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धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर जमीन निष्पादित कराने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी और कूटरचना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका की भूमि को फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे हड़पने वाले मुख्य आरोपी अहमद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने असली दस्तावेजों को दरकिनार कर शासन द्वारा गैर-आबंटित ऋण पुस्तिका का उपयोग किया और वृद्ध महिला की अशिक्षा का लाभ उठाकर बेशकीमती व्यपवर्तित भूमि का अवैध विक्रय नामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया था। मायापुर अंबिकापुर निवासी प्रार्थी फैजान आलम अंसारी द्वारा अंबिकापुर कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के दादी स्व. जमीला खातुन के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 1688/14 रकबा 10 डिसमिल (व्यपपर्तित भूमि) मायापुर में था। कि वर्ष 2019 में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी की दादी अपने जीवन काल में ही दो हिस्सों में कर दी थी परन्तु वर्ष 2021 में इसकी बड़ी बुआ के पुत्र अहमद अली एवं अन्य ने बिना प्रार्थी के पिता व चाचा व छोटी बुआ तथा परिवार के अन्य किसी सदस्य को बिना बताये ही उक्त जमीन का विक्रय नामा पंजीयन अपने पक्ष मे करा लिया है। विक्रयनामा पंजीयन के दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका कमाक पी-1948564 दर्ज है जो कि असल ऋण पुस्तिका क्रमांक एल-22055 से भिन्न है उसके बाद प्रार्थी भू-अखिलेखों का अवलोकन किया तो पाया कि ऋण पुस्तिका क्र. एल-22055 ही असल ऋण पुस्तिका है जो कि राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज थी तथा कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय पटवारी व कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर से जानकारी मिली कि ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1948564 न तो शासन द्वारा जिले को आंबटित हुई है न ही किसी सक्षम कार्यालय व अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी हुई है। भू-अभिलेखों के अवलोकन किये जाने पर यह भी पता चला कि उक्त भूमि व्यपवर्तित है। अहमद अली एवं अन्य ने व्यपवर्तित भूमि को बिना कलेक्टर महोदय के अनुमति लिये बिना ही क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके प्रार्थी की दादी स्व. जमीला खातून एवं उसके समस्त जीवित संतान के साथ छल किया है, आरोपियों द्वारा कूटरचना कर प्रार्थी की दादी जमीला खातून के वृद्ध व अशिक्षित होने का फायदा उठाकर आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1658/14 रकबा 0.040 (व्यपपर्तित्त भूमि) को उसके मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर विधि विरुद्ध तरीके से बिना कलेक्टर अनुमति के धोखाधडी एवं कूटरचना कर फर्जी विक्रय पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया पाये जाने पर मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा मूल ऋण पुस्तिका नंबर पेश किये जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी अहमद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम अहमद अली आत्मज अहमद हुसैन उम्र 48 वर्ष साकिन मायापुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करते हुए द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो आरोपी अहमद अली के द्वारा अपने नोटिस जवाब में उक्त फर्जी द्वितीय कूचरचित ऋणपुस्तिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये गोल मोल जवाब देते हुये खसरा नम्बर 1668/14 रकबा 0.040 हे० भूमि की रजिस्ट्री की मूल प्रति व उस भूमि की वर्तमान ऋणपुस्तिका की छायाप्रति पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव आरक्षक दीपक दास सक्रिय रहे। बेहतरीन इंट्रो के साथ एक समाचार तैयार कर दीजिए

3 hrs ago
user_Jarif Khan
Jarif Khan
अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
3 hrs ago

धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर जमीन निष्पादित कराने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी और कूटरचना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका की भूमि को फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे हड़पने वाले मुख्य आरोपी अहमद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने असली दस्तावेजों को दरकिनार कर शासन द्वारा गैर-आबंटित ऋण पुस्तिका का उपयोग किया और वृद्ध महिला की अशिक्षा का लाभ उठाकर बेशकीमती व्यपवर्तित भूमि का अवैध विक्रय नामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया था। मायापुर अंबिकापुर निवासी प्रार्थी फैजान आलम अंसारी द्वारा अंबिकापुर कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के दादी स्व. जमीला खातुन के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 1688/14 रकबा 10 डिसमिल (व्यपपर्तित भूमि) मायापुर में था। कि वर्ष 2019 में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी की दादी अपने जीवन काल में ही दो हिस्सों में कर दी थी परन्तु वर्ष 2021 में इसकी बड़ी बुआ के पुत्र अहमद अली एवं अन्य ने बिना प्रार्थी के पिता व चाचा व छोटी बुआ तथा परिवार के अन्य किसी सदस्य को बिना बताये ही उक्त जमीन का विक्रय नामा पंजीयन अपने पक्ष मे करा लिया है। विक्रयनामा पंजीयन के दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका कमाक पी-1948564 दर्ज है जो कि असल ऋण पुस्तिका क्रमांक एल-22055 से भिन्न है उसके बाद प्रार्थी भू-अखिलेखों का अवलोकन किया तो पाया कि ऋण पुस्तिका क्र. एल-22055 ही असल ऋण पुस्तिका है जो कि राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज थी तथा कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय पटवारी व कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर से जानकारी मिली कि ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1948564 न तो शासन द्वारा जिले को आंबटित हुई है न ही किसी सक्षम कार्यालय व अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी हुई है। भू-अभिलेखों के अवलोकन किये जाने पर यह भी पता चला कि उक्त भूमि व्यपवर्तित है। अहमद अली एवं अन्य ने व्यपवर्तित भूमि को बिना कलेक्टर महोदय के अनुमति लिये बिना ही क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके प्रार्थी की दादी स्व. जमीला खातून एवं उसके समस्त जीवित संतान के साथ छल किया है, आरोपियों द्वारा कूटरचना कर प्रार्थी की दादी जमीला खातून के वृद्ध व अशिक्षित होने का फायदा उठाकर आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1658/14 रकबा 0.040 (व्यपपर्तित्त भूमि) को उसके मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर विधि विरुद्ध तरीके से बिना कलेक्टर अनुमति के धोखाधडी एवं कूटरचना कर फर्जी विक्रय पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया पाये जाने पर मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा मूल ऋण पुस्तिका नंबर पेश किये जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी अहमद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम अहमद अली आत्मज अहमद हुसैन उम्र 48 वर्ष साकिन मायापुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करते हुए द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो आरोपी अहमद अली के द्वारा अपने नोटिस जवाब में उक्त फर्जी द्वितीय कूचरचित ऋणपुस्तिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये गोल मोल जवाब देते हुये खसरा नम्बर 1668/14 रकबा 0.040 हे० भूमि की रजिस्ट्री की मूल प्रति व उस भूमि की वर्तमान ऋणपुस्तिका की छायाप्रति पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव आरक्षक दीपक दास सक्रिय रहे। बेहतरीन इंट्रो के साथ एक समाचार तैयार कर दीजिए

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  • Aanganbadi kendr bhakura gram panchayat k chtipara mai samshyo ka bhari jakhira dekhne ko mila.nirichhad k dauran md news patrkar n ground reporting k duran karykarta,sahayika se samshya pucha is dauran karywahi karwane md news se guhar lagayi.kya kahti hai karykarta jara suniye!!khas report by himanshu raj vice buero ambikapur cg.7805838076.
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    Aanganbadi kendr bhakura gram panchayat k chtipara mai samshyo ka bhari jakhira dekhne ko mila.nirichhad k dauran md news patrkar n ground reporting k duran karykarta,sahayika se samshya pucha is dauran karywahi karwane md news se guhar lagayi.kya kahti hai karykarta jara suniye!!khas report by himanshu raj vice buero ambikapur cg.7805838076.
    user_Himanshu raj
    Himanshu raj
    Social Media Manager अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर जमीन निष्पादित कराने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी और कूटरचना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका की भूमि को फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे हड़पने वाले मुख्य आरोपी अहमद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने असली दस्तावेजों को दरकिनार कर शासन द्वारा गैर-आबंटित ऋण पुस्तिका का उपयोग किया और वृद्ध महिला की अशिक्षा का लाभ उठाकर बेशकीमती व्यपवर्तित भूमि का अवैध विक्रय नामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया था। मायापुर अंबिकापुर निवासी प्रार्थी फैजान आलम अंसारी द्वारा अंबिकापुर कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के दादी स्व. जमीला खातुन के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 1688/14 रकबा 10 डिसमिल (व्यपपर्तित भूमि) मायापुर में था। कि वर्ष 2019 में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी की दादी अपने जीवन काल में ही दो हिस्सों में कर दी थी परन्तु वर्ष 2021 में इसकी बड़ी बुआ के पुत्र अहमद अली एवं अन्य ने बिना प्रार्थी के पिता व चाचा व छोटी बुआ तथा परिवार के अन्य किसी सदस्य को बिना बताये ही उक्त जमीन का विक्रय नामा पंजीयन अपने पक्ष मे करा लिया है। विक्रयनामा पंजीयन के दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका कमाक पी-1948564 दर्ज है जो कि असल ऋण पुस्तिका क्रमांक एल-22055 से भिन्न है उसके बाद प्रार्थी भू-अखिलेखों का अवलोकन किया तो पाया कि ऋण पुस्तिका क्र. एल-22055 ही असल ऋण पुस्तिका है जो कि राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज थी तथा कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय पटवारी व कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर से जानकारी मिली कि ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1948564 न तो शासन द्वारा जिले को आंबटित हुई है न ही किसी सक्षम कार्यालय व अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी हुई है। भू-अभिलेखों के अवलोकन किये जाने पर यह भी पता चला कि उक्त भूमि व्यपवर्तित है। अहमद अली एवं अन्य ने व्यपवर्तित भूमि को बिना कलेक्टर महोदय के अनुमति लिये बिना ही क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके प्रार्थी की दादी स्व. जमीला खातून एवं उसके समस्त जीवित संतान के साथ छल किया है, आरोपियों द्वारा कूटरचना कर प्रार्थी की दादी जमीला खातून के वृद्ध व अशिक्षित होने का फायदा उठाकर आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1658/14 रकबा 0.040 (व्यपपर्तित्त भूमि) को उसके मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर विधि विरुद्ध तरीके से बिना कलेक्टर अनुमति के धोखाधडी एवं कूटरचना कर फर्जी विक्रय पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया पाये जाने पर मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा मूल ऋण पुस्तिका नंबर पेश किये जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी अहमद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम अहमद अली आत्मज अहमद हुसैन उम्र 48 वर्ष साकिन मायापुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करते हुए द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो आरोपी अहमद अली के द्वारा अपने नोटिस जवाब में उक्त फर्जी द्वितीय कूचरचित ऋणपुस्तिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये गोल मोल जवाब देते हुये खसरा नम्बर 1668/14 रकबा 0.040 हे० भूमि की रजिस्ट्री की मूल प्रति व उस भूमि की वर्तमान ऋणपुस्तिका की छायाप्रति पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा। कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव आरक्षक दीपक दास सक्रिय रहे। बेहतरीन इंट्रो के साथ एक समाचार तैयार कर दीजिए
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    धोखाधड़ी एवं कूटरचना कर जमीन निष्पादित कराने के मामले मे आरोपी गिरफ्तार
जिला सरगुजा के थाना कोतवाली अंतर्गत धोखाधड़ी और कूटरचना का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मृतिका की भूमि को फर्जी ऋण पुस्तिका के सहारे हड़पने वाले मुख्य आरोपी अहमद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने असली दस्तावेजों को दरकिनार कर शासन द्वारा गैर-आबंटित ऋण पुस्तिका का उपयोग किया और वृद्ध महिला की अशिक्षा का लाभ उठाकर बेशकीमती व्यपवर्तित भूमि का अवैध विक्रय नामा अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया था।
मायापुर अंबिकापुर निवासी प्रार्थी फैजान आलम अंसारी द्वारा अंबिकापुर कोतवाली में शिकायत प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थी के दादी स्व. जमीला खातुन के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि खसरा क्र. 1688/14 रकबा 10 डिसमिल (व्यपपर्तित भूमि) मायापुर में था। कि वर्ष 2019 में उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी की दादी अपने जीवन काल में ही दो हिस्सों में कर दी थी परन्तु वर्ष 2021 में इसकी बड़ी बुआ के पुत्र अहमद अली एवं अन्य ने बिना प्रार्थी के पिता व चाचा व छोटी बुआ तथा परिवार के अन्य किसी सदस्य को बिना बताये ही उक्त जमीन का विक्रय नामा पंजीयन अपने पक्ष मे करा लिया है। विक्रयनामा पंजीयन के दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका कमाक पी-1948564 दर्ज है जो कि असल ऋण पुस्तिका क्रमांक एल-22055 से भिन्न है उसके बाद प्रार्थी भू-अखिलेखों का अवलोकन किया तो पाया कि ऋण पुस्तिका क्र. एल-22055 ही असल ऋण पुस्तिका है जो कि राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज थी तथा कार्यालय तहसीलदार, कार्यालय पटवारी व कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर से जानकारी मिली कि ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-1948564 न तो शासन द्वारा जिले को आंबटित हुई है न ही किसी सक्षम कार्यालय व अधिकारी द्वारा विधिवत् जारी हुई है। भू-अभिलेखों के अवलोकन किये जाने पर यह भी पता चला कि उक्त भूमि व्यपवर्तित है। अहमद अली एवं अन्य ने व्यपवर्तित भूमि को बिना कलेक्टर महोदय के अनुमति लिये बिना ही क्रय-विक्रय करने के उद्देश्य से फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके प्रार्थी की दादी स्व. जमीला खातून एवं उसके समस्त जीवित संतान के साथ छल किया है, आरोपियों द्वारा कूटरचना कर प्रार्थी की दादी जमीला खातून के वृद्ध व अशिक्षित होने का फायदा उठाकर आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 1658/14 रकबा 0.040 (व्यपपर्तित्त भूमि) को उसके मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर फर्जी ऋण पुस्तिका का उपयोग कर विधि विरुद्ध तरीके से बिना कलेक्टर अनुमति के धोखाधडी एवं कूटरचना कर फर्जी विक्रय पर अपने पक्ष में निष्पादित कराया पाये जाने पर मामले मे थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द. वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख कर प्रार्थी के द्वारा मूल ऋण पुस्तिका नंबर पेश किये जाने पर जप्त किया गया है। प्रकरण सदर के आरोपी अहमद अली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा अपना नाम अहमद अली आत्मज अहमद हुसैन उम्र 48 वर्ष साकिन मायापुर अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करते हुए द्वितीय प्रति ऋणपुस्तिका पेश करने हेतु नोटिस दिया गया जो आरोपी अहमद अली के द्वारा अपने नोटिस जवाब में उक्त फर्जी द्वितीय कूचरचित ऋणपुस्तिका के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताते हुये गोल मोल जवाब देते हुये खसरा नम्बर 1668/14 रकबा 0.040 हे० भूमि की रजिस्ट्री की मूल प्रति व उस भूमि की वर्तमान ऋणपुस्तिका की छायाप्रति पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी शेष है, फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।
कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव आरक्षक दीपक दास सक्रिय रहे। बेहतरीन इंट्रो के साथ एक समाचार तैयार कर दीजिए
    user_Jarif Khan
    Jarif Khan
    अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • **टपरकेला ग्राम पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशाल कार्यक्रम आयोजित, डॉक्टर मीरा शुक्ला ने महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक** छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत लखनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत टपरकेला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मीरा शुक्ला उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मीरा शुक्ला ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा घर और समाज में उन अधिकारों का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में खेती-बाड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि से संबंधित नई जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही डॉक्टर मीरा शुक्ला और उनकी टीम द्वारा महिलाओं को कानूनी जानकारी भी दी गई, जिसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या अत्याचार की स्थिति में महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकती हैं। इस अवसर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए महिला-पुरुषों सहित लगभग 3000 लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के लिए नाश्ता एवं भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम पंचायत टपरकेला की सरपंच महेश्वरी देवी, सचिव मथुरा चौधरी, अशोक सिंह, जगत सिंह, अजय सिंह, विश्वनाथ सिंह सहित पंचायत के अन्य कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। **देवेंद्र मरकाम** ब्यूरो चीफ, MD News जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ मो. 7879009598
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    **टपरकेला ग्राम पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशाल कार्यक्रम आयोजित, डॉक्टर मीरा शुक्ला ने महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक**
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला अंतर्गत लखनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत टपरकेला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मीरा शुक्ला उपस्थित रहीं।
कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मीरा शुक्ला ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा घर और समाज में उन अधिकारों का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में खेती-बाड़ी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कृषि से संबंधित नई जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही डॉक्टर मीरा शुक्ला और उनकी टीम द्वारा महिलाओं को कानूनी जानकारी भी दी गई, जिसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या अत्याचार की स्थिति में महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकती हैं।
इस अवसर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए महिला-पुरुषों सहित लगभग 3000 लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के लिए नाश्ता एवं भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई थी।
कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम पंचायत टपरकेला की सरपंच महेश्वरी देवी, सचिव मथुरा चौधरी, अशोक सिंह, जगत सिंह, अजय सिंह, विश्वनाथ सिंह सहित पंचायत के अन्य कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा।
**देवेंद्र मरकाम**
ब्यूरो चीफ, MD News
जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
मो. 7879009598
    user_Devendra Markam
    Devendra Markam
    Social Media Manager लखनपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
  • *सूरजपुर दिनांक 11 मार्च 2026* जिले के विकासखण्ड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदरगढ़ में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन प्रस्तावित है। महोत्सव के लिए 23 से 25 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज कुदरगढ़ स्थित न्यू रेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा, भुवन भास्कर सिंह एवं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ-साथ कलेक्टर एस. जयवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रशांत ठाकुर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विजेंद्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर, पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम, चांदनी कंवर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। *विभागवार दायित्वों की बिंदुवार समीक्षा-* बैठक में महोत्सव की रूपरेखा के अनुरूप विभिन्न विभागों को सौंपे गए दायित्वों की विस्तृत समीक्षा की गई। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, निर्बाध विद्युत व्यवस्था, मंच की साज-सज्जा, विभागीय स्टॉल, अग्निशमन व्यवस्था, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। *कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर-* बैठक में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन का विषय विशेष रूप से केंद्र में रहा। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि कुदरगढ़ मंदिर परिसर के आसपास दुकान लगाने वाले दुकानदारों की बैठक आयोजित कर उन्हें कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाए और आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित कराए जाएं। पेयजल व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर ने नगर पंचायतों को पानी टैंकर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। *स्थल निरीक्षण भी किया गया-* बैठक की समाप्ति के पश्चात् लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा, ट्रस्ट सदस्यों, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
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    *सूरजपुर दिनांक 11 मार्च 2026* जिले के विकासखण्ड ओड़गी अंतर्गत ग्राम पंचायत कुदरगढ़ में चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन प्रस्तावित है। महोत्सव के लिए 23 से 25 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज कुदरगढ़ स्थित न्यू रेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। 
बैठक में लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष राम सेवक पैकरा,  भुवन भास्कर सिंह एवं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के साथ-साथ कलेक्टर  एस. जयवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रशांत ठाकुर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विजेंद्र सिंह पाटले, संयुक्त कलेक्टर, पुष्पेंद्र शर्मा, एसडीएम, चांदनी कंवर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
*विभागवार दायित्वों की बिंदुवार समीक्षा-*
बैठक में महोत्सव की रूपरेखा के अनुरूप विभिन्न विभागों को सौंपे गए दायित्वों की विस्तृत समीक्षा की गई। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, निर्बाध विद्युत व्यवस्था, मंच की साज-सज्जा, विभागीय स्टॉल, अग्निशमन व्यवस्था, खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।
*कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर-*
बैठक में स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन का विषय विशेष रूप से केंद्र में रहा। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि कुदरगढ़ मंदिर परिसर के आसपास दुकान लगाने वाले दुकानदारों की बैठक आयोजित कर उन्हें कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जाए और आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित कराए जाएं। पेयजल व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर ने नगर पंचायतों को पानी टैंकर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
*स्थल निरीक्षण भी किया गया-*
बैठक की समाप्ति के पश्चात् लोक न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा, ट्रस्ट सदस्यों, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
    user_Shivnath bagheL
    Shivnath bagheL
    Newspaper publisher सूरजपुर, सूरजपुर, छत्तीसगढ़•
    3 hrs ago
  • सरगुजा। जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदर झेरी लोंगरी में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दशमल उर्फ दशमन कोरवा (35) ने अपनी पत्नी प्रियंका की डंडे से वार कर हत्या कर दी थी। मामले में 8 मार्च को ग्राम सरपंच के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि दशमल कोरवा अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतिका प्रियंका घर के अंदर गंभीर चोट के साथ मृत अवस्था में मिली। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना लुंड्रा में अपराध क्रमांक 47/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर उसने डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी लुंड्रा निरीक्षक प्रदीप कुमार जायसवाल सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।
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    सरगुजा। जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदर झेरी लोंगरी में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी दशमल उर्फ दशमन कोरवा (35) ने अपनी पत्नी प्रियंका की डंडे से वार कर हत्या कर दी थी।
मामले में 8 मार्च को ग्राम सरपंच के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि दशमल कोरवा अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतिका प्रियंका घर के अंदर गंभीर चोट के साथ मृत अवस्था में मिली। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना लुंड्रा में अपराध क्रमांक 47/26 धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आवेश में आकर उसने डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी लुंड्रा निरीक्षक प्रदीप कुमार जायसवाल सहित पुलिस टीम की सक्रिय भूमिका रही।
    user_Sunil Gupta
    Sunil Gupta
    सीतापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़•
    4 hrs ago
  • नशे के खिलाप एक्सन
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    नशे के खिलाप एक्सन
    user_Mr Dayashankar Yadav
    Mr Dayashankar Yadav
    Local News Reporter शंकरगढ़, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    10 hrs ago
  • बलरामपुर में अवैध अफीम की खेती का मामला: 3.67 एकड़ में उगाई गई फसल नष्ट बलरामपुर (छत्तीसगढ़): जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिरुपुर के आश्रित गांव में अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लगभग 3.67 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी फसल को उखाड़कर नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, इस जमीन के मालिकों से झारखंड के एक व्यक्ति द्वारा लिखित समझौता लेकर अफीम की खेती कराई जा रही थी। बताया जा रहा है कि अफीम के डोडों से एक-दो बार रस (लेटेक्स) भी निकाला जा चुका था, और फसल पूरी तरह पकने की कगार पर थी। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की निगरानी के दौरान यह कैसे नजर से बची रही, यह जांच का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों द्वारा इलाके का निरीक्षण किया गया था, फिर भी इस फसल का पता नहीं चल सका। छत्तीसगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में समय-समय पर इस तरह की अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं बड़े स्तर पर संरक्षण या लापरवाही हो सकती है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। मंगलवार तड़के से ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर डटे रहे और फसल को उखाड़कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। वहीं नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अफीम की खेती का निरीक्षण किया। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती आखिर जिला और पुलिस प्रशासन की नजर से कैसे बची रही। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है।
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    बलरामपुर में अवैध अफीम की खेती का मामला: 3.67 एकड़ में उगाई गई फसल नष्ट
बलरामपुर (छत्तीसगढ़): जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत तिरुपुर के आश्रित गांव में अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लगभग 3.67 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी फसल को उखाड़कर नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक, इस जमीन के मालिकों से झारखंड के एक व्यक्ति द्वारा लिखित समझौता लेकर अफीम की खेती कराई जा रही थी। बताया जा रहा है कि अफीम के डोडों से एक-दो बार रस (लेटेक्स) भी निकाला जा चुका था, और फसल पूरी तरह पकने की कगार पर थी।
इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की निगरानी के दौरान यह कैसे नजर से बची रही, यह जांच का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों द्वारा इलाके का निरीक्षण किया गया था, फिर भी इस फसल का पता नहीं चल सका।
छत्तीसगढ़ के अलग-अलग क्षेत्रों में समय-समय पर इस तरह की अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आना यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं बड़े स्तर पर संरक्षण या लापरवाही हो सकती है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। मंगलवार तड़के से ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर डटे रहे और फसल को उखाड़कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। वहीं नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अफीम की खेती का निरीक्षण किया।
अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती आखिर जिला और पुलिस प्रशासन की नजर से कैसे बची रही। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है।
    user_Balrampur
    Balrampur
    Local News Reporter बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    29 min ago
  • जय यादव जय माधव राधे राधे जय श्री कृष्ण
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    जय यादव जय माधव राधे राधे जय श्री कृष्ण
    user_Mr Dayashankar Yadav
    Mr Dayashankar Yadav
    Local News Reporter शंकरगढ़, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•
    11 hrs ago
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