प्रेस नोट अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ सहारग में कई जगह चुपचाप तरीके से किए जाते हैं बालविवाह। *भीमसेन सिंह तोमर* अंबाह। जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा व बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा संगठन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतर्कता दिवस मनाया इसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) आशा यूनिटों के सहयोग से जिले में बाल विवाह की रोकथाम का संकल्प दोहराया सेंटर फॉर जिला प्रशासन, पंचायत में स्कूलोंष और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और पंचायत व गांव में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है और जिले में हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई है बाल विवाह के लिहाज से तृतीया जैसे पावन मौके पर प्रशासन व सरकार के सहयोग से इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ढाई सौ से अधिक नागरिक समाज सेवी संगठनों के साथ देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट टु चिल्ड्रंस का सहयोगी संगठन है जिले में अब तक बाल विवाह के खिलाफ अभियान की सफलता पर संतोष जाहिर करते हुए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के निदेशक उमेश वशिष्ठ ने कहा कि अच्छे तृतीया के शुभ दिन की आड़ में कई गांव में गुपचुप तरीके से बाल विवाह जैसे अपराध को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों की सतर्कता से बाल विवाहों की संख्या में खासी कमी आई है लेकिन इसे पूरी तरह रोकने की जरूरत है उन्होंने कहा की चंद वर्षों पहले लोगों को यह भी नहीं पता था की नाबालिक बच्चों की शादी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पी सी एम ए 2006 के तहत दंडनीय अपराध है इसमें किसी भी रूप से शामिल होने पर या सेवा देने पर 2 साल तक की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। प्रेस नोट अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ सहारग में कई जगह चुपचाप तरीके से किए जाते हैं बालविवाह। *भीमसेन सिंह तोमर* अंबाह। जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा व बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा संगठन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतर्कता दिवस मनाया इसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) आशा यूनिटों के सहयोग से जिले में बाल विवाह की रोकथाम का संकल्प दोहराया सेंटर फॉर जिला प्रशासन, पंचायत में स्कूलोंष और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और पंचायत व गांव में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है और जिले में हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई है बाल विवाह के लिहाज से तृतीया जैसे पावन मौके पर प्रशासन व सरकार के सहयोग से इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ढाई सौ से अधिक नागरिक समाज सेवी संगठनों के साथ देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट टु चिल्ड्रंस का सहयोगी संगठन है जिले में अब तक बाल विवाह के खिलाफ अभियान की सफलता पर संतोष जाहिर करते हुए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के निदेशक उमेश वशिष्ठ ने कहा कि अच्छे तृतीया के शुभ दिन की आड़ में कई गांव में गुपचुप तरीके से बाल विवाह जैसे अपराध को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों की सतर्कता से बाल विवाहों की संख्या में खासी कमी आई है लेकिन इसे पूरी तरह रोकने की जरूरत है उन्होंने कहा की चंद वर्षों पहले लोगों को यह भी नहीं पता था की नाबालिक बच्चों की शादी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पी सी एम ए 2006 के तहत दंडनीय अपराध है इसमें किसी भी रूप से शामिल होने पर या सेवा देने पर 2 साल तक की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
प्रेस नोट अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ सहारग में कई जगह चुपचाप तरीके से किए जाते हैं बालविवाह। *भीमसेन सिंह तोमर* अंबाह। जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा व बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा संगठन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतर्कता दिवस मनाया इसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) आशा यूनिटों के सहयोग से जिले में बाल विवाह की रोकथाम का संकल्प दोहराया सेंटर फॉर जिला प्रशासन, पंचायत में स्कूलोंष और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और पंचायत व गांव में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है और जिले में हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई है बाल विवाह के लिहाज से तृतीया जैसे पावन मौके पर प्रशासन व सरकार के सहयोग से इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ढाई सौ से अधिक नागरिक समाज सेवी संगठनों के साथ देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट टु चिल्ड्रंस का सहयोगी संगठन है जिले में अब तक बाल विवाह के खिलाफ अभियान की सफलता पर संतोष जाहिर करते हुए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के निदेशक उमेश वशिष्ठ ने कहा कि अच्छे तृतीया के शुभ दिन की आड़ में कई गांव में गुपचुप तरीके से बाल विवाह जैसे अपराध को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों की सतर्कता से बाल विवाहों की संख्या में खासी कमी आई है लेकिन इसे पूरी तरह रोकने की जरूरत है उन्होंने कहा की चंद वर्षों पहले लोगों को यह भी नहीं पता था की नाबालिक बच्चों की शादी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पी सी एम ए 2006 के तहत दंडनीय अपराध है इसमें किसी भी रूप से शामिल होने पर या सेवा देने पर 2 साल तक की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। प्रेस नोट अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने जिला प्रशासन के साथ की बैठक। हिन्दू रीति-रिवाजों के साथ सहारग में कई जगह चुपचाप तरीके से किए जाते हैं बालविवाह। *भीमसेन सिंह तोमर* अंबाह। जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा व बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा संगठन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सतर्कता दिवस मनाया इसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) आशा यूनिटों के सहयोग से जिले में बाल विवाह की रोकथाम का संकल्प दोहराया सेंटर फॉर जिला प्रशासन, पंचायत में स्कूलोंष और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और पंचायत व गांव में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है और जिले में हजारों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई है बाल विवाह के लिहाज से तृतीया जैसे पावन मौके पर प्रशासन व सरकार के सहयोग से इसकी रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ढाई सौ से अधिक नागरिक समाज सेवी संगठनों के साथ देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट टु चिल्ड्रंस का सहयोगी संगठन है जिले में अब तक बाल विवाह के खिलाफ अभियान की सफलता पर संतोष जाहिर करते हुए सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के निदेशक उमेश वशिष्ठ ने कहा कि अच्छे तृतीया के शुभ दिन की आड़ में कई गांव में गुपचुप तरीके से बाल विवाह जैसे अपराध को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता । प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों की सतर्कता से बाल विवाहों की संख्या में खासी कमी आई है लेकिन इसे पूरी तरह रोकने की जरूरत है उन्होंने कहा की चंद वर्षों पहले लोगों को यह भी नहीं पता था की नाबालिक बच्चों की शादी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पी सी एम ए 2006 के तहत दंडनीय अपराध है इसमें किसी भी रूप से शामिल होने पर या सेवा देने पर 2 साल तक की सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
- Post by Gyadeen Verma1
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- Post by Gyadeen Verma1
- Post by Reporter Rajkumar Sain Dholpur Rajasthan1
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