जिले में एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रवर्तन जांच दल का गठन खैरथल-तिजारा, 19 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की मांग एवं आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तर पर “विशेष प्रवर्तन जांच दल” का गठन किया गया है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि यह जांच दल घरेलू सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अवैध रिफिलिंग जैसी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करेगा। दल द्वारा गैस एजेंसियों का सघन भौतिक निरीक्षण करते हुए स्टॉक रजिस्टर का वास्तविक स्टॉक से मिलान किया जाएगा। साथ ही पेट्रोल पम्पों का भी नियमित निरीक्षण कर उनके स्टॉक की रिपोर्ट ली जाएगी। यदि किसी गैस एजेंसी, विक्रेता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा सिलेण्डरों की जमाखोरी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना या निर्धारित मूल्य से अधिक पर विक्रय करना पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गठित जांच दल में जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी, संबंधित उप अधीक्षक पुलिस (किशनगढ़-बास/तिजारा/भिवाड़ी), प्रवर्तन निरीक्षक पूनम चौधरी तथा ऑयल कंपनियों (IOCL/BPCL/HPCL) के सेल्स ऑफिसर शामिल हैं। जिले में एलपीजी की उपलब्धता वर्तमान में पूर्णतः सुचारू है एवं सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला रसद अधिकारी द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 अवैध सिलेण्डर जब्त किए गए तथा संबंधित आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
जिले में एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रवर्तन जांच दल का गठन खैरथल-तिजारा, 19 मार्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की मांग एवं आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला स्तर पर “विशेष प्रवर्तन जांच दल” का गठन किया गया है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि यह जांच दल घरेलू सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग, कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं अवैध रिफिलिंग जैसी गतिविधियों की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करेगा। दल द्वारा गैस एजेंसियों का सघन भौतिक निरीक्षण करते हुए स्टॉक रजिस्टर का वास्तविक स्टॉक से मिलान किया जाएगा। साथ ही पेट्रोल पम्पों का भी नियमित निरीक्षण कर उनके स्टॉक की रिपोर्ट ली जाएगी। यदि किसी गैस एजेंसी, विक्रेता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा सिलेण्डरों की जमाखोरी, कृत्रिम अभाव उत्पन्न करना या निर्धारित मूल्य से अधिक पर विक्रय करना पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गठित जांच दल में जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी, संबंधित उप अधीक्षक पुलिस (किशनगढ़-बास/तिजारा/भिवाड़ी), प्रवर्तन निरीक्षक पूनम चौधरी तथा ऑयल कंपनियों (IOCL/BPCL/HPCL) के सेल्स ऑफिसर शामिल हैं। जिले में एलपीजी की उपलब्धता वर्तमान में पूर्णतः सुचारू है एवं सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग संबंधी समस्याओं के समाधान के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला रसद अधिकारी द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र में अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 15 अवैध सिलेण्डर जब्त किए गए तथा संबंधित आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
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