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कडराजामैनपाट
देवकुमार
कडराजामैनपाट
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- आपरेशन मुस्कान में थाना हिर्री पुलिस द्वारा दीगर राज्य से नाबालिग बालिका को किया गया दस्तयाब और आरोपी को भेजा गया जेल। आज मंगलवार के शाम 7:00 बजे हिर्री पुलिस द्वारा जारी किये गया प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी :- लखन कुमार निषाद पिता झूनीराम निषाद उम्र 20 साल साकिन अटर्रा थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग. विवरणः मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हिर्री थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुये लगातार पतासाजी किया जा रहा था इसी तारतम्य में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह के निर्देशन पर अपहृता को महुआ कारखाना पोखरभीड़ा थाना सकिया जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश आरोपी लखन कुमार निषाद के कब्जे से बरामद किया गया है। आरोपी लखन कुमार निषाद पिता झूनीराम निषाद उम्र 20 साल साकिन अटर्रा थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग. को आज मंगलवार को अपराध क्रमाक 279/2025 थारा 137 (2), 87,64(2) (ड) बीएनएस 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दोपहर 3 बजे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।1
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- बिल्हा छेत्र के ग्राम खैरा (ड) मे प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा, रोजगार सहायक मनोज सोनी बर्खास्त आज मंगलवार की साम 5.30 बजे पी आर ओ द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जनपद पंचायत बिल्हा के ग्राम पंचायत खैरा (ड) में योजना के क्रियान्वयन में फर्जीवाड़ा सामने आने पर रोजगार सहायक मनोज सोनी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से पृथक (बर्खास्त) कर दिया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि जांच में उनके द्वारा गलत जियो-टैग फोटो अपलोड कर 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया। शिकायत प्राप्त होने पर जनपद पंचायत बिल्हा द्वारा जांच टीम गठित कर प्रकरण की जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित आवास के जियो-टैग फोटो एवं भौतिक स्थिति में भिन्नता पाई गई। यह स्पष्ट हुआ कि रोजगार सहायक द्वारा वास्तविक हितग्राही के आवास का फोटो न लेकर किसी अन्य हितग्राही के आवास का फोटो अपलोड किया गया, जिसके आधार पर योजना की किश्त का आहरण कराया गया। जांच प्रतिवेदन में यह भी सामने आया कि श्री मनोज सोनी द्वारा उक्त राशि का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण राशि का गबन किया गया है। प्रकरण में गंभीर लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं फर्जीवाड़ा प्रमाणित पाए जाने पर जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत रोजगार सहायक मनोज सोनी, ग्राम पंचायत खैरा (ड) को पद से तत्काल प्रभाव से पृथक किया गया है। मामले में नियमानुसार आगे की विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जा रही है।1
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