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- गैस एजेंसी में में गड़बड़ी कार्यवाही की मांग1
- कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध ईंट भट्ठा संचालन की जांच एवं कार्यवाही राजस्व की टीम द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम धमनी में अवैध रूप से संचालित चिमनी लाल ईंट भट्ठी से 10 लाख 30 हजार ईंट जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार पलारी के नेतृत्व में राजस्व की टीम ने ग्राम धमनी में अवैध रूप से संचालित चिमनी लाल ईंट भट्ठी से 905000 पक्का ईंट एवं 125000 कच्चा ईंट जप्त कर ईंट भट्टा संचालक के सुपुर्द कर कार्यवाही किया गया।1
- नमस्कार,मैं हूं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ की अदालत ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया है जिसने कानूनी और सामाजिक बहस को फिर से तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि एक बालिग और शादीशुदा महिला की मर्जी और पूरी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आते। कोर्ट ने इस आधार पर एक युवक को 4 साल पुराने रेप केस से पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। दरअसल, मामला बेमेतरा जिले का है। वर्ष 2022 में एक शादीशुदा महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला बेमेतरा के एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में मजदूरी का काम करती थी। वहीं गांव का ही एक युवक भी मजदूरी के लिए आता था। दोनों के बीच धीरे-धीरे बातचीत शुरू हुई। महिला की शिकायत के अनुसार, 19 जून 2022 को आरोपी ने उससे बात शुरू की और शादी का वादा करके उसे बहलाने की कोशिश की। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने बार-बार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। 25 जुलाई 2022 की सुबह करीब 4 बजे, जब महिला शौच के लिए जा रही थी, तब आरोपी उससे मिला। उसने फिर शादी का भरोसा दिलाया और महिला को अपने घर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस समय महिला 3 महीने की गर्भवती थी। महिला ने बताया कि सामाजिक बदनामी के डर से उसने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं बताई। बाद में जब पति ने पूछताछ की तो उसने सारी बात बता दी और फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों का गहन अध्ययन किया। कोर्ट को यह साबित नहीं हो सका कि संबंध बिना सहमति के या जबरदस्ती बने थे। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के खिलाफ पीड़िता महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयानों, महिला के अपने कोर्ट बयान और उपलब्ध मेडिकल एवं अन्य सबूतों को ध्यान से देखा। हाईकोर्ट ने पाया कि: • गवाहों के बयानों से यह साबित नहीं होता कि आरोपी ने जान से मारने या चोट पहुंचाने की कोई धमकी देकर सहमति हासिल की थी। • ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि महिला को यह भ्रम था कि वह कानूनी रूप से आरोपी की पत्नी है। • महिला के बयान से साफ जाहिर होता है कि संबंध सहमति से बने थे। • महिला पहले से शादीशुदा थी और उस समय गर्भवती भी थी। • यह भी साबित नहीं हुआ कि महिला नशे में थी, उसकी मानसिक स्थिति खराब थी या वह सहमति देने की स्थिति में नहीं थी। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में सख्त शब्दों में कहा: “एक बालिग और शादीशुदा महिला के साथ उसकी मर्जी और सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप का जुर्म नहीं बनते।” कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के दोषमुक्त करने वाले फैसले को बरकरार रखा। आरोपी युवक को इस मामले से पूरी राहत मिल गई। दोस्तों, यह फैसला कानूनी रूप से सहमति की अहमियत को रेखांकित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत रेप की परिभाषा में सहमति का अभाव एक महत्वपूर्ण तत्व है। जब कोई महिला बालिग हो, समझदार हो और अपनी स्वतंत्र मर्जी से संबंध बनाती है, तो अदालतें इसे रेप नहीं मानतीं। हालांकि, झूठे वादे या धोखे से सहमति हासिल करने के मामलों में अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन इस केस में सबूत सहमति की ओर इशारा करते थे। यह मामला हमें याद दिलाता है कि कानून सबूतों और तथ्यों पर आधारित होता है, न कि सिर्फ आरोपों पर। साथ ही, समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ-साथ निर्दोष व्यक्तियों को भी न्याय मिलना चाहिए। योगेश कुमार साहू के साथ द छत्तीसगढ़ का यह विशेष रिपोर्ट आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सहमति वाले मामलों में अदालतों को और सख्त होना चाहिए या सबूतों को प्राथमिकता देनी चाहिए? कानून की सच्चाई हमेशा सबूतों में छुपी होती है, और न्याय तभी सार्थक होता है जब वह निष्पक्ष और तथ्यपरक हो। सतर्क रहें, जागरूक रहें।धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़! द छत्तीसगढ़ – सच्चाई की आवाज।1
- अधिक ईंट जब्त, मचा हड़कंप बलौदाबाजार, 29 मार्च 2026। जिले में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत राजस्व विभाग की टीम ने तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम धमनी में अवैध चिमनी लाल ईंट भट्ठे पर छापा मारकर 10 लाख से अधिक ईंट जब्त की है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसीलदार पलारी के नेतृत्व में गठित राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की। जांच में पाया गया कि भट्ठा बिना वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 9,05,000 पक्की ईंटें एवं 1,25,000 कच्ची ईंटें जब्त कीं। जब्त ईंटों को नियमानुसार भट्ठा संचालक के सुपुर्द कर आगे की विधिसम्मत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती और सतर्कता का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में कहीं भी अवैध रूप से ईंट भट्ठा संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी और राजस्व हानि को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जांच अभियान तेज, कार्रवाई जारी जिला प्रशासन द्वारा सभी तहसीलों में व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी अनियमितता या अवैध संचालन पाए जाएंगे, वहां तत्काल जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पर्यावरण और राजस्व दोनों की सुरक्षा पर फोकस अवैध ईंट भट्ठे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संदेश साफ—नियमों का उल्लंघन नहीं होगा बर्दाश्त इस सख्त कार्रवाई के बाद प्रशासन ने भट्ठा संचालकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना अनुमति संचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी बड़े खुलासे और कार्रवाइयों की संभावना जताई जा रही है।1
- Post by CG RIGHT TIMES NEWS1
- रायपुर जिला के धरसीवां खड़ सिलयारी भारत गैस सिलेंडर एजेंसी में 2से3किलो वजन कम पाया गया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया 29/03/2026 धरसींवा खंड़ गांव सिलयारी चौकी कुरूद गैस सिलेंडर बिक्री जेमा 2 किलो वजन कम, आज आवेदन दे हन जेन आपदा ला अवसर बनाए के बुता करत हे वोकर ऊपर पुलिस प्रशासन का कारवाही करही।। गैस के सिलेंडर म कम भराव आऊं उपभोक्ता मन ल सिलेंडर नई मिल पावत हे । आप मन से निवेदन हबय की देवेन्द्र भारत गैस वितरण सिलयारी आज के तारिक 28/03/2026 दिन शनिवार के गैस सिलेंडर रिफिलिंग गाड़ी गांव बरतोरी म आय रिहिस उहि बखत गांव के लोगन मन गैस भरवाए बर गे रिहिस फेर बहुत लोगन मन के गैस कार्ड म गैस भरवाय ककरो ककरो छप्पन दिन पांच महिना होगे हे तभो ले ओमन ला सिलेंडर उपलब्ध नई करें जात हे। जबकि सरकारी आदेश के अनुसार 45 दिन के बाद ओ कार्ड म सिलेंडर ले सकत हे। आऊ कुछ लोगन मन गैस भरवाय हे तेकर उचित मानक भराव 14.200 किलो रिथे तेमा 2,3 किलो तक भराव कम पाय जावत हे जेकर विरोध गांव वाले मन करिस त ओ गाड़ी वाले हा ओ जगह लें भाग गे जेकर जेकर गाड़ी नंबर RJ43GA7630 हरे जब ओकर पिछा करेन त ओ गाड़ी वाले ह गांव तर्रा में रवि निर्मलकर द्वारा गाड़ी ला रोकवाय गिस जबकि गांव तर्रा ह ओकर क्षेत्र म नई आवय। त गैस एजेंसी संचालक ल फोन करके पुरा जानकारी के मुवावना कराय गिस एकर पहली भी गांव वाले मन के द्वारा शिकायत करे गे रिहीस तभो ले ये मामला म कोई सुधार नई करिस आऊ उल्टा ग्रामीण मन ल अपन पद आऊ पावर के रौब दिखावत रिहिस ओकर बाद गांव वाले मन ल पुलिस चौकी सिलयारी म बुलाए गिस आऊं खुद नहीं आईस। मामला : बरतोरी धरसीवां जिला रईपुर ग्रामीण बुता करईया :- जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी आऊं छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना जिला रईपुर ग्रामीण।।4
- *देखिये मूक पत्रिका (CG/MP सहित सभी सोशल मीडिया पर..* *यदि आप भी अपने आस पास की खबरों के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे न्यूज चैनल मूक पत्रिका एंड मूक पत्रिका 27× 7 NEWS(CG/MP) के निचे दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहिये... 👇🏻👇🏻* *हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे और जुड़े रहे आसपास के खबरों से लगातार* *मूक पत्रिका News (CG/MP) न्यूज़ देखें* *आशीष कुमार कंठले* *राष्ट्रीय दैनिक मूक पत्रिका* *संपादक /प्रधान संपादक* *Mo.-7999238079,8878131207*1
- आज शाम 7 बजे जानकारी अनुसार प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्र.136/2026 धारा 296,351(2),115(2),109(1) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी जितेन्द्र वर्मा को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौच करने से मना करने की बात को लेकर, आवेश में आकर प्रार्थी पर लोहे की हंसिया से वार कर प्रार्थी को चोंट पहुंचाना स्वीकार किया गया1
- जिला कलेक्टर के निर्देश पर,,,अवैध ईट भट्ट जबरदस्त कार्यवाहीं @@@1