उपभोक्ता शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई, रेस्टोरेंटों से 7 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जिले में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में एक उपभोक्ता द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता से दूरभाष पर विस्तृत चर्चा कर तथ्यों की पुष्टि की गई तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा हार्ड कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (मैकडॉनल्ड), ए.बी. रोड, राजेंद्र नगर, राऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई खाद्य सामग्री के आधार पर वेज पिज़्ज़ा मैक पफ, बर्गर बन तथा एडिबल आइस (खाद्य बर्फ) के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। इसी क्रम में श्री कृष्ण फूड कंपनी (ओये पाप्पे फैमिली रेस्टोरेंट), ए.बी. रोड, राजेंद्र नगर का निरीक्षण कर पनीर, तुअर दाल, राजमा एवं चावल के कुल 4 नमूने जांच हेतु लिए गए। इस प्रकार आज की कार्रवाई में कुल 7 खाद्य नमूने जांच हेतु संकलित किए गए हैं। प्रतिष्ठान संचालकों को दिए गए निर्देश निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्हें खाद्य निर्माण एवं भंडारण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान पर रखने, कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) का पालन करने, स्वच्छ पेयजल एवं खाद्य-ग्रेड बर्फ का उपयोग करने तथा कच्चे एवं पके खाद्य पदार्थों के पृथक भंडारण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही खाद्य कारोबार संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उनका त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें। संकलित सभी नमूनों को विस्तृत परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण अथवा खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी दिखाई देती है, तो इसकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 0731-181 अथवा 0755-2840621 पर अवश्य दें। उन्होंने यह भी कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा मिलावट या नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ता शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई, रेस्टोरेंटों से 7 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जिले में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में एक उपभोक्ता द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता से दूरभाष पर विस्तृत चर्चा कर तथ्यों की पुष्टि की गई तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा हार्ड कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (मैकडॉनल्ड), ए.बी. रोड, राजेंद्र नगर, राऊ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता
द्वारा बताई गई खाद्य सामग्री के आधार पर वेज पिज़्ज़ा मैक पफ, बर्गर बन तथा एडिबल आइस (खाद्य बर्फ) के नमूने जांच हेतु संकलित किए गए। इसी क्रम में श्री कृष्ण फूड कंपनी (ओये पाप्पे फैमिली रेस्टोरेंट), ए.बी. रोड, राजेंद्र नगर का निरीक्षण कर पनीर, तुअर दाल, राजमा एवं चावल के कुल 4 नमूने जांच हेतु लिए गए। इस प्रकार आज की कार्रवाई में कुल 7 खाद्य नमूने जांच हेतु संकलित किए गए हैं। प्रतिष्ठान संचालकों को दिए गए निर्देश निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के
निर्देश दिए गए। उन्हें खाद्य निर्माण एवं भंडारण क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान पर रखने, कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) का पालन करने, स्वच्छ पेयजल एवं खाद्य-ग्रेड बर्फ का उपयोग करने तथा कच्चे एवं पके खाद्य पदार्थों के पृथक भंडारण के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही खाद्य कारोबार संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उनका त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें। संकलित सभी नमूनों को विस्तृत परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से विश्लेषण
रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास खाद्य पदार्थों में मिलावट, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण अथवा खाद्य प्रतिष्ठानों में गंदगी दिखाई देती है, तो इसकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 0731-181 अथवा 0755-2840621 पर अवश्य दें। उन्होंने यह भी कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा मिलावट या नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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- Post by Khushbu Shrivastava1
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