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*"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी करने के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 7000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-379/2017 धारा 354क/294 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शाकिर जमाल पुत्र अनवर अली निवासी कन्हई सराय थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 16.12.24 को माननीय न्यायालय स्पे0 पाक्सो एक्ट-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 294 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड तथा अन्तर्गत धारा 354क भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार
*"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी करने के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 7000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया* थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-379/2017 धारा 354क/294 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शाकिर जमाल पुत्र अनवर अली निवासी कन्हई सराय थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 16.12.24 को माननीय न्यायालय स्पे0 पाक्सो एक्ट-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 294 भादवि में 06 माह सश्रम कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड तथा अन्तर्गत धारा 354क भादवि में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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