दहेज हत्या प्रकरण में पति, सास व ससुर को 10-10 वर्ष का कारावास अदालत ने दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया संतकबीरनगर। दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में सत्र न्यायालय ने कठोर रुख अपनाते हुए पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के डारीडीहा गांव का है। वादी अनीता देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री पुनीता की शादी 13 मई 2022 को बरईपार निवासी राजेश के साथ की थी। विवाह के दौरान उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया, बावजूद इसके ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। अभियोजन के अनुसार, विवाह के बाद पुनीता को उसके पति राजेश, ससुर राम प्रसाद चौहान तथा सास पन्ना देवी द्वारा लगातार 50 हजार रुपये मायके से लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। परिजनों द्वारा समझाने के बावजूद आरोपियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। घटना के संबंध में बताया गया कि 25/26 नवंबर 2022 की रात पुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष मौके पर पहुंचा तो युवती का शव घर के बाहर पड़ा मिला और ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार थे। वादी ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के उपरांत पति, सास और ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात साक्षियों को प्रस्तुत किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक साक्षी पेश किया गया। सभी पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को दहेज प्रथा के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
दहेज हत्या प्रकरण में पति, सास व ससुर को 10-10 वर्ष का कारावास अदालत ने दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया संतकबीरनगर। दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में सत्र न्यायालय ने कठोर रुख अपनाते हुए पति, सास और ससुर को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के डारीडीहा गांव का है। वादी अनीता देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री पुनीता की शादी 13 मई 2022 को बरईपार निवासी राजेश के साथ की थी। विवाह के दौरान उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया, बावजूद इसके ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती रही। अभियोजन के अनुसार, विवाह के बाद पुनीता को उसके पति राजेश, ससुर राम प्रसाद चौहान तथा सास पन्ना देवी द्वारा लगातार 50 हजार रुपये मायके से लाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। परिजनों द्वारा समझाने के बावजूद आरोपियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। घटना के संबंध में बताया गया कि 25/26 नवंबर 2022 की रात पुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष मौके पर पहुंचा तो युवती का शव घर के बाहर पड़ा मिला और ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार थे। वादी ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के उपरांत पति, सास और ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात साक्षियों को प्रस्तुत किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक साक्षी पेश किया गया। सभी पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को दहेज प्रथा के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
- गोरखपुर रोड हाटा के पास महुआ बारी गांव में हमारे गौ माता काटकर हत्या कर दी है हम चाहते हैं कि प्रशासन विभाग से जल्द से जल्द कार्रवाई हो वीडियो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पास वीडियो भेज दिया जाए हाटा के प्रशासन सुन नहीं रहा है1
- गोरखपुर में भाकपा माले का युद्ध विरोधी प्रदर्शन | अमेरिका-इजरायल के खिलाफ विरोध | Iran Israel War Protest1
- J&K: भारी बारिश के बाद, रामबन ज़िले के मेहर इलाके में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बहाली का काम जारी है।1
- Post by Ranjay Yadab1
- चलो मां घर… बच्चों की गुहार से पिघला दिल, प्रेमी संग फरार महिला लौटी परिवार के पास गोरखपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 40 वर्षीय शादीशुदा महिला इंस्टाग्राम पर बने रिश्ते में पड़कर 24 साल के युवक के साथ घर छोड़कर चली गई। महिला अचानक लापता हुई तो घरवालों की चिंता बढ़ गई। नौ दिन बाद सूचना मिली कि वह युवक के साथ एक किराए के मकान में रह रही है। पति बच्चों और परिजनों के साथ वहां पहुंचा। मां को देखते ही बच्चे फूट-फूटकर रो पड़े और "चलो मां घर…" कहकर उसे साथ चलने की गुहार लगाने लगे। शुरुआत में महिला प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही, लेकिन बच्चों की जिद और पंचायत की समझाइश के बाद उसका दिल पिघल गया। आखिरकार महिला ने परिवार के साथ लौटने का फैसला लिया और पति व बच्चों के साथ घर आ गई।1
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- गुस्साए सांड का हमला, ट्रैक्टर चकनाचूर वीडियो वायरल1
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- ₹50 के चक्कर में बवाल! गोरखपुर में महिला ने रिसेप्शनिस्ट को जड़ा थप्पड़, CCTV में कैद घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल बाईपास स्थित वस्त्रा ड्राई क्लीनर्स पर 27 मार्च की शाम करीब 6 बजे समिता दास नाम की महिला अपने पिता के साथ कपड़े धुलवाने पहुंची. रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी प्रीति ने कम्बल और दो ब्लेजर की धुलाई का बिल बनाया, जो ₹800 था. बातचीत के बाद इसे ₹750 कर दिया गया, लेकिन महिला ने ₹50 और कम करने की मांग की. जब रिसेप्शनिस्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अब और डिस्काउंट संभव नहीं है, तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कहासुनी के दौरान महिला अचानक गुस्से में आ गई और उसने रिसेप्शनिस्ट प्रीति को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद उसने धमकी भी दी. घटना यहीं नहीं रुकी, बल्कि महिला के साथ आए उसके पिता ने काउंटर पर रखा बिल वाउचर फाड़कर अपनी जेब में रख लिया और दोनों वहां से चले गए.1