मुंगेर चर्चित AK-47 तस्करी मामले में बड़ा फैसला: 3 पूर्व फौजी समेत 5 को 10-10 साल की सजा जबलपुर आयुध निर्माणी से एके-47 राइफल की चोरी कर उसे नक्सलियों और अपराधियों तक पहुंचाने के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में तीन सेवानिवृत्त सैनिकों समेत पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मधुकर सिंह ने सेवानिवृत्त फौजी पुरुषोत्तम लाल रजक, नियाजुल रहमान, सुरेश ठाकुर, शमशेर आलम और इमरान आलम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने चार आरोपियों पर 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि सेवानिवृत्त फौजी सुरेश ठाकुर पर 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी दोषियों को बेउर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 11 मार्च को अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित एके-47 राइफल बरामद होने के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। जांच में हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया था। अदालत के इस फैसले को अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
मुंगेर चर्चित AK-47 तस्करी मामले में बड़ा फैसला: 3 पूर्व फौजी समेत 5 को 10-10 साल की सजा जबलपुर आयुध निर्माणी से एके-47 राइफल की चोरी कर उसे नक्सलियों और अपराधियों तक पहुंचाने के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में तीन सेवानिवृत्त सैनिकों समेत पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मधुकर सिंह ने सेवानिवृत्त फौजी पुरुषोत्तम लाल रजक, नियाजुल रहमान, सुरेश ठाकुर, शमशेर आलम और इमरान आलम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने चार आरोपियों पर 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि सेवानिवृत्त फौजी सुरेश ठाकुर पर 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी दोषियों को बेउर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 11 मार्च को अदालत ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित एके-47 राइफल बरामद होने के बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। जांच में हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया था। अदालत के इस फैसले को अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
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