*कांग्रेस ने जारी किया मनरेगा को लेकर 45 दिन विरोध के* कांग्रेस का मनरेगा को लेकर कल गांधी प्रतिमा पर उपवास बदायूँ l प्रांतीय आव्हान पर पूर्व में तय कार्यक्रम अनुसार आज परशुराम चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं मनरेगा प्रभारी सुनीता सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुख्यवक्ता के रूप में प्रदेश कांग्रेस कॉर्डिनेटर ओमकार सिंह, प्रदेश निवर्तमान सचिव एआईसीसी सदस्य जितेंद्र कश्यप, शहर अध्यक्ष मुन्ना लाल सागर, पूर्व शहर अध्यक्ष असरार अहमद उपस्थित रहे इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में ओमकार सिंह, सुनीता सिंह ने सयुक्त रूप से उपस्थित पत्रकारों से कहा जैसा कि आप अवगत है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे वर्ष 2005 में यू०पी०ए० सरकार द्वारा लागू किया गया था, एक अधिकार-आधारित कानून है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की मांग करने का वैधानिक अधिकार देता है। कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। यही वैधानिक गारंटी मनरेगा की मूल और परिभाषित विशेषता है। इस अवसर पर जितेंद्र कश्यप, मुन्ना लाल सागर ने कहा मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की रीढ़ रहा है। यह प्रतिवर्ष 5-6 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराता है, मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करता है. ग्रामीण मजदूरी बढ़ाता है और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। इसकी मांग आधारित संरचना, सुनिश्चित मजदूरी और सीधे बैंक भुगतान की व्यवस्था से विशेष रूप से महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और वंचित समुदायों को लाभ हुआ है, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी कुल कार्यदिवसों का लगभग 60 प्रतिशत है। इस अवसर पर असरार अहमद, गौरव सिंह राठौर ने कहा नया VB-GRAM-G अधिनियम इस पूरे ढांचे से एक मौलिक विचलन है। यह काम की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है, निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के हाथों में करता है, ग्रामसभाओं और पंचायतों को कमजोर करता है तथा केन्द्र की मजदूरी अंशदान को लगभग 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर देता है, जिससे वित्तीय बोझ राज्यों और श्रमिकों पर डाल दिया जाता है। बजट-सीमित आवंटन, कृषि के चरम मौसम में कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानों का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार में कमी, मजदूरों के दमन और ग्रामीण संकट में वृद्धि का कारण बनेगा। इस अवसर पर सुनीता सिंह ने अग्रिम कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 10 जनवरी, 2026 जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी, 2026 शहर के रामलीला पार्क में स्थित गांधी प्रतिमा पर एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध, 12 जनवरी से 29 जनवरी, 2025 पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, 30 जनवरी, 2026 वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना, 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, 16 फरवरी से 25 फरवरी, 2026 क्षेत्रीय ए.आई.सी.सी. रैलियां आयोजित की जाएगी इस अवसर पर संचालन जिला कांग्रेस महासचिव आलोक सिंह ने किया इस अवसर पर मुख्यरूप से शहर उपाध्यक्ष जाहिद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष अकील अहमद शहर उपाध्यक्ष आएशा बी, शहर महासचिव रहीस, ब्लॉक अध्यक्ष जगत सोमपाल सिंह, श्याम सिंह, नरेश शर्मा, देवेन्द्र आदि कांग्रेसजन मौजूद रहे l
*कांग्रेस ने जारी किया मनरेगा को लेकर 45 दिन विरोध के* कांग्रेस का मनरेगा को लेकर कल गांधी प्रतिमा पर उपवास बदायूँ l प्रांतीय आव्हान पर पूर्व में तय कार्यक्रम अनुसार आज परशुराम चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं मनरेगा प्रभारी सुनीता सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें मुख्यवक्ता के रूप में प्रदेश कांग्रेस कॉर्डिनेटर ओमकार सिंह, प्रदेश निवर्तमान सचिव एआईसीसी सदस्य जितेंद्र कश्यप, शहर अध्यक्ष मुन्ना लाल सागर, पूर्व शहर अध्यक्ष असरार अहमद उपस्थित रहे इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में ओमकार सिंह, सुनीता सिंह ने सयुक्त रूप से उपस्थित पत्रकारों से कहा जैसा कि आप अवगत है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे वर्ष 2005 में यू०पी०ए० सरकार द्वारा लागू किया गया था, एक अधिकार-आधारित कानून है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की मांग करने का वैधानिक अधिकार देता है। कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। यही वैधानिक गारंटी मनरेगा की मूल और परिभाषित विशेषता है। इस अवसर पर जितेंद्र कश्यप, मुन्ना लाल सागर ने कहा मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा की रीढ़ रहा है। यह प्रतिवर्ष 5-6 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराता है, मजबूरी में होने वाले पलायन को कम करता है. ग्रामीण मजदूरी बढ़ाता है और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। इसकी मांग आधारित संरचना, सुनिश्चित मजदूरी और सीधे बैंक भुगतान की व्यवस्था से विशेष रूप से महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और वंचित समुदायों को लाभ हुआ है, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी कुल कार्यदिवसों का लगभग 60 प्रतिशत है। इस अवसर पर असरार अहमद, गौरव सिंह राठौर ने कहा नया VB-GRAM-G अधिनियम इस पूरे ढांचे से एक मौलिक विचलन है। यह काम की वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है, निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण केंद्र सरकार के हाथों में करता है, ग्रामसभाओं और पंचायतों को कमजोर करता है तथा केन्द्र की मजदूरी अंशदान को लगभग 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर देता है, जिससे वित्तीय बोझ राज्यों और श्रमिकों पर डाल दिया जाता है। बजट-सीमित आवंटन, कृषि के चरम मौसम में कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानों का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार में कमी, मजदूरों के दमन और ग्रामीण संकट में वृद्धि का कारण बनेगा। इस अवसर पर सुनीता सिंह ने अग्रिम कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि 10 जनवरी, 2026 जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी, 2026 शहर के रामलीला पार्क में स्थित गांधी प्रतिमा पर एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध, 12 जनवरी से 29 जनवरी, 2025 पंचायत स्तर पर जनसंपर्क, 30 जनवरी, 2026 वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना, 31 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना, 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव, 16 फरवरी से 25 फरवरी, 2026 क्षेत्रीय ए.आई.सी.सी. रैलियां आयोजित की जाएगी इस अवसर पर संचालन जिला कांग्रेस महासचिव आलोक सिंह ने किया इस अवसर पर मुख्यरूप से शहर उपाध्यक्ष जाहिद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष अकील अहमद शहर उपाध्यक्ष आएशा बी, शहर महासचिव रहीस, ब्लॉक अध्यक्ष जगत सोमपाल सिंह, श्याम सिंह, नरेश शर्मा, देवेन्द्र आदि कांग्रेसजन मौजूद रहे l
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- Post by Furkankhan1
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- मेरठ में जो घटना घटित हुई है वह बहुत ही हृदय को झकझोर देने वाली है अब सब राजनीतिक दल इस होड में है कि हम सबसे पहले पीड़ित के पास पहुंचे.1
- Post by Arvind yadav samajsevi1