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हथियार तस्करों को 5-5 साल की सजा, एक आरोपी पांव से विकलांग मुंगेर: अवैध हथियार तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय के न्यायालय ने सेशन वाद संख्या 158/2021 में सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों नामजद हथियार तस्करों को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनिल कुमार वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। मामले के अनुसार,
Kumar Mithun
हथियार तस्करों को 5-5 साल की सजा, एक आरोपी पांव से विकलांग मुंगेर: अवैध हथियार तस्करी के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय के न्यायालय ने सेशन वाद संख्या 158/2021 में सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों नामजद हथियार तस्करों को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनिल कुमार वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। मामले के अनुसार,
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