अमेठी: जिलाबदर आरोपी देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल अमेठी: जिलाबदर आरोपी देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना पुलिस की कार्रवाई, यूपी गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में हुई गिरफ्तारी। अमेठी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाबदर किए गए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पुलिस ने शनिवार को देवेन्द्र कुमार कौशल उर्फ राजन (33 वर्ष) निवासी पूरबगांव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक में मु.अ.सं. 122/2026 के तहत धारा 10, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि देवेन्द्र कुमार कौशल उर्फ राजन के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, बलवा, शस्त्र अधिनियम, एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 13 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है। यह गिरफ्तारी क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अजयेन्द्र पटेल, उपनिरीक्षक संतलाल भार्गव तथा पुलिस टीम द्वारा की गई।
अमेठी: जिलाबदर आरोपी देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल अमेठी: जिलाबदर आरोपी देवेन्द्र कौशल उर्फ राजन गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना पुलिस की कार्रवाई, यूपी गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में हुई गिरफ्तारी। अमेठी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिलाबदर किए गए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पुलिस ने शनिवार को देवेन्द्र कुमार कौशल उर्फ राजन (33 वर्ष) निवासी पूरबगांव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक में मु.अ.सं. 122/2026 के तहत धारा 10, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि देवेन्द्र कुमार कौशल उर्फ राजन के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, बलवा, शस्त्र अधिनियम, एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 13 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है। यह गिरफ्तारी क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अजयेन्द्र पटेल, उपनिरीक्षक संतलाल भार्गव तथा पुलिस टीम द्वारा की गई।
- ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ₹25,335 की कथित ठगी, पीड़ित ने सीओ मनोज मिश्रा से लगाई न्याय की गुहार ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ₹25,335 की कथित ठगी, पीड़ित ने सीओ मनोज मिश्रा से लगाई न्याय की गुहार1
- अमेठी तहसील में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं घिसट कर पहुंचे फरियादी अमेठी तहसील में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं, घिसटकर पहुंचे फरियादी अमेठी। तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था न होने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस अव्यवस्था की वजह से कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसी दौरान लोनियापुर निवासी दिव्यांग राममूरत गुप्ता घिसट-घिसटकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे और अपनी शिकायत अधिकारियों के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि उनके भाई द्वारा 1 अगस्त 2026 को उनके घर के ऊपर से केबल का तार निकाल दिया गया है। बारिश के मौसम में खुले तार के कारण करंट लगने का खतरा बना हुआ है, जिससे उनके परिवार की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। राममूरत गुप्ता ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी अमेठी पंकज कुमार मिश्रा को प्रार्थना पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उप जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। वहीं, तहसील परिसर में दिव्यांगों एवं बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न होने पर लोगों ने नाराजगी जताई और प्रशासन से मांग की कि संपूर्ण समाधान दिवस सहित अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।4
- व्यापारियों की समस्याएं सुन सरकार से समाधान का भरोसा दिलाया , 10 हजार पेंशन की मांग अमेठी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल शनिवार को अमेठी पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं और सरकार से शीघ्र समाधान कराने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले कंछल कस्बे में स्थित देवीपाटन मंदिर में दर्शन-पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद एक निजी होटल में व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला महामंत्री प्रभाकर उपाध्याय ने व्यापारियों की समस्याएं रखते हुए निराकरण की मांग किया। जिला उपाध्यक्ष देव चंद्र सिंह ने विद्युत विभाग से जुड़ी परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए उनके शीघ्र निस्तारण की मांग की। मुसाफिरखाना व्यापार मंडल अध्यक्ष बृजेश अग्रहरि ने अंगवस्त्र एवं भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर प्रांतीय अध्यक्ष का स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए बनवारी लाल कंछल ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य एवं मेडिकल बीमा, ट्रेनों में माल खरीदने जाने वाले व्यापारियों के लिए 10 सीटों का आरक्षण, कम ब्याज दर पर बैंक ऋण, व्यापारी पेंशन को तीन हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने तथा दुकानों के लिए एक करोड़ रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के सभी लाइसेंस आजीवन वैध किए जाएं। उन्होंने प्रांतीय सदस्यता अभियान को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ तो संगठन उसका पुरजोर विरोध करेगा। बैठक में जनपद के विभिन्न बाजारों के व्यापारी, पदाधिकारी एवं संगठन के सदस्य मौजूद रहे।2
- ऑपरेशन कन्विक्शन: 13 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना ऑपरेशन कन्विक्शन: 13 साल पुराने हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना अमेठी। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अमेठी पुलिस को 13 वर्ष पुराने हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी के चलते सुलतानपुर की एडीजे-04 अदालत ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास और कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी. के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना मुंशीगंज के वर्ष 2013 के हत्या के मामले में अदालत ने ओम प्रकाश पुत्र राजकुमार और राजकुमारी पत्नी ओमप्रकाश, निवासी टेरी, थाना मुंशीगंज को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों को धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये तथा धारा 201 आईपीसी में पांच वर्ष के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला 27 मार्च 2013 का है, जब वादिनी राजकुमारी की तहरीर पर उनके पति अयोध्या प्रसाद की हत्या कर शव नहर में फेंकने का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। वहीं, इसी मामले में नामजद गोमती और राहुल वर्मा को साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।1
- ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर ₹25,335 की कथित ठगी, पीड़ित ने सीओ मनोज मिश्रा से लगाई न्याय की गुहार अमेठी। जिले के ग्राम कोलवा, मजरे ठेंगहा निवासी सुरेश कनौजिया ने ऑनलाइन मोबाइल दुकान का सामान बुक कराने के नाम पर ₹25,335 की कथित ठगी का आरोप लगाते हुए सीओ अमेठी मनोज मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपकर एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित सुरेश कनौजिया ने बताया कि उसने व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल दुकान का सामान ऑनलाइन बुक किया था। विक्रेता के कहने पर उसने पूरी भुगतान राशि ₹25,335 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। भुगतान के बाद भी काफी समय बीत जाने के बावजूद सामान नहीं भेजा गया। जब उसने कई बार फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिससे वह विक्रेता से संपर्क भी नहीं कर पा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। उसने भुगतान संबंधी दस्तावेज, चैट और अन्य उपलब्ध साक्ष्य पुलिस को सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। सीओ अमेठी मनोज मिश्रा ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। यदि जांच में ऑनलाइन ठगी की पुष्टि होती है तो संबंधित आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साइबर टीम की मदद से मोबाइल नंबर, बैंक खाते एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कराई जाएगी।1
- Lucknow…… विभूतिखंड थाना क्षेत्र में स्थित होटल MVT के मालिक राकेश उपाध्याय ने युवती से किया दुराचार का प्रयास। नौकरी करने आई युवती को अपने कमरे में बुलाकर दिखाई अश्लील वीडियो और अश्लील हरकतें की। विरोध पर दबंग होटल मालिक राकेश उपाध्याय ने पीड़िता को दी धमकी। पीड़िता ने विभूतिखंड थाने में दी तहरीर। पीड़िता का आरोप पुलिस ने 24 घंटे बीतने के बाद भी नहीं दर्ज की FIR पीड़िता की मानें तो आरोपी राकेश उपाध्याय के रसूख के आगे नहीं हो रही उसकी कोई भी सुनवाई। आरोप कि राकेश उपाध्याय पीड़िता के भाई को एप्लीकेशन वापस लेने की लिए बना रहा दबाव और पिटवाने की दे रहा धमकी।1