जनहित के दृष्गित कलेक्टर ने चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर पर लगाया प्रतिबंध मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव मे चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर से पक्षियों एवं व्यक्तियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेशानुसार चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने एवं मौत की घटना होती है। चाइनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने एवं मृत्यु की आशंका रहती है। इसके साथ ही चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित होता है चाइनीज मांझे के जलने पर हानिकारक गैसों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इन परिस्थितियों में जन सामान्य के हित, को ध्यान मे रखते हुए सीहोर जिले की भौगोलिक सीमा में चाइनीज मांझे के उपयोग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
जनहित के दृष्गित कलेक्टर ने चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर पर लगाया प्रतिबंध मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव मे चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर से पक्षियों एवं व्यक्तियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेशानुसार चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने एवं मौत की घटना होती है। चाइनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने एवं मृत्यु की आशंका रहती है। इसके साथ ही चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित होता है चाइनीज मांझे के जलने पर हानिकारक गैसों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इन परिस्थितियों में जन सामान्य के हित, को ध्यान मे रखते हुए सीहोर जिले की भौगोलिक सीमा में चाइनीज मांझे के उपयोग पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।
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