होली व शीतला सप्तमी के मद्देनजर भीलवाड़ा में धारा 163 लागू, 10 से 17 मार्च तक जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी भीलवाड़ा, = शीतला सप्तमी, अष्टमी, रंगतेरस पर्व पर रंग खेला जायेगा। इन त्यौहारों पर लोग एक-दूसरे को रंग व गुलाल लगाते है। असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त पर्यो के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था प्रभावित की जा सकती है। जिससे सामान्य जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है तथा विधि प्रतिकूल अन्य घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावनाएं हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक-शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने कानून एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें रोकने की दृष्टि से निषेधाज्ञा जारी करते हुये यह आदेश दिया कि :- कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे-रिवोल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, राईफल आदि एवं अन्य हथियार जैसे-तलवार, भाला, कृपाण, बरछी, गुप्ती, कटार, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) घाणू, छुरी, गंडासा, फरसा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हों इत्यादि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी, ज्वलनशील पदार्थों हानिकारक रसायनों द्रव्यों से भरे गुब्बारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घुमेगा एवं ना ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। परन्तु उपर्युक्त प्रतियन्ध निम्न अपवादों के साथ लागू होगा- यह आदेश ड्युटी पर तैनात बैंक सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों पर एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किये गये है पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। यह चलने में सहारा लेने हेतु लाठी का उपयोग कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजन नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण करवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही किसी एम्लीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, और ऐसे कृत्यों के लिये न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च से 17 मार्च तक जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
होली व शीतला सप्तमी के मद्देनजर भीलवाड़ा में धारा 163 लागू, 10 से 17 मार्च तक जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी भीलवाड़ा, = शीतला सप्तमी, अष्टमी, रंगतेरस पर्व पर रंग खेला जायेगा। इन त्यौहारों पर लोग एक-दूसरे को रंग व गुलाल लगाते है। असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त पर्यो के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था तथा लोक व्यवस्था प्रभावित की जा सकती है। जिससे सामान्य जनजीवन विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है तथा विधि प्रतिकूल अन्य घटनाएं घटित होने की प्रबल संभावनाएं हो सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक सद्भाव एवं लोक-शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने कानून एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें रोकने की दृष्टि से निषेधाज्ञा जारी करते हुये यह आदेश दिया कि :- कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे-रिवोल्वर, पिस्टल, बन्दूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, राईफल आदि एवं अन्य हथियार जैसे-तलवार, भाला, कृपाण, बरछी, गुप्ती, कटार, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) घाणू, छुरी, गंडासा, फरसा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हों इत्यादि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी, ज्वलनशील पदार्थों हानिकारक रसायनों द्रव्यों से भरे गुब्बारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घुमेगा एवं ना ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। परन्तु उपर्युक्त प्रतियन्ध निम्न अपवादों के साथ लागू होगा- यह आदेश ड्युटी पर तैनात बैंक सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों पर एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने को अधिकृत किये गये है पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। यह चलने में सहारा लेने हेतु लाठी का उपयोग कर सकेगें। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सदभावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक एवं आपत्तिजन नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री का मुद्रण करवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही किसी एम्लीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा, और ऐसे कृत्यों के लिये न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिये। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च से 17 मार्च तक जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।
- भीलवाड़ा की अंबेडकर कॉलोनी हरिजन बस्ती में मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे खंभे पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बिजली के तार पर कबूतर बैठने से स्पार्किंग हुई, जिससे ट्रांसफार्मर में आग भड़क गई। आग लगने के साथ ही इलाके में हाई वोल्टेज फैल गया, जिसके कारण करीब 20 से अधिक घरों में लगे पंखे, टीवी, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। जितेश खोखर के घर में पंखे में आग तक लग गई, जबकि कई घरों में वॉशिंग मशीन और सेटअप बॉक्स भी खराब हो गए। सूचना मिलने पर बिजली विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कर बिजली सप्लाई फिर से शुरू करवाई। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। 📍स्थान: अंबेडकर कॉलोनी, भीलवाड़ा1
- शाहपुरा -कस्बे सहित पूर्व जिला क्षेत्र में शीतलाष्टमी पर्व की धूमधाम से मनाया जा रहा है।शीतला माता को महिलाओ द्वारा पूजा-अर्चना करते हुए ठंडे पकवानों का भोग लगाया । मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने बच्चों के निरोग जीवन और लंबी आयु की मनोकामना मांगी, शीतला माता मंदिर सहित घर-घर स्तूति की गई,बच्चे बड़ों ने दिनभर जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। यह उत्सव होली के 7 दिन बाद त्यौहार मनाया जाता है, जब लोग रंगों में डूबकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। इस अवसर पर पापड़ और औलिया खिलाकर खुशियों में सराबोर कर लेते हैं।2
- Post by Jalampura AC morcha adhyaks D.s.1
- Post by Dr CP Patel 8302083835 आयुष हॉस्पिटल1
- Post by Lucky sukhwal1
- चित्तौड़गढ़: गंगरार उपखंड के जैन मोहल्ले में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने जमकर होली खेली एक दूसरे पर गुलाल व कलर लगाकर होली खेली गई।2
- 🌷🌷🙏🏻🙏🌷🌷SRI Lakshminath Bhagvan ♥️ SRI SIV SANKAR JI VASAKRAJ MAHARAJ GOVIND 🙏🙏🏻🌹🌹SRI SAWARIYA SETH JI Aapki ♥️ 🙏🏽 JAY Ho JAY Ho Aap hi Aap 🌹🙌🌹🌹🙌🌹🌹Ho Hari Om 🕉 Nmo Bhagvate Vasuydevay Hari Om 🕉1
- Post by Dev karan Mali1