नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उस याचिका पर दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियो से जवाब मांगा है, जिसमे राष्ट्रीय राजधानी की सड़को पर सैकड़ो 10 से 15 साल पुरानी डीजल-पेट्रोल की गाड़ियो के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। स्टेट डेवलपमेट कमिटी, शाहदरा के चेयरमैन और विधायक जितेद्र महाजन ने मामले मे याचिका दायर की। उन्होने ट्रिब्यूनल से कहा कि वह अपनी पुरानी सरकारी गाड़ियो द्वारा नियमों के गैर-अनुपालन से जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मौजूदा अर्जी दायर कर रहे है, जिनसे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। उन्होने ट्रिब्यूनल को को दि दिल्ली सरकार रकी ऐसी 107 पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियो की लिस्ट सौपी, जो 10 से 15 साल पुरानी है, फिर भी सड़क परचल रही है। उन्होने दावा किया कि सूची में केवल 107 गाड़ियो का जिक्र है जबकि दिल्ली की सड़को पर ऐसी लगभग 3000 गाड़ियां चल रही है। उनका कहना है कि इनमे तमाम गाड़िया ऐसी है जिनके पास PUC तक नही है और कुछ गाड़ियो के इश्योरेस तक नही है। विधायक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर NGT के सामने पेश हुई। ग्रैप लागू होने का जिक्र करते हुए उन्होने ट्रिब्यूनल से कहा कि पुरानी गाड़ियो के सबंध मे सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशो को लागू करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेट के हेड या कमिश्नर की है। तर्क दिया कि जिन अधिकारियो पर ग्रैप लागू करने की जिम्मेदारी है, वे खुद आदेशो का उल्लंघन कर रहे है। मामले मे अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उस याचिका पर दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियो से जवाब मांगा है, जिसमे राष्ट्रीय राजधानी की सड़को पर सैकड़ो 10 से 15 साल पुरानी डीजल-पेट्रोल की गाड़ियो के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। स्टेट डेवलपमेट कमिटी, शाहदरा के चेयरमैन और विधायक जितेद्र महाजन ने मामले मे याचिका दायर की। उन्होने ट्रिब्यूनल से कहा कि वह अपनी पुरानी सरकारी गाड़ियो द्वारा नियमों के गैर-अनुपालन से जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मौजूदा अर्जी दायर कर रहे है, जिनसे बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। उन्होने ट्रिब्यूनल को को दि दिल्ली सरकार रकी ऐसी 107 पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियो की लिस्ट सौपी, जो 10 से 15 साल पुरानी है, फिर भी सड़क परचल रही है। उन्होने दावा किया कि सूची में केवल 107 गाड़ियो का जिक्र है जबकि दिल्ली की सड़को पर ऐसी लगभग 3000 गाड़ियां चल रही है। उनका कहना है कि इनमे तमाम गाड़िया ऐसी है जिनके पास PUC तक नही है और कुछ गाड़ियो के इश्योरेस तक नही है। विधायक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर NGT के सामने पेश हुई। ग्रैप लागू होने का जिक्र करते हुए उन्होने ट्रिब्यूनल से कहा कि पुरानी गाड़ियो के सबंध मे सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेशो को लागू करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेट के हेड या कमिश्नर की है। तर्क दिया कि जिन अधिकारियो पर ग्रैप लागू करने की जिम्मेदारी है, वे खुद आदेशो का उल्लंघन कर रहे है। मामले मे अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
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