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नगर निगम की ओर से किसी भी मकान के मानकों की यदि सही ढंग से जांच की जाए, तो आधे से भी ज़्यादा मकान मानकहीन पाए जाएँगे। यह स्थिति मौजूदा निर्माण मानकों के अनुपालन पर सवाल खड़े करती है।
Susheel Kumar
नगर निगम की ओर से किसी भी मकान के मानकों की यदि सही ढंग से जांच की जाए, तो आधे से भी ज़्यादा मकान मानकहीन पाए जाएँगे। यह स्थिति मौजूदा निर्माण मानकों के अनुपालन पर सवाल खड़े करती है।
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- प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने के सामने स्थित बाल सुधार गृह के बाहर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा इस आरोप के बाद शुरू हुआ कि सुधार गृह के भीतर एक किशोर की पिटाई की गई है। इस घटना से नाराज़ शिकायतकर्ता वकील खुल्दाबाद थाने में जमा हो गए और तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। किशोर के साथ हुई कथित पिटाई से गुस्साए वकीलों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया।1
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- प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने के सामने स्थित बाल सुधार गृह का मामला गरमा गया है, जहां 20 जून 2026 को परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बच्चे को कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद रिहा नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट की गई। माता-पिता का कहना है कि जमानत आदेश की प्रति जमा करने के बाद भी प्रशासन ने बच्चे को छोड़ने में देरी की, और इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बच्चे की पिटाई की। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान पाए जाने से परिजन अत्यधिक आक्रोशित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला अदालत के कई अधिवक्ता बाल सुधार गृह पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वकीलों ने थाने के सामने नारेबाजी करते हुए दोषी कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करने और बाल सुधार गृह प्रभारी को निलंबित करने की मांग की। यह हंगामा लगभग एक घंटे तक चलता रहा। मौके पर पहुंचे एसीपी खुल्दाबाद ने अधिवक्ताओं और परिजनों को समझाकर शांत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, क्योंकि जमानत के बाद मारपीट का आरोप बेहद गंभीर है। एसीपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और जमानत आदेश के तहत उसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जिला स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किशोर न्याय अधिनियम के तहत, जमानत मिलने के बाद नाबालिग को तुरंत रिहा करना अनिवार्य है, और किसी भी प्रकार की हिंसा या मानसिक प्रताड़ना एक दंडनीय अपराध है।1
- आम के सीजन के दौरान प्रतिदिन लाखों रुपये की कमाई हो रही है।1