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पत्रकार प्रभाकर मिश्रा की खास रिपोर्ट जिला श्रावस्ती
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- मा.हाईकोर्ट केआदेश(डायरेक्शन )को नहीं मानते तहसीलदार( न्यायिक) - गोण्डा-ग्राम सालपुर सेमरा निवासी अरूणकुमार ने बताया कि हमारे चक के बगल गाटा सं.542 चकमार्ग के रूप में स्थित है।जिसको ग्राम के मलखान पुत्र तिलक राम व मालिक राम पुत्र बैज्जू ने पक्का मकान बनवाकर चकमार्ग पर अतिक्रमण कर लिया। के विरुद्ध चकमार्ग गाटा संख्या 542 /0.032 हेक्टर स्थित ग्राम सालपुर सेमरा परगना तहसील गोंडा तहसीलदार न्यायिक गोंडा सदर के यहां 67(1) / 115C की कार्यवाही का मुकदमा विचाराधीन है । जिसमें हाईकोर्ट का डायरेक्शन (Direction)लगा हैं। डायरेक्शन की अवधि समाप्त हुए डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी तहसीलदार न्यायिक द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश नहीं किया गया। तथा अवैध कब्जेदारो से अनुचित लाभ लेकर विवादित गाटा संख्या 542 पर अवैध निर्माण नहीं हटवाया गया। जिसमें ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल संदीप वर्मा की भी संलिप्तता है। जिसमें ग्राम प्रधान मुन्नालाल तिवारी द्वारा खङंजा निर्माण कराया जा रहा है। मा. हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन जानबूझकर तहसील न्यायिक व सम्बंधित हल्का लेखपाल संदीप वर्मा आदि मिलकर कर रहे हैं। रिपोर्टर अजीत यादव4
- Post by Sadaf khatoon1