घोटिया में पुलिस की दबिश, ताश पर जुआ खेलते दो आरोपी गिरफ्तार, ₹2050 व ताश की गड्डी जब्त* *रात्रि गश्त के दौरान दुर्गूकोदल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगमंच परिसर में चल रहा जुआ पकड़ा गया* *मुखबिर की सूचना पर पुलिस का छापा, घोटिया में 52 पत्ती से जुआ खेलते दो जुआरी धराए* *घोटिया में पुलिस की दबिश, ताश पर जुआ खेलते दो आरोपी गिरफ्तार, ₹2050 व ताश की गड्डी जब्त* *रात्रि गश्त के दौरान दुर्गूकोदल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगमंच परिसर में चल रहा जुआ पकड़ा गया* *मुखबिर की सूचना पर पुलिस का छापा, घोटिया में 52 पत्ती से जुआ खेलते दो जुआरी धराए* दुर्गूकोदल, 1 अगस्त 2026। कांकेर जिले के दुर्गूकोदल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोटिया में रात्रिकालीन गश्त के दौरान पुलिस ने जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नकदी, ताश की गड्डी एवं अन्य सामग्री जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीमाली तथा भानुप्रतापपुर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री शेर बहादुर सिंह के निर्देशन में थाना दुर्गूकोदल के निरीक्षक सुनील दुबे के नेतृत्व में रात्रि गश्त की जा रही थी। गश्त दल में सहायक उपनिरीक्षक महावीर मिश्रा, प्रधान आरक्षक गजेंद्र गेंडरे तथा आरक्षक अवध राम नाग, रणजीत मरकाम सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। दिनांक 31 जुलाई 2026 की रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मोबाइल के माध्यम से मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम घोटिया के रंगमंच परिसर में कुछ लोग 52 पत्ती (ताश) के माध्यम से रुपए-पैसे का दांव लगाकर हार-जीत का जुआ खेल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से महेश चिराम (40 वर्ष), निवासी ग्राम घोटिया तथा खलेश्वर राणा (28 वर्ष), निवासी ग्राम घोटिया को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान महेश चिराम के फड़ से 600 रुपये तथा उसके पास से 850 रुपये, जबकि खलेश्वर राणा के फड़ से 200 रुपये और उसके पास से 400 रुपये बरामद किए गए। इसके अलावा घटनास्थल पर बिछी बोरी एवं 52 पत्ती की एक ताश गड्डी भी जब्त की गई। कुल 2,050 रुपये की नकदी एवं जुआ सामग्री पुलिस ने अपने कब्जे में ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
घोटिया में पुलिस की दबिश, ताश पर जुआ खेलते दो आरोपी गिरफ्तार, ₹2050 व ताश की गड्डी जब्त* *रात्रि गश्त के दौरान दुर्गूकोदल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगमंच परिसर में चल रहा जुआ पकड़ा गया* *मुखबिर की सूचना पर पुलिस का छापा, घोटिया में 52 पत्ती से जुआ खेलते दो जुआरी धराए* *घोटिया में पुलिस की दबिश, ताश पर जुआ खेलते दो आरोपी गिरफ्तार, ₹2050 व ताश की गड्डी जब्त* *रात्रि गश्त के दौरान दुर्गूकोदल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रंगमंच परिसर में चल रहा जुआ पकड़ा गया* *मुखबिर की सूचना पर पुलिस का छापा, घोटिया में 52 पत्ती से जुआ खेलते दो जुआरी धराए* दुर्गूकोदल, 1 अगस्त 2026। कांकेर जिले के दुर्गूकोदल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोटिया में रात्रिकालीन गश्त के दौरान पुलिस ने जुआ खेलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नकदी, ताश की गड्डी एवं अन्य सामग्री जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीमाली तथा भानुप्रतापपुर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री शेर बहादुर सिंह के निर्देशन में थाना दुर्गूकोदल के निरीक्षक सुनील दुबे के नेतृत्व में रात्रि गश्त की जा रही थी। गश्त दल में सहायक उपनिरीक्षक महावीर मिश्रा, प्रधान आरक्षक गजेंद्र गेंडरे तथा आरक्षक अवध राम नाग, रणजीत मरकाम सहित अन्य पुलिसकर्मी
शामिल थे। दिनांक 31 जुलाई 2026 की रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मोबाइल के माध्यम से मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम घोटिया के रंगमंच परिसर में कुछ लोग 52 पत्ती (ताश) के माध्यम से रुपए-पैसे का दांव लगाकर हार-जीत का जुआ खेल रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से महेश चिराम (40 वर्ष), निवासी ग्राम घोटिया तथा खलेश्वर राणा (28 वर्ष), निवासी ग्राम घोटिया को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान महेश चिराम के फड़ से 600 रुपये तथा उसके पास से 850 रुपये, जबकि खलेश्वर राणा के फड़ से 200 रुपये और उसके पास से 400 रुपये बरामद किए गए। इसके अलावा घटनास्थल पर बिछी बोरी एवं 52 पत्ती की एक ताश गड्डी भी जब्त की गई। कुल 2,050 रुपये की नकदी एवं जुआ सामग्री पुलिस ने अपने कब्जे में ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
- *खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर हुए निलंबित* *स्थान :- भानुप्रतापपुर* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर छ.ग. में भर्ती प्रसूता के ईलाज के दौरान लापरवाही बरतने व डॉक्टर के आज नहीं आ पाऊंगा जिससे दो दिन से तड़पने के बाद प्रसूता के साथ नवजात की मौत के बाद राज्य शासन ने डॉ. शचिन्द्र कुमार गोटा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर छ.ग. को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। गया है ।निलंबन अवधि में डॉ. शचिन्द्र कुमार गोटा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय – संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर संभाग रायपुर निर्धारित किया गया है तथा वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।निलंबन अवधि में डॉ. शचिन्द्र कुमार गोटा को मूलभूत नियम-53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ते की नियमानुसार पात्रता होगी। भानुप्रतापपुर में कुछ माह पूर्व प्रसव के दौरान कथित चिकित्सीय लापरवाही से जच्चा-बच्चा की मौत के चर्चित मामले में छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को निलंबित कर रायपुर में अटैच कर दिया है गौरतलब है कि इस मामले में जांच के दौरान सबसे पहले गौतम अस्पताल के प्रसूति वार्ड और सोनोग्राफी केंद्र को सील किया गया था। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में संबंधित नर्सों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया और अब बीएमओ पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। हालांकि, कार्रवाई अलग-अलग चरणों में होने से इसकी समय-सीमा और प्रक्रिया को लेकर क्षेत्र में सवाल उठ रहे हैं।1
- *✰इस अनोखी शादी के बारे में जानकर हैरान रह जाओगे आप✰* अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखिए *SANT RAMPAL JI MAHARAJ* YouTube Channel *✰इस अनोखी शादी के बारे में जानकर हैरान रह जाओगे आप✰* अधिक जानकारी के लिए अवश्य देखिए *SANT RAMPAL JI MAHARAJ* YouTube Channel1
- फरसगांव: बड़ेडोंगर में सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक, फरसगांव ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन फरसगांव विकासखंड के बड़ेडोंगर स्थित सामुदायिक भवन में सर्व पिछड़ा वर्ग संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक एकता और पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों पर चर्चा की गई। इस दौरान फरसगांव ब्लॉक की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए लोकनाथ निषाद को ब्लॉक अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गईं। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया।1
- ऑपरेशन सिपाही रक्षा-सूत्र, स्कूल के बच्चों ने सैनिको के लिए भेजा 211 राखियां1
- *डॉक्टर की लापरवाही से हुई प्रसूता और नवजात की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर FIR दर्ज* *डॉक्टर की लापरवाही से हुई प्रसूता और नवजात की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर FIR दर्ज* *एंकर...* कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर मे स्थित गौतम अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब ढाई महीने गुजर जाने के बाद अब पुलिस ने निजी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है। यह कार्रवाई पीड़िता के पति की शिकायत और जांच के आधार पर की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 17 मई 2026 को प्रसव के लिए एक गर्भवती महिला को भानुप्रतापपुर स्थित गौतम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की थी। मामले में पीड़िता के पति ने भानुप्रतापपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने गौतम अस्पताल के प्रबंधक डॉ. अनिल गौतम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की विस्तृत विवेचना कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। *1. बाईट... शेर बहादुर सिंह ठाकुर ( SDOP भानुप्रतापपुर)*2
- रावघाट थाना पुलिस ने महिला को धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार 1 अगस्त शाम 6 बजे जिला पुलिस से मिली जानकारी अनुसार, रावघाट थाना पुलिस ने महिला को धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में, आरोपी कृष्ण कुमार देहारी पिता बोहरीलाल देहारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मुनगापदर कोलर, थाना रावघाट, को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को पति और बच्चों की हत्या की धमकी देकर अपराध किया था। तकनीकी विश्लेषण और साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ा गया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 64(1), 64(2)(m) एवं 351(2) के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रावघाट निरीक्षक रामकुमार साव, साइबर सेल कांकेर के यशवंत श्याम, थाना प्रभारी अंतागढ़ कोमल भूषण पटेल, पीएसआई लता सिंह, आरक्षक राजेश्वर उइके, मयाराम, थलेश्वर जैन एवं ओमप्रकाश सलाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।1