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धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर जमीन निष्पादित कराने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी और कूटरचना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका की भूमि को फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे हड़पने वाले मुख्य आरोपी अहमद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने असली दस्तावेजों को दरकिनार कर शासन द्वारा गैर-आबंटित ऋण पुस्तिका का उपयोग किया और वृद्ध महिला की अशिक्षा का लाभ उठाकर बेशकीमती व्यपवर्तित भूमि का अवैध विक्रय नामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया था। मायापुर अंबिकापुर निवासी प्रार्थी फैजान आलम अंसारी द्वारा अंबिकापुर कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के दादी स्व. जमीला खातुन के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 1688/14 रकबा 10 डिसमिल (व्यपपर्तित भूमि) मायापुर में था। कि वर्ष 2019 में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी की दादी अपने जीवन काल में ही दो हिस्सों में कर दी थी परन्तु वर्ष 2021 में इसकी बड़ी बुआ के पुत्र अहमद अली एवं अन्य ने बिना प्रार्थी के पिता व चाचा व छोटी बुआ तथा परिवार के अन्य किसी सदस्य को बिना बताये ही उक्त जमीन का विक्रय नामा पंजीयन अपने पक्ष मे करा लिया है। विक्रयनामा पंजीयन के दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका कमाक पी-1948564 दर्ज है जो कि असल ऋण पुस्तिका क्रमांक एल-22055 से भिन्न है उसके बाद प्रार्थी भू-अखिलेखों का अवलोकन किया तो पाया कि ऋण पुस्तिका क्र. एल-22055 ही असल ऋण पुस्तिका है जो कि राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज थी तथा कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय पटवारी व कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर से जानकारी मिली कि ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1948564 न तो शासन द्वारा जिले को आंबटित हुई है न ही किसी सक्षम कार्यालय व अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी हुई है। भू-अभिलेखों के अवलोकन किये जाने पर यह भी पता चला कि उक्त भूमि व्यपवर्तित है। अहमद अली एवं अन्य ने व्यपवर्तित भूमि को बिना कलेक्टर महोदय के अनुमति लिये बिना ही क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके प्रार्थी की दादी स्व. जमीला खातून एवं उसके समस्त जीवित संतान के साथ छल किया है, आरोपियों द्वारा कूटरचना कर प्रार्थी की दादी जमीला खातून के वृद्ध व अशिक्षित होने का फायदा उठाकर आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1658/14 रकबा 0.040 (व्यपपर्तित्त भूमि) को उसके मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर विधि विरुद्ध तरीके से बिना कलेक्टर अनुमति के धोखाधडी एवं कूटरचना कर फर्जी विक्रय पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया पाये जाने पर मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा मूल ऋण पुस्तिका नंबर पेश किये जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी अहमद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम अहमद अली आत्मज अहमद हुसैन उम्र 48 वर्ष साकिन मायापुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करते हुए द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो आरोपी अहमद अली के द्वारा अपने नोटिस जवाब में उक्त फर्जी द्वितीय कूचरचित ऋणपुस्तिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये गोल मोल जवाब देते हुये खसरा नम्बर 1668/14 रकबा 0.040 हे० भूमि की रजिस्ट्री की मूल प्रति व उस भूमि की वर्तमान ऋणपुस्तिका की छायाप्रति पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव आरक्षक दीपक दास सक्रिय रहे। बेहतरीन इंट्रो के साथ एक समाचार तैयार कर दीजिए

on 11 March
user_Jarif Khan
Jarif Khan
अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
on 11 March

धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर जमीन निष्पादित कराने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी और कूटरचना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका की भूमि को फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे हड़पने वाले मुख्य आरोपी अहमद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने असली दस्तावेजों को दरकिनार कर शासन द्वारा गैर-आबंटित ऋण पुस्तिका का उपयोग किया और वृद्ध महिला की अशिक्षा का लाभ उठाकर बेशकीमती व्यपवर्तित भूमि का अवैध विक्रय नामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया था। मायापुर अंबिकापुर निवासी प्रार्थी फैजान आलम अंसारी द्वारा अंबिकापुर कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के दादी स्व. जमीला खातुन के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 1688/14 रकबा 10 डिसमिल (व्यपपर्तित भूमि) मायापुर में था। कि वर्ष 2019 में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी की दादी अपने जीवन काल में ही दो हिस्सों में कर दी थी परन्तु वर्ष 2021 में इसकी बड़ी बुआ के पुत्र अहमद अली एवं अन्य ने बिना प्रार्थी के पिता व चाचा व छोटी बुआ तथा परिवार के अन्य किसी सदस्य को बिना बताये ही उक्त जमीन का विक्रय नामा पंजीयन अपने पक्ष मे करा लिया है। विक्रयनामा पंजीयन के दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका कमाक पी-1948564 दर्ज है जो कि असल ऋण पुस्तिका क्रमांक एल-22055 से भिन्न है उसके बाद प्रार्थी भू-अखिलेखों का अवलोकन किया तो पाया कि ऋण पुस्तिका क्र. एल-22055 ही असल ऋण पुस्तिका है जो कि राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज थी तथा कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय पटवारी व कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर से जानकारी मिली कि ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1948564 न तो शासन द्वारा जिले को आंबटित हुई है न ही किसी सक्षम कार्यालय व अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी हुई है। भू-अभिलेखों के अवलोकन किये जाने पर यह भी पता चला कि उक्त भूमि व्यपवर्तित है। अहमद अली एवं अन्य ने व्यपवर्तित भूमि को बिना कलेक्टर महोदय के अनुमति लिये बिना ही क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके प्रार्थी की दादी स्व. जमीला खातून एवं उसके समस्त जीवित संतान के साथ छल किया है, आरोपियों द्वारा कूटरचना कर प्रार्थी की दादी जमीला खातून के वृद्ध व अशिक्षित होने का फायदा उठाकर आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1658/14 रकबा 0.040 (व्यपपर्तित्त भूमि) को उसके मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर विधि विरुद्ध तरीके से बिना कलेक्टर अनुमति के धोखाधडी एवं कूटरचना कर फर्जी विक्रय पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया पाये जाने पर मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा मूल ऋण पुस्तिका नंबर पेश किये जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी अहमद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम अहमद अली आत्मज अहमद हुसैन उम्र 48 वर्ष साकिन मायापुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करते हुए द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो आरोपी अहमद अली के द्वारा अपने नोटिस जवाब में उक्त फर्जी द्वितीय कूचरचित ऋणपुस्तिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये गोल मोल जवाब देते हुये खसरा नम्बर 1668/14 रकबा 0.040 हे० भूमि की रजिस्ट्री की मूल प्रति व उस भूमि की वर्तमान ऋणपुस्तिका की छायाप्रति पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव आरक्षक दीपक दास सक्रिय रहे। बेहतरीन इंट्रो के साथ एक समाचार तैयार कर दीजिए

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  • Gram panchayat kantiprkaspur janpad .ambikapur ki mahila mahtari vandan yojna k vibhay mai md news patrkar s charcha karte.himanshu raj md news vice buero surguja cg.7805838076.
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    Gram panchayat kantiprkaspur janpad .ambikapur ki mahila mahtari vandan yojna k vibhay mai md news patrkar s charcha karte.himanshu raj md news vice buero surguja cg.7805838076.
    user_Himanshu raj
    Himanshu raj
    Social Media Manager अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    29 min ago
  • Post by Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
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    Post by Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    user_Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    Court reporter Ambikapur, Surguja•
    1 hr ago
  • Post by हमर जशपुर
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    Post by हमर जशपुर
    user_हमर जशपुर
    हमर जशपुर
    Ambikapur, Surguja•
    3 hrs ago
  • सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की जांच पर हाईकोर्ट सख्त, 90 दिनों में जांच के निर्देश सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री बिहारीलाल तिर्की द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक श्री टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र के जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में रही है। उक्त प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय छानबीन समिति, रायगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में त्वरित कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 4587/2023 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्यायालय ने जिला स्तरीय समिति को विधि अनुसार जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर पुनः रिट याचिका क्रमांक 1466/2026 दायर की गई। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह द्वारा पक्ष रखा गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है। स्थानीय युवा अधिवक्ता ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजों के संकलन एवं अन्य गतिविधियों में सीतापुर के युवा अधिवक्ता श्री ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने एक जागरूक नागरिक के रूप में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए निरंतर सहयोग प्रदान किया है। न्यायपालिका पर बढ़ा विश्वास माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से आम जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। यह आदेश दर्शाता है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षक के रूप में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर यह जानकारी जनहित में आम नागरिकों तक प्रेषित की जा रही है।
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    सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की जांच पर हाईकोर्ट सख्त, 90 दिनों में जांच के निर्देश
सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री बिहारीलाल तिर्की द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधायक श्री टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र के जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में रही है। उक्त प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय छानबीन समिति, रायगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मामले में त्वरित कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 4587/2023 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर न्यायालय ने जिला स्तरीय समिति को विधि अनुसार जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर पुनः रिट याचिका क्रमांक 1466/2026 दायर की गई।
उक्त प्रकरण में अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह द्वारा पक्ष रखा गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान में सार्वजनिक करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे जांच की गोपनीयता प्रभावित हो सकती है।
स्थानीय युवा अधिवक्ता ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग
इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजों के संकलन एवं अन्य गतिविधियों में सीतापुर के युवा अधिवक्ता श्री ऋषिराज सिंह का विशेष सहयोग रहा है। उन्होंने एक जागरूक नागरिक के रूप में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए निरंतर सहयोग प्रदान किया है।
न्यायपालिका पर बढ़ा विश्वास
माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश से आम जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। यह आदेश दर्शाता है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षक के रूप में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु हर स्तर पर प्रतिबद्ध है।
आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर यह जानकारी जनहित में आम नागरिकों तक प्रेषित की जा रही है।
    user_Jarif Khan
    Jarif Khan
    अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    14 hrs ago
  • Bhojpuri song viral trending mashahur gayak ☺️☺️
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    Bhojpuri song viral trending mashahur gayak ☺️☺️
    user_Ramnidhi Yadav
    Ramnidhi Yadav
    Singer सरगुजा, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    17 hrs ago
  • यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होकर शिव पार्क पहुँची जहाँ महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल होकर अपने हस्ताक्षर किए कार्यक्रम के बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सभी जिले एवं सम्भाग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है,,, उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से देश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा जिससे महिलाएं और सशक्त होंगी । *BGN24 India news* *सरगुजा संभागीय ब्यूरो चीफ* *शिव नाथ बघेल* बाइट - लक्ष्मी राजवाड़े ,,,महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
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    यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों और चौराहों से होकर शिव पार्क पहुँची जहाँ महिलाओं ने हस्ताक्षर अभियान में भी शामिल होकर अपने हस्ताक्षर किए कार्यक्रम के बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सभी जिले एवं सम्भाग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये  जा रहे है,,,
उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लागू होने से देश की महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल सकेगा जिससे महिलाएं और सशक्त होंगी ।
*BGN24 India news*
*सरगुजा संभागीय ब्यूरो चीफ*
*शिव नाथ बघेल*
बाइट - लक्ष्मी राजवाड़े ,,,महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
    user_Shivnath bagheL
    Shivnath bagheL
    Newspaper publisher सूरजपुर, सूरजपुर, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • सरगुजा, 14 अप्रैल 2026। जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया द्वारा थाना लखनपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 12 अप्रैल 2026 को गोरता निवासी अभिषेक दास ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री को प्रेम का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 99/26 के तहत धारा 65(1), 332 बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थिया एवं पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। तत्पश्चात आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी अभिषेक दास (19 वर्ष), पिता संजू दास, निवासी गोरता ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
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    सरगुजा, 14 अप्रैल 2026।
जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया द्वारा थाना लखनपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि 12 अप्रैल 2026 को गोरता निवासी अभिषेक दास ने उसके घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री को प्रेम का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया।
मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 99/26 के तहत धारा 65(1), 332 बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा प्रार्थिया एवं पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। तत्पश्चात आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी अभिषेक दास (19 वर्ष), पिता संजू दास, निवासी गोरता ने अपराध स्वीकार किया।
पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
    user_Sunil Gupta
    Sunil Gupta
    सीतापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    14 hrs ago
  • सतना टिकुरिया टोला लखन चौके में ट्रांसफार्मर आज सुबह धू धू कर जला। स्थानीय लोगो की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुबह से पूरे क्षेत्र की बिजली बंद।
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    सतना टिकुरिया टोला लखन चौके में ट्रांसफार्मर आज सुबह धू धू कर जला। स्थानीय लोगो की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुबह से पूरे क्षेत्र की बिजली बंद।
    user_Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    Shiv Singh rajput dahiya journalist MP
    Court reporter Ambikapur, Surguja•
    2 hrs ago
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