अमरोहा में विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, महिलाओं के अधिकारों पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी अमरोहा, 03 अक्टूबर 2025 — आज दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को DNS इंटर कॉलेज डिडौली, जनपद अमरोहा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), अमरोहा के तत्वावधान में एक विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य विषय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2005 रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता DLSA की सचिव श्रीमती ज्योति ने की। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को महिलाओं के अधिकारों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनी एवं आर्थिक सहायता के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सलाह और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है। इस अवसर पर श्री लोकमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को मुकदमे की पैरवी हेतु वकील, कानूनी सलाह व सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कार्यशाला में श्री महेश सिंह ने प्रतिभागियों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं के कानूनी संरक्षण, मुआवजा, तथा न्याय दिलाने के लिए प्रभावी साधन हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिनियम दहेज जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी सज़ा और प्रभावी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने विधिक सहायता से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका श्री महेश सिंह ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। डॉ. प्रथम सिंह ने कहा, “इस कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहे। न्याय सभी के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।” श्री रितिक चौधरी (क्लर्क) ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवा या अधिकारी से असंतुष्ट है, तो वह ऑनलाइन अथवा लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है, और संबंधित विभाग को उसका समयबद्ध समाधान देना अनिवार्य है। इस अवसर पर डॉ. प्रथम सिंह, श्री महेश सिंह, श्री लोकमान सिंह, श्री रितिक चौधरी प्रीति देवी, मोनिका परवीन प्रधानाचार्य, श्री रिजवान अहमद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज में विधिक जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ किया गया।
अमरोहा में विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, महिलाओं के अधिकारों पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी अमरोहा, 03 अक्टूबर 2025 — आज दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को DNS इंटर कॉलेज डिडौली, जनपद अमरोहा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), अमरोहा के तत्वावधान में एक विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य विषय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2005 रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता DLSA की सचिव श्रीमती ज्योति ने की। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को महिलाओं के अधिकारों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनी एवं आर्थिक सहायता के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता, निःशुल्क कानूनी सलाह और पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है। इस अवसर पर श्री लोकमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को मुकदमे की पैरवी हेतु वकील, कानूनी सलाह व सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कार्यशाला में श्री महेश सिंह ने प्रतिभागियों को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 2005 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं के कानूनी संरक्षण, मुआवजा, तथा न्याय दिलाने के लिए प्रभावी साधन हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिनियम दहेज जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी सज़ा और प्रभावी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने विधिक सहायता से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका श्री महेश सिंह ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। डॉ. प्रथम सिंह ने कहा, “इस कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित न रहे। न्याय सभी के लिए समान रूप से सुलभ होना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।” श्री रितिक चौधरी (क्लर्क) ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवा या अधिकारी से असंतुष्ट है, तो वह ऑनलाइन अथवा लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर सकता है, और संबंधित विभाग को उसका समयबद्ध समाधान देना अनिवार्य है। इस अवसर पर डॉ. प्रथम सिंह, श्री महेश सिंह, श्री लोकमान सिंह, श्री रितिक चौधरी प्रीति देवी, मोनिका परवीन प्रधानाचार्य, श्री रिजवान अहमद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का समापन विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज में विधिक जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ किया गया।
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