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लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र स्थित अरु पंचायत के एक गाँव में जलमीनार के समीप एक नवजात बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना से जहाँ लोगों के बीच यह चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है, वहीं इसने मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर नवजात के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।
आलोक कुमार
लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र स्थित अरु पंचायत के एक गाँव में जलमीनार के समीप एक नवजात बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना से जहाँ लोगों के बीच यह चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है, वहीं इसने मां-बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर नवजात के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।
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- लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड अंतर्गत बुटी पंचायत के चमडु गाँव में ग्रामीणों ने सेविका चयन प्रक्रिया में कथित तौर पर गलत तरीके से कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने इस मामले में संबंधित बीडीओ से शिकायत की है, जिसमें उन्होंने सेविका चयन में हुई गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। उनकी मुख्य मांग है कि इस पूरे मामले की गहन जांच की जाए और जांच के बाद सेविका चयन की प्रक्रिया को पुनः आरंभ किया जाए।1
- झारखंड के गुमला जिले में एक किसान के खेत में जबरन रास्ता बनाया जा रहा है, जहाँ पहले से ही खेती की गई थी। इस जबरदस्ती के तहत खेत पर गाड़ियां चलाई गईं। जब गाँव के लोगों ने इस अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश की, तो रास्ता बनाने वाले लोगों ने उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। ग्रामीणों द्वारा लगातार रोके जाने के बावजूद, किसान के खेत में रास्ता बनाने का प्रयास जारी है।1
- गुमला सदर थाना क्षेत्र के रांची-गुमला मुख्य मार्ग पर शीला फ़ारी के समीप एक ऑटो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा ऑटो के आगे अचानक एक गाय के आ जाने के कारण हुआ, जिससे ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में 17 वर्षीय निक्की कुमारी (खोरा भाकुबाटोली निवासी), 12 वर्षीय शुभम साहू (खोरा पतराटोली निवासी), 40 वर्षीय गीता देवी (खोरा पतराटोली निवासी), और 22 वर्षीय करमी देवी (खोरा भाकुबाटोली निवासी) शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से इन सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल में इलाजरत लोगों सहित लगभग एक दर्जन लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं।1
- लातेहार क्षेत्र में ग्रामीणों और आदिवासी समाज ने अपनी जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कोयला सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की आशंका के चलते किया गया है, जिसने स्थानीय लोगों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से अपनी जमीन, जल और जंगल की सुरक्षा की मांग उठाई है। इस दौरान, ग्रामीणों और आदिवासी समाज ने प्रशासन से अपील की कि उनकी मांगों और चिंताओं को सुना जाए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है, जहाँ वे अपनी पैतृक भूमि और संसाधनों को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और कोयला परियोजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।1
- लोहरदगा शहर को एक नई सौगात मिली है, जहाँ एक आधुनिक पार्क का शुभारंभ किया गया है।1
- लातेहार के महुआडांड़ क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान का सकारात्मक असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। थाना प्रभारी मनोज कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को किए गए विशेष जांच अभियान के दौरान अधिकांश वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के आवश्यक कागजात और अन्य जरूरी दस्तावेज पाए गए। बड़ी संख्या में बाइक चालक हेलमेट पहनकर यात्रा करते नजर आए, जो जागरूकता अभियान की सफलता को दर्शाता है। जांच के दौरान, पुलिस ने बिना हेलमेट पाए गए दोपहिया वाहन चालकों को समझाकर हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया, और कई मामलों में हेलमेट लेने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। पुलिस ने जोर देकर कहा कि हेलमेट न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन बचाने का महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण भी है। इसके अतिरिक्त, शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका वाहन जब्त कर परिवहन विभाग, लातेहार भेज दिया गया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत 'ड्रिंक एंड ड्राइव' के मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना और तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत कार्रवाई शुरू की, जिसमें 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना तथा नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक के विरुद्ध 25 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई के लिए मामले परिवहन विभाग को भेजे गए। वाहन जांच के दौरान टेंपो और अन्य यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग की भी जांच की गई; अतिरिक्त यात्रियों को उतारकर चालकों को अंतिम चेतावनी दी गई कि भविष्य में पकड़े जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। अभियान में बालू लदे ट्रैक्टरों, टेंपो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच हुई, जिसमें अधिकांश दस्तावेज सही पाए गए, जिसे अधिकारियों ने लगातार चल रहे जांच और जागरूकता अभियान का सकारात्मक परिणाम बताया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने क्षेत्रवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की, इसे केवल कानून नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का माध्यम बताया। उन्होंने अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने और पेट्रोल पंप संचालकों से बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को पेट्रोल न देने का आग्रह किया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।1
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