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मुजफ्फरपुर,साहेबगंज:- ठनका गिरने से युवक की मौ*त
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Md Shamim
मुजफ्फरपुर,साहेबगंज:- ठनका गिरने से युवक की मौ*त
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- बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू, भूमि मालिकों को साथ लाने होंगे ये दस्तावेज, जानिए पूरा शेड्यूल मुजफ्फरपुर के 16 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। 1680 राजस्व ग्रामों में यह सर्वे किया जा रहा है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भूमि मालिकों से सहयोग की अपील की है। शिविर कार्यालयों में कानूनगो और अमीन उपस्थित रहेंगे। भूमि सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत Siwan जिले के sahi अंचलों के 1680 राजस्व ग्रामों को कवर किया जाएगा। 9 सितंबर तक प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन होगा, जहां विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन मौजूद रहेंगे। इन सभाओं में भूमि मालिकों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेजों और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। क्या प्रत्येक अंचल में एक शिविर कार्यालय इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक अंचल में एक शिविर कार्यालय स्थापित किया गया है। इन कार्यालयों में एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, दो कानूनगो, एक लिपिक और चार राजस्व ग्रामों के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की संविदा पर नियुक्ति की गई है। इन अंचलों में शिविर कार्यालय जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी भूमि मालिकों से अपील की है कि वे इस सर्वेक्षण कार्य में अपना पूरा सहयोग दें और ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें। उन्होंने कहा, 'यह सर्वेक्षण भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने और भविष्य में होने वाले भूमि विवादों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' शिविर कार्यालय विभिन्न अंचलों में स्थापित किए गए हैं, जिनमें बोचहां, बंदरा, कांटी, कुढ़नी, कटरा, मीनापुर, मोतीपुर, मड़वन, मुरौल, मुसहरी, पारु, सकरा, सरैया, साहेबगंज, औराई और गायघाट शामिल हैं। भूमि मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे किश्तवाड़ और खानापुरी के समय अपनी जमीन पर मौजूद रहें, क्योंकि इस दौरान उनसे जमीन की सीमाओं के बारे में पूछताछ की जाएगी। जमीन मालिकों को अपने साथ लाने होंगे ये दस्तावेज उन्हें अपनी जमीन की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा और जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भरकर शिविर कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति, खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो), मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि/मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, वारिस होने का प्रमाण पत्र, वंशावली प्रपत्र 3 (I), प्रपत्र 7 और L.P.M. जैसे दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। भूमि मालिकों को प्राप्त होने वाले सभी दस्तावेज़ों, जैसे प्रपत्र 7 और L.P.M., की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उन्हें प्रपत्र 8 में आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। इसी प्रकार, पारुप अधिकार के प्रारूप प्रकाशन में त्रुटि होने पर प्रपत्र 14 में और अंतिम अधिकार अभिलेख में त्रुटि होने पर प्रपत्र 21 में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। सर्वेक्षण का कार्यक्रम सर्वेक्षण पूर्व कार्य – 16 अगस्त से 9 सितंबर त्रिसीमाना एवं ग्राम सीमा का निर्धारण खेसरा वार सत्यापन 1 से 31 अक्टूबर खानापुरी रैयतों स्वामित्व संबंधी कागजात का संकलन 1 नवंबर से 15 नवंबर रैयत के बीच खानापुरी पर्चा का वितरण व दावा आपत्ति 16 से 25 जनवरी 2025 आपत्ति का निपटारा 16 फरवरी से 15 मार्च प्रथम विश्रांति 16 से 22 मार्च पारुप अधिकार का प्रारूप प्रकाशन 22 मार्च से 23 अप्रैल आपत्ति का निपटारा 24 अप्रैल से 22 जून द्वितीय विश्रांति बंदोबस्ती लगान 9 से 24 जुलाई अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन 25 जुलाई 24 अगस्त 20251