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*करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर* *वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत* *नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को* *संपतिकर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट* *करदाता बकाया राजस्व जमा कर शहर हित में करे सहयोग* इंदौर दिनांक 09 मार्च 2026। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि शासन निर्देशानुसार *दिनांक 14 मार्च 2026* को इंदौर के समस्त 22 झोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय व निगम मुख्यालय पर *नेशनल लोक अदालत* आयोजित की जा रही है। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव* ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर *दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार नेशनल लोक अदालत* में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें *संपति* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, *संपति कर* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट *संपति कर* के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल* ने दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर जमा करावे तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित लोक अदालत 14 मार्च 2026 को करदाताओं की सुविधा के लिए सभी 01 से 22 झोनल कार्यालय / रजिस्ट्रार कार्यालय एवं निगम मुख्यालय स्थित राजस्व विभाग में राजस्व राशि संग्रहण हेतु विशेष प्रबंध करने के लिये निर्देशित किया गया, जिनमें करदाताओं / जनता की सुविधा के लिए सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छुट की जानकारी एवं देयक राशि के बिल उपलब्ध कराने, करदाताओं / जनता की सुविधा के लिये पेयजल की व्यवस्था कराने. वृद्धजनों/महिलाओं के लिये विशेष काउण्टर एवं बैंठक व्यवस्था कराने, सोशल मिडिया के माध्यम से लोक अदालत का व्यापाक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया कि यह वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत होने से अधिभार की छूट प्राप्त कर राजस्व राशि जमा कराने हेतु सभी 01 से 22 झोनों के प्र. सहा. राजस्व अधिकारीयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत् वसूली अमले को अधिभार में छूट के बिल जारी कर करदाताओं को उपलब्ध कराने तथा बड़े बकायादारों से सम्पर्क करने तथा झोन क्षेत्र/वार्ड क्षेत्र में लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे की उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व राशि का संग्रहण निगम कोष में प्राप्त हो सके। *करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर* *वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत* *नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को* *संपतिकर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट* *करदाता बकाया राजस्व जमा कर शहर हित में करे सहयोग* इंदौर दिनांक 09 मार्च 2026। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि शासन निर्देशानुसार *दिनांक 14 मार्च 2026* को इंदौर के समस्त 22 झोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय व निगम मुख्यालय पर *नेशनल लोक अदालत* आयोजित की जा रही है। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव* ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर *दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार नेशनल लोक अदालत* में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें *संपति* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, *संपति कर* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट *संपति कर* के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल* ने दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर जमा करावे तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित लोक अदालत 14 मार्च 2026 को करदाताओं की सुविधा के लिए सभी 01 से 22 झोनल कार्यालय / रजिस्ट्रार कार्यालय एवं निगम मुख्यालय स्थित राजस्व विभाग में राजस्व राशि संग्रहण हेतु विशेष प्रबंध करने के लिये निर्देशित किया गया, जिनमें करदाताओं / जनता की सुविधा के लिए सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छुट की जानकारी एवं देयक राशि के बिल उपलब्ध कराने, करदाताओं / जनता की सुविधा के लिये पेयजल की व्यवस्था कराने. वृद्धजनों/महिलाओं के लिये विशेष काउण्टर एवं बैंठक व्यवस्था कराने, सोशल मिडिया के माध्यम से लोक अदालत का व्यापाक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया कि यह वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत होने से अधिभार की छूट प्राप्त कर राजस्व राशि जमा कराने हेतु सभी 01 से 22 झोनों के प्र. सहा. राजस्व अधिकारीयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत् वसूली अमले को अधिभार में छूट के बिल जारी कर करदाताओं को उपलब्ध कराने तथा बड़े बकायादारों से सम्पर्क करने तथा झोन क्षेत्र/वार्ड क्षेत्र में लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे की उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व राशि का संग्रहण निगम कोष में प्राप्त हो सके।

5 hrs ago
user_Mohan yadav
Mohan yadav
Indore, Madhya Pradesh•
5 hrs ago

*करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर* *वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत* *नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को* *संपतिकर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट* *करदाता बकाया राजस्व जमा कर शहर हित में करे सहयोग* इंदौर दिनांक 09 मार्च 2026। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि शासन निर्देशानुसार *दिनांक 14 मार्च 2026* को इंदौर के समस्त 22 झोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय व निगम मुख्यालय पर *नेशनल लोक अदालत* आयोजित की जा रही है। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव* ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर *दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार नेशनल लोक अदालत* में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें *संपति* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, *संपति कर* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट *संपति कर* के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल* ने दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर जमा करावे तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित लोक अदालत 14 मार्च 2026 को करदाताओं की सुविधा के लिए सभी 01 से 22 झोनल कार्यालय / रजिस्ट्रार कार्यालय एवं निगम मुख्यालय स्थित राजस्व विभाग में राजस्व राशि संग्रहण हेतु विशेष प्रबंध करने के लिये निर्देशित किया गया, जिनमें करदाताओं / जनता की सुविधा के लिए सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छुट की जानकारी एवं देयक राशि के बिल उपलब्ध कराने, करदाताओं / जनता की सुविधा के लिये पेयजल की व्यवस्था कराने. वृद्धजनों/महिलाओं के लिये विशेष काउण्टर एवं बैंठक व्यवस्था कराने, सोशल मिडिया के माध्यम से लोक अदालत का व्यापाक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया कि यह वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत होने से अधिभार की छूट प्राप्त कर राजस्व राशि जमा कराने हेतु सभी 01 से 22 झोनों के प्र. सहा. राजस्व अधिकारीयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत् वसूली अमले को अधिभार में छूट के बिल जारी कर करदाताओं को उपलब्ध कराने तथा बड़े बकायादारों से सम्पर्क करने तथा झोन क्षेत्र/वार्ड क्षेत्र में लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे की उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व राशि का संग्रहण निगम कोष में प्राप्त हो सके। *करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर* *वर्ष 2026 की पहली लोक अदालत* *नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को* *संपतिकर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट* *करदाता बकाया राजस्व जमा कर शहर हित में करे सहयोग* इंदौर दिनांक 09 मार्च 2026। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि शासन निर्देशानुसार *दिनांक 14 मार्च 2026* को इंदौर के समस्त 22 झोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय व निगम मुख्यालय पर *नेशनल लोक अदालत* आयोजित की जा रही है। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव* ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन निर्देशानुसार निगम के समस्त झोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय पर *दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार नेशनल लोक अदालत* में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्ताे पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें *संपति* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, *संपति कर* के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट *संपति कर* के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी। इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। *महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल* ने दिनांक 14 मार्च 2026 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर जमा करावे तथा अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल एवं राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित लोक अदालत 14 मार्च 2026 को करदाताओं की सुविधा के लिए सभी 01 से 22 झोनल कार्यालय / रजिस्ट्रार कार्यालय एवं निगम मुख्यालय स्थित राजस्व विभाग में राजस्व राशि संग्रहण हेतु विशेष प्रबंध करने के लिये निर्देशित किया गया, जिनमें करदाताओं / जनता की सुविधा के लिए सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छुट की जानकारी एवं देयक राशि के बिल उपलब्ध कराने, करदाताओं / जनता की सुविधा के लिये पेयजल की व्यवस्था कराने. वृद्धजनों/महिलाओं के लिये विशेष काउण्टर एवं बैंठक व्यवस्था कराने, सोशल मिडिया के माध्यम से लोक अदालत का व्यापाक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने बताया कि 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    Amin sisgar
    Indore, Madhya Pradesh•
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    Post by Vishal Jadhav
    user_Vishal Jadhav
    Vishal Jadhav
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    इंदौर: बंगाली चौराहे के पास खड़ी बस में लगी भीषण आग, दमकल ने पाया काबू
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    user_Deepak gehlot
    Deepak gehlot
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    3 hrs ago
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    user_CK NEWS
    CK NEWS
    पत्रकार Indore, Madhya Pradesh•
    4 hrs ago
  • Post by Vishal Jadhav
    1
    Post by Vishal Jadhav
    user_Vishal Jadhav
    Vishal Jadhav
    पत्रकार NCR समाचार इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•
    3 hrs ago
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