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भारतीय जनता पार्टी के हुए आशीष केशरी नगर परिषद प्रत्याशी कंचन जायसवाल को दिया समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हुए गढ़वा निवासी आशीष केसरी नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी का किया समर्थन।।।

8 hrs ago
user_Anit tiwary
Anit tiwary
Local Politician गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
8 hrs ago
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भारतीय जनता पार्टी के हुए आशीष केशरी नगर परिषद प्रत्याशी कंचन जायसवाल को दिया समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हुए गढ़वा निवासी आशीष केसरी नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी का किया समर्थन।।।

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  • छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोस्त ने सिगरेट पीने से मना किया तो पेट्रोल पंप पर बाइक में लगा दी आग, दोनों आरोपी गिरफ्तार #Chhatisgarh #Smoking #ViralVideo | #ZeeNews
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    छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोस्त ने सिगरेट पीने से मना किया तो पेट्रोल पंप पर बाइक में लगा दी आग, दोनों आरोपी गिरफ्तार
#Chhatisgarh #Smoking #ViralVideo | #ZeeNews
    user_Anit tiwary
    Anit tiwary
    Local Politician गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    5 hrs ago
  • class 10th maths circle ⭕#math#circle
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    class 10th maths circle ⭕#math#circle
    user_Ashish chandravanshi
    Ashish chandravanshi
    Teacher गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    5 hrs ago
  • श्री बंशीधर नगर पंचायत से रेखा देवी का चुनावी मुद्दा करेगी विकास का कार्य
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    श्री बंशीधर नगर पंचायत से रेखा देवी का चुनावी मुद्दा करेगी विकास का कार्य
    user_Green Line News, Md Mostaque
    Green Line News, Md Mostaque
    पत्रकार गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    5 hrs ago
  • भारत में दहेज लेना या देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) के तहत एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस कानून की धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की कैद और ₹15,000 या दहेज की रकम (जो भी अधिक हो) का जुर्माना हो सकता है।  S3WaaS +2 दहेज से संबंधित प्रमुख कानून और सजा: दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 3): दहेज लेने/देने पर न्यूनतम 5 साल की सजा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 4): दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल और ₹10,000 तक का जुर्माना। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A: शादी के बाद दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर 3 साल तक की कैद। IPC की धारा 304-B: विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत (दहेज मृत्यु) पर कम से कम 7 साल से आजीवन कारावास।  Vikaspedia +2 दहेज का लेन-देन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों द्वारा किया जा सकता है, जो कानूनन दंडनीय है।
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    भारत में दहेज लेना या देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) के तहत एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस कानून की धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की कैद और ₹15,000 या दहेज की रकम (जो भी अधिक हो) का जुर्माना हो सकता है। 
S3WaaS +2
दहेज से संबंधित प्रमुख कानून और सजा:
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 3): दहेज लेने/देने पर न्यूनतम 5 साल की सजा।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 4): दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल और ₹10,000 तक का जुर्माना।
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A: शादी के बाद दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर 3 साल तक की कैद।
IPC की धारा 304-B: विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत (दहेज मृत्यु) पर कम से कम 7 साल से आजीवन कारावास। 
Vikaspedia +2
दहेज का लेन-देन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों द्वारा किया जा सकता है, जो कानूनन दंडनीय है।
    user_Ramashankar sharma
    Ramashankar sharma
    Communications central गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    5 hrs ago
  • 👉रहबर वेलफेयर सोसाइटी ने झामुमो समर्थित अध्यक्ष पद प्रत्याशी संतोष केसरी को दिया समर्थन। 👉जनता से की अपील 12 नंबर सीसीटीवी छाप पर मोहर लगाकर संतोष केसरी को भारी बहुमत से जिताएं।
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    👉रहबर वेलफेयर सोसाइटी ने झामुमो समर्थित अध्यक्ष पद प्रत्याशी संतोष केसरी को दिया समर्थन।
👉जनता से की अपील 12 नंबर सीसीटीवी छाप पर मोहर लगाकर संतोष केसरी को भारी बहुमत से जिताएं।
    user_Shital vishwakarma
    Shital vishwakarma
    पत्रकार बिश्नुनपुर, गढवा•
    6 hrs ago
  • झारखंड के पलामू जिला के पांडू प्रखंड स्थित ओरडीहा गांव में 30 वर्षीय प्रीति देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना से पहले पति से फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। दो मासूम बेटियों के सिर से मां का साया उठ जाने से परिवार सदमे में है। क्या यह आत्महत्या है या कोई और सच्चाई सामने आएगी? पूरी रिपोर्ट देखें। पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के ओरडीहा गांव में महिला की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और कारण? घटना के समय महिला घर में अकेली थी, पति गुजरात में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जानिए पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पांडू प्रखंड के ओरडीहा गांव में 30 वर्षीय महिला प्रीति देवी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। मृतका अपने पीछे दो छोटी बेटियां छोड़ गई हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पलामू के ओरडीहा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक मां की संदिग्ध मौत ने दो मासूम बेटियों को बेसहारा कर दिया। पति तीन महीने से बाहर मजदूरी पर थे और महिला घर में बच्चों के साथ रह रही थी। मामूली कहासुनी के बाद यह दुखद घटना हुई। क्या पारिवारिक तनाव बना वजह? पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारण स्पष्ट होगा।
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    झारखंड के पलामू जिला के पांडू प्रखंड स्थित ओरडीहा गांव में 30 वर्षीय प्रीति देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना से पहले पति से फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। दो मासूम बेटियों के सिर से मां का साया उठ जाने से परिवार सदमे में है। क्या यह आत्महत्या है या कोई और सच्चाई सामने आएगी? पूरी रिपोर्ट देखें।
पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के ओरडीहा गांव में महिला की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और कारण? घटना के समय महिला घर में अकेली थी, पति गुजरात में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जानिए पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में।
झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत पांडू प्रखंड के ओरडीहा गांव में 30 वर्षीय महिला प्रीति देवी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। मृतका अपने पीछे दो छोटी बेटियां छोड़ गई हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
पलामू के ओरडीहा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक मां की संदिग्ध मौत ने दो मासूम बेटियों को बेसहारा कर दिया। पति तीन महीने से बाहर मजदूरी पर थे और महिला घर में बच्चों के साथ रह रही थी। मामूली कहासुनी के बाद यह दुखद घटना हुई। क्या पारिवारिक तनाव बना वजह? पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असली कारण स्पष्ट होगा।
    user_पत्रकार - विकास कुमार
    पत्रकार - विकास कुमार
    पत्रकार Garhwa, Jharkhand•
    17 hrs ago
  • अध्यक्ष प्रत्याशी हलीमा बीबी के समर्थन में वरीय समाजसेवी सह राजनेता नईमुद्दीन अंसारी ने विभिन्न वार्डों के कई गांवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगो से हलीमा बीबी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
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    अध्यक्ष प्रत्याशी हलीमा बीबी के समर्थन में वरीय समाजसेवी सह राजनेता नईमुद्दीन अंसारी ने विभिन्न वार्डों के कई गांवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगो से हलीमा बीबी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
    user_पब्लिक न्यूज
    पब्लिक न्यूज
    विश्रामपुर, पलामू, झारखंड•
    2 hrs ago
  • हम लोगों को बनाया जा रहा है मूर्ख पलामू के लोग ध्यान दे 23 फरवरी को करे मतदान
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    हम लोगों को बनाया जा रहा है मूर्ख पलामू के लोग ध्यान दे 23 फरवरी को करे मतदान
    user_Green Line News, Md Mostaque
    Green Line News, Md Mostaque
    पत्रकार गढ़वा, गढ़वा, झारखंड•
    7 hrs ago
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