेंस अथवा नवीनीकरण का आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो प्रसंस्करण लागत के रूप में फीस का 5 प्रतिशत काटकर शेष राशि वापस किए जाने का प्रावधान है। लाइसेंस के लिए न्यूनतम मानक जरूरी उन्होंने कहा है कि लाइसेंस प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण के लिए नर्सरी संचालक को निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा। फलीय पौधों के लिए संबंधित पौधे की ज्ञात वंशावली वाले कम से कम 25 मातृ पौधे होना आवश्यक है। इसी प्रकार, फलीय पौधों से भिन्न पौधों के लिए कम से कम 1 हजार वर्ग मीटर भूमि स्वामित्व में अथवा कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे पर होना आवश्यक है। उपायुक्त ने कहा है कि फलीय पौधों के लिए न्यूनतम एक एकड़ भूमि स्वामित्व में अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे पर होना जरूरी है। नर्सरी संचालक को बागवानी विभाग के बागवानी प्रशिक्षण संस्थान/उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी संस्थान अथवा राज्य कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय से कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से मिट्टी के मृदा जनित रोगजनकों से मुक्त होने संबंधी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। निरीक्षण के बाद जारी होगा पंजीकरण प्रमाण पत्र उपायुक्त ने कहा है कि नया लाइसेंस अथवा नवीनीकरण के आवेदन के बाद सक्षम प्राधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी के माध्यम से पौधशाला का निरीक्षण करवाएगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर लाइसेंस अथवा नवीनीकरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा। लाइसेंस प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने का आदेश आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। जारी की गई लाइसेंस पांच वर्ष के लिए वैध होगी तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर अगले पांच वर्ष के लिए नवीनीकृत की जा सकेगी। फलीय पौधों की गुणवत्ता एवं पहचान पर विशेष जोर उन्होंने कहा है कि फलीय पौधों के मामले में नर्सरी संचालकों को लाइसेंस में निर्धारित किस्मों एवं उपकिस्मों के अनुरूप ही पौधों का व्यवसाय एवं प्रवर्धन करना होगा। विक्रय किए जाने वाले प्रत्येक फलीय पौधे पर किस्म/उपकिस्म का नाम, आयु, स्रोत तथा मूलवृंत का विवरण दर्शाने वाला जलरोधक लेबल अथवा क्यूआर कोड लगाना आवश्यक होगा। पौध सामग्री अथवा फलीय पौधे वाले प्रत्येक पैकेज या पात्र पर भी संबंधित उपकिस्म की स्पष्ट पहचान उपलब्ध करवानी होगी। रिकॉर्ड और बिल रखना अनिवार्य उपायुक्त ने कहा है कि प्रत्येक नर्सरी स्वामी को पौधों एवं पौध सामग्री की खरीद-बिक्री का पूर्ण रिकॉर्ड रखना होगा और निरीक्षण के समय सक्षम प्राधिकारी अथवा निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। फलीय पौधों की नर्सरियों के लिए मूलवृंत एवं सांकुर शाखा के स्रोत सहित विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। प्रत्येक खरीदार को निर्धारित प्रपत्र में बिक्री रसीद जारी करनी होगी। इसके अतिरिक्त पौध संरक्षण उपायों तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए निर्धारित रजिस्टरों का भी रखरखाव करना होगा। अपील का भी प्रावधान उन्होंने बताया है कि लाइसेंस प्रदान करने अथवा नवीनीकरण से इनकार करने या लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द करने के आदेश से प्रभावित व्यक्ति 45 दिनों के भीतर निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन अपील कर सकता है। इसके लिए 1 हजार रुपये की अप्रतिदेय अपील फीस निर्धारित की गई है। उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना उपायुक्त ने कहा है कि अधिनियम अथवा नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिकृत अधिकारी को उसके कार्य के निर्वहन में बाधा डालने पर एक वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यदि बिल/बीजक में उल्लिखित किस्म के अनुरूप वास्तविक पौध सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, तो इसे भी अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निर्धारित दंड के साथ मुआवजे का भी प्रावधान है। किसान केवल प्रमाणित नर्सरियों से ही खरीदें पौध एवं पौधे उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि बागवानी पौधे एवं पौध सामग्री केवल लाइसेंस प्राप्त नर्सरियों से ही खरीदें। पौधे खरीदते समय किस्म, उपकिस्म, आयु, स्रोत, मूलवृंत तथा लेबल/क्यूआर कोड की जानकारी 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    user_दादरी निर्भीक दर्पण
    दादरी निर्भीक दर्पण
    दादरी, चरखी दादरी, हरियाणा•
    10 hrs ago
  • 27 August 2026 Haryana News: Haryana Ki Taja Khabar Mukhya Samachar Haryana Daily News
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    27 August 2026 Haryana News: Haryana Ki Taja Khabar Mukhya Samachar Haryana Daily News
    user_PPT News
    PPT News
    रिपोर्टर दादरी, चरखी दादरी, हरियाणा•
    11 hrs ago
  • छह साल के बच्चे ने हिला दिया, सिस्टम को एसपी से भीड़ गया
    1
    छह साल के बच्चे ने हिला दिया, सिस्टम को एसपी से भीड़ गया
    user_FojiNews24
    FojiNews24
    Voice of people भिवानी, भिवानी, हरियाणा•
    1 hr ago
  • #HPSC पीड़ितों के समर्थन और शिक्षा व रोजगार बचाने के लिए संघर्ष का बजेगा 30अगस्त को रोहतक में बिगुल #श्याम पाल रोहिल्ला प्रदेश सचिव ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा #HPSC पीड़ितों के समर्थन और शिक्षा व रोजगार बचाने के लिए संघर्ष का बजेगा 30अगस्त को रोहतक में बिगुल #श्याम पाल रोहिल्ला प्रदेश सचिव ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा
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    user_BED PARKASH DHAKAD HAI HARYANA
    BED PARKASH DHAKAD HAI HARYANA
    Media house भिवानी, भिवानी, हरियाणा•
    9 hrs ago
  • Post by Dainik news Haryana live
    1
    Post by Dainik news Haryana live
    user_Dainik news Haryana live
    Dainik news Haryana live
    Local News Reporter महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, हरियाणा•
    35 min ago
  • डीसी अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में दौंगली में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित डीसी अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में दौंगली में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित डीसी ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, युवाओं को नशे से दूर रहने और पौधारोपण का दिया संदेश एक ही छत के नीचे विभागों ने किया समस्याओं का त्वरित निस्तारण नांगल चौधरी, 26 अगस्त। हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को खंड नांगल चौधरी के गांव दौंगली स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार उपायुक्त अनुपमा अंजली ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर ग्रामीणों की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। कार्यक्रम से पहले उपायुक्त ने पौधारोपण किया व बच्चों को पौधे वितरित किए। साथ ही युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें और अपना मन खेल व पढ़ाई में लगाएं। उन्होंने ग्रामीणों को गांव के विकास के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। डीसी ने ग्रामीणों की व्यक्तिगत शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निवारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर सेवा विभाग द्वारा तीन पात्र लाभार्थियों को उपायुक्त के हाथों मौके पर ही स्वीकृति पत्र दिलवाए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मंच के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टाल लगाए तथा सरकार की योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया। इस मौके पर विशेषकर परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों का हेल्प डेस्क लगाकर मौके पर समाधान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया, नांगल चौधरी एसडीएम उदय सिंह, सीईओ जिला परिषद निर्मल नागर, नगराधीश डॉ मंगल सेन, डीएसपी भारत भूषण, डीडीपीओ अंकित चौहान, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा, नांगल चौधरी तहसीलदार निशा, बीडीपीओ ईशान शर्मा, गांव के सरपंच रामफल व गणमान्य लोग मौजूद थे।
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    डीसी अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में दौंगली में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित
डीसी अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में दौंगली में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित
डीसी ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, युवाओं को नशे से दूर रहने और पौधारोपण का दिया संदेश
एक ही छत के नीचे विभागों ने किया समस्याओं का त्वरित निस्तारण
नांगल चौधरी, 26 अगस्त। हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को खंड नांगल चौधरी के गांव दौंगली स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार उपायुक्त अनुपमा अंजली ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया। इस मौके पर ग्रामीणों की व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया।
कार्यक्रम से पहले उपायुक्त ने पौधारोपण किया व बच्चों को पौधे वितरित किए। साथ ही युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें और अपना मन खेल व पढ़ाई में लगाएं। उन्होंने ग्रामीणों को गांव के विकास के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया। डीसी ने ग्रामीणों की व्यक्तिगत शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निवारण के निर्देश दिए। 
इस अवसर पर सेवा विभाग द्वारा तीन पात्र लाभार्थियों को उपायुक्त के हाथों मौके पर ही स्वीकृति पत्र दिलवाए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मंच के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
रात्रि ठहराव कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों ने अपने स्टाल लगाए तथा सरकार की योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया। इस मौके पर विशेषकर परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों का हेल्प डेस्क लगाकर मौके पर समाधान किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त तरुण कुमार पावरिया, नांगल चौधरी एसडीएम उदय सिंह, सीईओ जिला परिषद निर्मल नागर, नगराधीश डॉ मंगल सेन, डीएसपी भारत भूषण, डीडीपीओ अंकित चौहान, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सावित्री बाई, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा, नांगल चौधरी तहसीलदार निशा, बीडीपीओ ईशान शर्मा, गांव के सरपंच रामफल व गणमान्य लोग मौजूद थे।
    user_दिनेश कुमार
    दिनेश कुमार
    Journalist महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, हरियाणा•
    4 hrs ago
  • रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सौगात, 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से मुफ्त यात्रा
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    रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सौगात, 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से मुफ्त यात्रा
    user_Bolti Awaaz news
    Bolti Awaaz news
    Local News Reporter नहर कॉलोनी, महेंद्रगढ़•
    4 hrs ago
  • #नेपाल में भयंकर बाढ़ #पांच मंजिला ईमारतो के ऊपर से गुजरी पानी की लहरे #नेपाल में भयंकर बाढ़ #पांच मंजिला ईमारतो के ऊपर से गुजरी पानी की लहरे
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    #नेपाल में भयंकर बाढ़ #पांच मंजिला ईमारतो के ऊपर से गुजरी पानी की लहरे 
#नेपाल में भयंकर बाढ़ #पांच मंजिला ईमारतो के ऊपर से गुजरी पानी की लहरे
    user_BED PARKASH DHAKAD HAI HARYANA
    BED PARKASH DHAKAD HAI HARYANA
    Media house भिवानी, भिवानी, हरियाणा•
    12 hrs ago
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