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जोधपुर संभाग
User7703
जोधपुर संभाग
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- jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, ओसियां से जोधपुर आ रही जोधपुर डिपो रोड़वेज RJ 19 PA 8752 में एक जागरूक नागरिक ने बताया कि रोड़वेज बस में क्षमता से ज्यादा यात्री बिठा रखें हैं, साथ ही कंडक्टर ने सीनियर सिटीजन से दुर्व्यवहार किया, और टिकट जारी किए बिना ही यात्रियों से पैसे लेकर जेब में रख लिए, पुलिस अधिकारीयों ने पहुंचकर मामला शांत कराया ।1
- Sarupa Ram.. sruparamchoudhary5@gmail.com2
- युवराज का निशाना सटीक, नेशनल चैंपियनशिप पक्की2
- न्यायालय का बड़ा फैसला: कृषि भूमि के दो बेचाननामा रद्द, नामांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल बाली ।पाली (जमाल खान)। समीपवर्ती बाली में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कृषि भूमि से जुड़े दो बेचाननामों को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने साथ ही निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थी को भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी से पाबंद किया है। अधिवक्ता भरत जे. राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली जिले के बाली उपखंड के ग्राम दादाई स्थित राजस्व खातेदारी कृषि भूमि के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल बालोटिया ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया। प्रकरण में दीपा की मृत्यु के बाद नामांतरण संख्या 872 के तहत उनके वारिसान—ओटाराम व अन्य—के नाम भूमि दर्ज की गई थी। इसके पश्चात ओटाराम ने उक्त भूमि का बेचान करण कुमार के पक्ष में किया, और बाद में करण कुमार ने वही भूमि पुनः ओटाराम की पुत्रवधू अंशी देवी के नाम बेचान कर दी। न्यायालय ने इन दोनों बेचाननामों को विधि विरुद्ध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। साथ ही निरस्तीकरण की सूचना उप पंजीयक बाली एवं देसूरी न्यायालय के माध्यम से संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों को भिजवाई गई है। न्यायाधीश ने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि दोनों निरस्त दस्तावेजों पर लाल स्याही से स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए, जिससे यह दर्ज रहे कि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा रद्द किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए स्वर्गीय भूरिया के वारिसान की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने का आदेश दिया है। प्रकरण में नामांतरण दर्ज करने में राजस्व विभाग की कथित जल्दबाजी और कर्मचारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं, जिसके चलते न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले में संबंधित राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध उपखंड एवं जिला स्तरीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह भविष्य में तय होगा।1
- राजस्थान के जालोर जिले में सामाजिक पंचायत के एक फैसले ने महिलाओं की डिजिटल आज़ादी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुंधामाता पट्टी के चौधरी समाज की पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 26 जनवरी से लागू होने वाले इस आदेश के तहत महिलाएं केवल की-पैड मोबाइल का उपयोग कर सकेंगी। फैसले को सामाजिक मर्यादा और बच्चों की सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, जबकि विरोधी इसे महिला अधिकारों पर प्रतिबंध बता रहे हैं। पंचायत का फरमान, 26 जनवरी से लागू जालोर जिले के गाजीपुर गांव में हुई समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पंचायत ने स्पष्ट किया कि नई-नवेली दुल्हन से लेकर सभी महिलाओं पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। बैठक की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने की और पंच हिम्मताराम ने आदेश का सार्वजनिक ऐलान किया।1
- बांग्लादेश को मारपीट2
- jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मान् भजनलाल जी शर्मा की रैली में मेड़ता आ रहे, ग्रामीणों को नागौर में पुलिस ने रोका, वहीं ग्रामीणों ने किसान एकता जिंदाबाद के जमकर नारे लगाये।1
- मेड़ता की सुबह बनी ‘सफेद चादर’, शहर दिखा धुंध में गुम1
- Post by प्रभुरामचौधरीबिजोवा1