विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन — अब्दुल रज्जाक डिग्री कॉलेज, जोया (अमरोहा) जोया (अमरोहा), संवाददाता: अब्दुल रज्जाक डिग्री कॉलेज, जोया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अमरोहा के तत्वावधान में “महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, आंतरिक समिति (IC) एवं स्थानीय समिति (LC) के गठन की प्रक्रिया, निवारण के उपाय तथा राहत एवं सहायता से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता DLSA अमरोहा की सचिव श्रीमती ज्योति ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्थिक सहयोग एवं पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए बताया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं समानता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रभावी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। कार्यशाला में श्री महेश सिंह ने प्रतिभागी महिलाओं को उक्त अधिनियम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है और इसके तहत आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति का गठन अनिवार्य है। कार्यस्थलों पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना, आंतरिक समिति (IC) तथा स्थानीय समिति (LC) के गठन की प्रक्रिया, निवारण के उपाय, राहत एवं सहायता से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाना था।उन्होंने उपस्थित प्रतिभागी महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर श्री लोकमान सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों — महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सलाह, अधिवक्ता एवं विधिक सहायता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की सुलभता सुनिश्चित करना तथा विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। डा. प्रथम सिंह ने बच्चों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवा या अधिकारी के कार्य से असंतुष्ट है, तो वह अपनी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दर्ज करवा सकता है, जहाँ उसे आवश्यक विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में श्री महेश सिंह, श्री लोकमान सिंह, श्री रितिक चौधरी, प्रीति देवी, राजेन्द्र सिंह (प्राचार्य) सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन — अब्दुल रज्जाक डिग्री कॉलेज, जोया (अमरोहा) जोया (अमरोहा), संवाददाता: अब्दुल रज्जाक डिग्री कॉलेज, जोया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) अमरोहा के तत्वावधान में “महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013” विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, आंतरिक समिति (IC) एवं स्थानीय समिति (LC) के गठन की प्रक्रिया, निवारण के उपाय तथा राहत एवं सहायता से संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता DLSA अमरोहा की सचिव श्रीमती ज्योति ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्थिक सहयोग एवं पुनर्वास की सुविधा प्रदान करती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए बताया कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं समानता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रभावी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। कार्यशाला में श्री महेश सिंह ने प्रतिभागी महिलाओं को उक्त अधिनियम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है और इसके तहत आंतरिक समिति एवं स्थानीय समिति का गठन अनिवार्य है। कार्यस्थलों पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना, आंतरिक समिति (IC) तथा स्थानीय समिति (LC) के गठन की प्रक्रिया, निवारण के उपाय, राहत एवं सहायता से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुँचाना था।उन्होंने उपस्थित प्रतिभागी महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर श्री लोकमान सिंह ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों — महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सलाह, अधिवक्ता एवं विधिक सहायता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक न्याय की सुलभता सुनिश्चित करना तथा विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। डा. प्रथम सिंह ने बच्चों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवा या अधिकारी के कार्य से असंतुष्ट है, तो वह अपनी शिकायत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दर्ज करवा सकता है, जहाँ उसे आवश्यक विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में श्री महेश सिंह, श्री लोकमान सिंह, श्री रितिक चौधरी, प्रीति देवी, राजेन्द्र सिंह (प्राचार्य) सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
- User3964Amroha, Uttar Pradesh👏on 12 November
- Post by Kaif Army1
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