धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी एसटी एक्ट धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली-गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी एसटी एक्ट धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली-गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, गाली-गलौज व एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर बीट गार्ड, निवासी नरसिंहपुर ने दिनांक 14.05.2026 को थाना राजपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19.01.2023 को आरोपी संतोष सोनी पिता मुनेश्वर सोनी, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने अजय कुमार तिवारी से क्रय किया हुआ पुराना वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG-15-UD-1510 को प्रार्थी को 4,25,000/- रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें से 2,04,000/- रुपये नगद लेकर शेष 2,21,000/- रुपये के एवज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को टालमटोल करता रहा। दिनांक 12.05.2026 को जब प्रार्थी पैसे की मांग करने अपने साथी के साथ नवकी राजपुर मेन रोड स्थित संतोष सोनी के दुकान पहुंचा, तो आरोपी ने प्रार्थी को जाति सूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा भागो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते"। प्रकरण में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद कर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार चल रहा था।मुखबीर की सूचना पर आरोपी के अम्बिकापुर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। 31.07.2026 को रात्रि 20:40 बजे थाना राजपुर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष सोनी को अम्बिकापुर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी इसी प्रकार सामान देने के बहाने लोगों से रुपये लेकर पूरा सामान नहीं देता और बिना राशि वाले खाते का चेक थमा देता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई लाख रुपये के धोखाधड़ी के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं तथा माननीय न्यायालय बलरामपुर से वारंट भी जारी है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 14.08.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी एसटी एक्ट धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली-गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी एसटी एक्ट धोखाधड़ी, जाति सूचक गाली-गलौज और एससी/एसटी एक्ट के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. कुसमी के मार्गदर्शन में थाना राजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी, गाली-गलौज व एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश प्रसाद, लकड़ा वन परिक्षेत्र राजपुर बीट गार्ड, निवासी नरसिंहपुर ने दिनांक 14.05.2026 को थाना राजपुर में
लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19.01.2023 को आरोपी संतोष सोनी पिता मुनेश्वर सोनी, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवकी (सरनापारा), थाना राजपुर ने अजय कुमार तिवारी से क्रय किया हुआ पुराना वाहन स्कॉर्पियो क्रमांक CG-15-UD-1510 को प्रार्थी को 4,25,000/- रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसमें से 2,04,000/- रुपये नगद लेकर शेष 2,21,000/- रुपये के एवज में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी लगातार प्रार्थी को टालमटोल करता रहा। दिनांक 12.05.2026 को जब प्रार्थी पैसे
की मांग करने अपने साथी के साथ नवकी राजपुर मेन रोड स्थित संतोष सोनी के दुकान पहुंचा, तो आरोपी ने प्रार्थी को जाति सूचक गालियां दीं और धमकाते हुए कहा भागो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते"। प्रकरण में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 118/2026 धारा 296 बी.एन.एस. एवं 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी घटना के बाद से अपना मोबाइल बंद कर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर फरार चल रहा था।मुखबीर की सूचना पर आरोपी के अम्बिकापुर क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। 31.07.2026 को रात्रि 20:40 बजे थाना राजपुर
पुलिस द्वारा घेराबंदी कर आरोपी संतोष सोनी को अम्बिकापुर से गिरफ्तार किया गया। विवेचना में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि आरोपी इसी प्रकार सामान देने के बहाने लोगों से रुपये लेकर पूरा सामान नहीं देता और बिना राशि वाले खाते का चेक थमा देता है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी कई लाख रुपये के धोखाधड़ी के प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं तथा माननीय न्यायालय बलरामपुर से वारंट भी जारी है। विवेचना पूर्ण करने हेतु समय की आवश्यकता को देखते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिनांक 14.08.2026 तक का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।
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- महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन,जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रेसवार्ता महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन,जिलाध्यक्ष के द्वारा प्रेसवार्ता गरियाबंद।महंगी बिजली,बढ़े हुए बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है।इसी कड़ी में 1 अगस्त को जिला मुख्यालय गरियाबंद में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखचंद बेसरा पत्रकारवार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा और कांग्रेस की मांगों को विस्तार से चर्चा किये।इस प्रेसवार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय महंगी बिजली,बढ़े हुए बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर जैसी जनविरोधी नीतियों के माध्यम से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है।वही जिलाध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने कि प्रदेश के लाखों उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान हैं तथा स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद मनमानी बिलिंग, पारदर्शिता के अभाव और उपभोक्ताओं के आर्थिक शोषण की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इन सब के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा।उक्त आंदोलन के दौरान कांग्रेस तीन प्रमुख मांगें उठाएगी जिसमें बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए,स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया वापस ली जाए तथा पूर्व में लागू 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को पुनः शुरू किया जाए। आंदोलन के दूसरे चरण में 2 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ,गांव,वार्ड और पंचायत स्तर पर घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से फॉर्म भरवाएंगे। साथ ही बिजली बिलों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि और स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं पर लोगों से संवाद करेंगे।इस अभियान की फोटो और वीडियोग्राफी कर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी साझा की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन जनता के हितों की रक्षा और बिजली उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा।2
- फरसगांव: बड़ेडोंगर में सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक, फरसगांव ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन फरसगांव विकासखंड के बड़ेडोंगर स्थित सामुदायिक भवन में सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक एकता और पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों पर चर्चा की गई। इस दौरान फरसगांव ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए लोकनाथ निषाद को ब्लॉक अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गईं। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया।1
- लगातार बारिश से कोण्डागांव में बिगड़े हालात, नदी-नाले उफान पर, कलेक्टर ने संभाली कमान, राहत बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट कोण्डागांव जिले में पिछले तीन दिनो ं से हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं, कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और पुल-पुलियों पर पानी का तेज बहाव होने से कई मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ है। बम्हनी बयानार मार्ग पर चमई गांव के पास सड़क कट जान े से यातायात बंद हो गया है, वहीं मुंगवाल केजंग-आदमार-मर्दापाल मार्ग की पुलिया भी तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हुई है।1
- पुलिस ने "कथित पत्रकार" संतोष सोनी को अंबिकापुर से किया गिरफ्तार एट्रोसिटी एक्ट सहित राजपुर न्यायालय में चेक बाउंस का दर्जनों प्रकरण चल रहा हैं राजपुर :-बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम नवकी सरनापारा निवासी "कथित पत्रकार" So-called journalist) संतोष सोनी के ख़िलाफ़ पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी संतोष सोनी फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देश एवं एसडीओपी आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन पर पुलिस ने आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ग्राम महुडांड़ बासेन वतर्मान में राजपुर बीट के नरसिंहपुर में वन रक्षक के पद पर पदस्थ राकेश प्रसाद लकड़ा पिता दलगंजन लकड़ा (42) ने राजपुर थाना पहुंचकर 14 मई 2016 को केस दर्ज कराया था कि वर्ष 2023 में राजपुर सरनापारा निवासी आरोपी संतोष सोनी ने स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 सीडब्ल्यू 1510 को खरीदने के लिए 4,25,000 (चार लाख पच्चीस हजार) रुपए में सौदा किया था। स्कॉर्पियो सौदा अमृत प्रताप सिंह के समक्ष सादे कागज में लिखापढ़ी किया गया था। आरोपी संतोष सोनी ने 2,00,000 रुपए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिलाया था तथा शेष राशि के रूप में 2,21,000 रुपए का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता क्रमांक 791601010000007 चेक क्रमांक 33000891 दिया था। करीब 3 माह बीत जाने के बाद जब चेक की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व प्रार्थी ने आरोपी संतोष सोनी को फोन कर बताया था कि चेक बैंक में लगाने जा रहा हूं, तब आरोपी संतोष सोनी ने कहा कि उसके खाते में पैसा नहीं है तथा चेक बाउंस न करवाने की बात कहते हुए जल्द पैसा वापस करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद लगातार संपर्क करने पर वह बार-बार टालमटोल करता रहा और कहता रहा कि आपके घर निर्माण हेतु उसी कीमत का सामान दिलवा दूंगा। प्रार्थी ने आरोपी संतोष सोनी से लगातार सम्पर्क करने की कोशिश किया। प्रार्थी ने करीब 15 दिन पूर्व तक आरोपी संतोष सोनी के मोबाइल नंबर 7067769050 पर लगातार संपर्क करने पर भी वह केवल सामान देने का आश्वासन देता रहा। इसी बीच प्रार्थी ने राजपुर पेट्रोल पंप के बगल में स्थित दुकान में 12 मई 2026 को पैसे के संबंध में विजय तिर्की के साथ पैसा मांगने गया था, जहां संतोष सोनी ने प्रार्थी को जातिगत गाली-गलौज करते हुए बोला भागो यहां से पैसा नहीं दूंगा, पैसा देने से साफ इनकार कर दिया बोला जहां जाना है जाओ देख लूंगा कहकर भगा दिया था। पुलिस ने "कथित पत्रकार" So-called journalist) आरोपी संतोष सोनी के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट (SC/ST ACT के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी संतोष सोनी फरार हो गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी संतोष सोनी ने 18 मई 2026 को न्यायालय विशेष सत्र (एट्रोसिटी एक्ट) न्यायाधीश बलरामपुर-रामानुजगंज में जमानत के लिए लगाया था न्यायालय ने जमानत ख़ारिज किया था। आरोपी के गिरफ्तारी के दौरान एएसआई प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक राजेंद्र ध्रुव, आरक्षक अजय शुक्ला, महिला आरक्षक प्रफुल्ला, साइबर सेल से आकाश तिवारी, विजय पैकरा, पंकज शर्मा आदि सक्रिय से लगे हुए थे। आरोपी पर अन्य जिलों के न्यायालयों में चल रहा चेक बाउंस का मामला पुलिस ने बताया कि संतोष सोनी ने बलरामपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, सूरजपुर जिले में कई लोगों को चेक देकर करोड़ों रुपए का ठगी किया है। संतोष सोनी के खिलाफ चेक बाउंस के राजपुर न्यायालय में करीब 14 प्रकरण 80 लाख 56 हज़ार रुपए का चल रहा है। इसके अलावा अन्य न्यायालयों में दर्जनों प्रकरण चल रहा हैं। इससे पहले भी चेक बाउंस के मामले में बलरामपुर पुलिस ने संतोष सोनी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था। आरोपी संतोष सोनी का निकला गिरफ्तारी वारंट आरोपी संतोष सोनी का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलरामपुर से दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट निकला था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।2