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*रावतभाटा उपखंड क्षेत्र में भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।* *रावतभाटा।* हिन्दू धर्म में रक्षाबंधन व राखी के त्योहार का बड़ा महत्व है। यह पर्व 9 अगस्त को विभिन्न मूहूर्त के साथ मनाया गया। बहनों द्बारा भाईयों को रक्षासूत्र बांधकर आरती उतार कर लम्बी उम्र की कामना की गई। भाईयों ने बहनों को उपहार देकर बड़ी बहनों से आशीर्वाद लिया व छोटी बहनों को आशीर्वाद दिया। भाईयों ने बहनों को रक्षा का वचन दिया।

on 9 August
user_Pawan Mehar
Pawan Mehar
Reporter Nagaur•
on 9 August
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*रावतभाटा उपखंड क्षेत्र में भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।* *रावतभाटा।* हिन्दू धर्म में रक्षाबंधन व राखी के त्योहार का बड़ा महत्व है। यह पर्व 9 अगस्त को विभिन्न मूहूर्त के साथ मनाया गया। बहनों द्बारा भाईयों को रक्षासूत्र बांधकर आरती उतार कर लम्बी उम्र की कामना की गई। भाईयों ने बहनों को उपहार देकर बड़ी बहनों से आशीर्वाद लिया व छोटी बहनों को आशीर्वाद दिया। भाईयों ने बहनों को रक्षा का वचन दिया।

More news from Nagaur and nearby areas
  • Post by रमेश सिंह
    1
    Post by रमेश सिंह
    user_रमेश सिंह
    रमेश सिंह
    Journalist Nagaur•
    3 hrs ago
  • Ajmer news Ajmer news
    2
    Ajmer news Ajmer news
    user_Harish
    Harish
    Teacher Ajmer•
    3 hrs ago
  • is my insta ID is my video viral please support all India country
    1
    is my insta ID is my video viral please support all India country
    user_Shahid Singer
    Shahid Singer
    Ajmer•
    11 hrs ago
  • jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मान् भजनलाल जी शर्मा की रैली में मेड़ता आ रहे, ग्रामीणों को नागौर में पुलिस ने रोका, वहीं ग्रामीणों ने किसान एकता जिंदाबाद के जमकर नारे लगाये।
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    jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मान् भजनलाल जी शर्मा की रैली में मेड़ता आ रहे, ग्रामीणों को नागौर में पुलिस ने रोका, वहीं ग्रामीणों ने किसान एकता जिंदाबाद के जमकर नारे लगाये।
    user_जनता की आवाज
    जनता की आवाज
    News Anchor Jodhpur•
    31 min ago
  • हाल ही में राजस्थान के जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने सड़क चौड़ीकरण के लिए एक शिव मंदिर को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेजा था, जिसमें भगवान शिव को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया था, जिस पर सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने पर संबंधित JDA अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। इस नोटिस में मंदिर की दीवार सड़क की सीमा में आने की बात कही गई थी, लेकिन भगवान शिव के नाम से नोटिस जारी करने के तरीके पर विवाद हो गया।
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    हाल ही में राजस्थान के जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने सड़क चौड़ीकरण के लिए एक शिव मंदिर को अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेजा था, जिसमें भगवान शिव को 7 दिन में जवाब देने को कहा गया था, जिस पर सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने पर संबंधित JDA अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। इस नोटिस में मंदिर की दीवार सड़क की सीमा में आने की बात कही गई थी, लेकिन भगवान शिव के नाम से नोटिस जारी करने के तरीके पर विवाद हो गया।
    user_रागिनी शर्मा
    रागिनी शर्मा
    Student Jaipur•
    6 hrs ago
  • yah Suraj gaon bherunath Mandir
    4
    yah Suraj gaon bherunath Mandir
    user_Mahendra Singh Rawat
    Mahendra Singh Rawat
    Taxi Driver Bhilwara•
    14 hrs ago
  • न्यायालय का बड़ा फैसला: कृषि भूमि के दो बेचाननामा रद्द, नामांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल बाली ।पाली (जमाल खान)। समीपवर्ती बाली में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कृषि भूमि से जुड़े दो बेचाननामों को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने साथ ही निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी से पाबंद किया है। अधिवक्ता भरत जे. राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली जिले के बाली उपखंड के ग्राम दादाई स्थित राजस्व खातेदारी कृषि भूमि के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। प्रकरण में दीपा की मृत्यु के बाद नामांतरण संख्या 872 के तहत उनके वारिसान—ओटाराम व अन्य—के नाम भूमि दर्ज की गई थी। इसके पश्चात ओटाराम ने उक्त भूमि का बेचान करण कुमार के पक्ष में किया, और बाद में करण कुमार ने वही भूमि पुनः ओटाराम की पुत्रवधू अंशी देवी के नाम बेचान कर दी। न्यायालय ने इन दोनों बेचाननामों को विधि विरुद्ध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निरस्तीकरण की सूचना उप पंजीयक बाली एवं देसूरी न्यायालय के माध्यम से संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को भिजवाई गई है। न्यायाधीश ने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि दोनों निरस्त दस्तावेजों पर लाल स्याही से स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए, जिससे यह दर्ज रहे कि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए स्वर्गीय भूरिया के वारिसान की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने का आदेश दिया है। प्रकरण में नामांतरण दर्ज करने में राजस्व विभाग की कथित जल्दबाजी और कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं, जिसके चलते न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले में संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध उपखंड एवं जिला स्तरीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह भविष्य में तय होगा।
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    न्यायालय का बड़ा फैसला: कृषि भूमि के दो बेचाननामा रद्द, नामांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल
बाली ।पाली (जमाल खान)।
समीपवर्ती बाली में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कृषि भूमि से जुड़े दो बेचाननामों को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने साथ ही निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी से पाबंद किया है।
अधिवक्ता भरत जे. राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली जिले के बाली उपखंड के ग्राम दादाई स्थित राजस्व खातेदारी कृषि भूमि के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। प्रकरण में दीपा की मृत्यु के बाद नामांतरण संख्या 872 के तहत उनके वारिसान—ओटाराम व अन्य—के नाम भूमि दर्ज की गई थी। इसके पश्चात ओटाराम ने उक्त भूमि का बेचान करण कुमार के पक्ष में किया, और बाद में करण कुमार ने वही भूमि पुनः ओटाराम की पुत्रवधू अंशी देवी के नाम बेचान कर दी।
न्यायालय ने इन दोनों बेचाननामों को विधि विरुद्ध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निरस्तीकरण की सूचना उप पंजीयक बाली एवं देसूरी न्यायालय के माध्यम से संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को भिजवाई गई है। न्यायाधीश ने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि दोनों निरस्त दस्तावेजों पर लाल स्याही से स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए, जिससे यह दर्ज रहे कि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा रद्द किए जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए स्वर्गीय भूरिया के वारिसान की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने का आदेश दिया है। प्रकरण में नामांतरण दर्ज करने में राजस्व विभाग की कथित जल्दबाजी और कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं, जिसके चलते न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
अब इस मामले में संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध उपखंड एवं जिला स्तरीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह भविष्य में तय होगा।
    user_जमाल खान बाली
    जमाल खान बाली
    Journalist Pali•
    1 hr ago
  • Post by रमेश सिंह
    1
    Post by रमेश सिंह
    user_रमेश सिंह
    रमेश सिंह
    Journalist Nagaur•
    3 hrs ago
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