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7 hrs ago
user_Ansarul Haque khan
Ansarul Haque khan
Reporter चैनपुर, कैमूर (भभुआ), बिहार•
7 hrs ago

More news from उत्तर प्रदेश and nearby areas
  • गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बालापुर में किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया जिसे लेकर के ग्राम प्रधान राज नारायण पासवान ने बताया कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए
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    गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बालापुर में किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया जिसे लेकर के ग्राम प्रधान राज नारायण पासवान ने बताया कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए
    user_जय कुमार पांडेय
    जय कुमार पांडेय
    Farmer मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•
    7 hrs ago
  • नगर निगम के कर्मचारी की बुलेट का 'स्वैग' पड़ा महंगा! कैंट पुलिस ने बीच चौराहे पर सिखाया कानून का पाठ। पढ़िए आखिर क्यों ज़ब्त हुई यह बुलेट।"
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    नगर निगम के कर्मचारी की बुलेट का 'स्वैग' पड़ा महंगा! कैंट पुलिस ने बीच चौराहे पर सिखाया कानून का पाठ। पढ़िए आखिर क्यों ज़ब्त हुई यह बुलेट।"
    user_अचूक रणनीति अख़बार
    अचूक रणनीति अख़बार
    Newspaper publisher सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • केतार में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त कारवाई
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    केतार में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त कारवाई
    user_Bittu Singh
    Bittu Singh
    Local News Reporter Ketar*, Garhwa•
    9 hrs ago
  • गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। इसी बीच वह नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक मई 2025 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला भी अदालत में विचाराधीन है।
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    गाजीपुर में नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अरमान उर्फ भोला को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय के अनुसार 24 दिसंबर 2024 को आरोपी अरमान उर्फ भोला ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे आजमगढ़ के फूलपुर इलाके में ले जाकर करीब चार महीने तक अपने पास रखा। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। बताया गया कि आरोपी नाबालिग को मस्जिद और मजार जैसी जगहों पर भी ले जाता था। इसी बीच वह नाबालिग को गाजीपुर के मकदूमपुर मजार पर लेकर आया, जहां पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एक मई 2025 को अदालत में आरोप तय किए गए और मामले की सुनवाई शुरू हुई।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पाण्डेय ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत में कुल 8 गवाह पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 25 साल की सजा और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इसी तरह का एक और मामला भी अदालत में विचाराधीन है।
    user_Anubha tiwari
    Anubha tiwari
    गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•
    10 hrs ago
  • khanpur saidpur Ghazipur pincod namber 333223
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    khanpur saidpur Ghazipur pincod namber 333223
    user_Saloni Gupta
    Saloni Gupta
    सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•
    14 hrs ago
  • गंगा की गोद में इफ्तार पार्टी के बाद अब बीयर पार्टी की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं.. विधर्मियों ने गंगा को पिकनिक स्पॉट बना दिया है..पुलिस इस मामले की जांच कर रही है..ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
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    गंगा की गोद में इफ्तार पार्टी के बाद अब बीयर पार्टी की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं.. विधर्मियों ने गंगा को पिकनिक स्पॉट बना दिया है..पुलिस इस मामले की जांच कर रही है..ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
    user_Rishu Pathak
    Rishu Pathak
    सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•
    14 hrs ago
  • Post by @PappuKumar-ky6qb you tube my channel
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    Post by @PappuKumar-ky6qb you tube my channel
    user_@PappuKumar-ky6qb you tube my channel
    @PappuKumar-ky6qb you tube my channel
    Farmer Robertsganj, Sonbhadra•
    20 hrs ago
  • खबर गाजीपुर जनपद विभिन्न क्षेत्रों से है जहां किसान अपने प्याज को लेकर बाजार में ₹1000 कुंतल के हिसाब से बेचने को दिखे किसानों का कह नाम है कि अगर वारिस हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा उचित मूल्य भी नहीं बिक पाएगा
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    खबर गाजीपुर जनपद विभिन्न क्षेत्रों से है जहां किसान अपने प्याज को लेकर बाजार में ₹1000 कुंतल के हिसाब से बेचने को दिखे  किसानों का कह नाम है कि अगर वारिस हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा उचित मूल्य भी नहीं बिक पाएगा
    user_जय कुमार पांडेय
    जय कुमार पांडेय
    Farmer मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए
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    मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए
    user_अचूक रणनीति अख़बार
    अचूक रणनीति अख़बार
    Newspaper publisher सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•
    13 hrs ago
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