आमजन से अपील है कि 14 मार्च 2026 को आयोजन होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें मुरैना नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को* मुरैना 10 मार्च, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्री संगीता मदान के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 को न्यायालय परिसर जिला मुख्यालय मुरैना, तहसील विधिक सेवा समिति अम्बाह, जौरा और सबलगढ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दीवानी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण से संबंधित प्रकरण, बैंको के प्रकरण, विद्युत प्रकरण एवं राजीनामा योग्य दाण्डिक लंबित प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मंगलवार को प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्रीमती संगीता मदान की अध्यक्षता में एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर मुरैना में बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं तथा आवेदक के अधिवक्ताओं के साथ क्लेम प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराया। बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना श्री विनय कुमार भारद्वाज, श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, श्री कमलेश साहू, न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीष शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुरैना श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया एवं बीमा कंपनी आवेदक के अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आमजन से अपील है कि 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के माध्यम से अपने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करा कर लाभ प्राप्त करें।
आमजन से अपील है कि 14 मार्च 2026 को आयोजन होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें मुरैना नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को* मुरैना 10 मार्च, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्री संगीता मदान के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 को न्यायालय परिसर जिला मुख्यालय मुरैना, तहसील विधिक सेवा समिति अम्बाह, जौरा और सबलगढ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें दीवानी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण से संबंधित प्रकरण, बैंको के प्रकरण, विद्युत प्रकरण एवं राजीनामा योग्य दाण्डिक लंबित प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों आदि का निराकरण पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मंगलवार को प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना श्रीमती संगीता मदान की अध्यक्षता में एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर मुरैना में बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं तथा आवेदक के अधिवक्ताओं के साथ क्लेम प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराया। बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना श्री विनय कुमार भारद्वाज, श्री चन्द्रशेखर जायसवाल, श्री कमलेश साहू, न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशीष शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुरैना श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया एवं बीमा कंपनी आवेदक के अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आमजन से अपील है कि 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के माध्यम से अपने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करा कर लाभ प्राप्त करें।
- दहेज के लिए प्रताड़ना: ससुरालियों ने महिला को मारपीट कर घर से निकाला, दो मासूम बच्चों के साथ भटकने को मजबूर मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के ग्राम आरहेता बन्रा वारी का पुरा की निवासी एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता मेनका पुत्री विनोद ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी 9 फरवरी 2020 को नागेंद्र के साथ हुई थी महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे और आए दिन उसे ताने देते थे। पीड़िता के अनुसार सास रामकली, ससुर कल्याण सिंह, पति नागेंद्र, देवर रामवकील, चचिया ससुर राकेश तथा ननद कृष्णा और छाया ने कई बार उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में उसने कई बार अपने मायके वालों को भी शिकायत की, लेकिन समझौता कराकर उसे वापस ससुराल भेज दिया जाता था। पीड़िता ने बताया कि वर्तमान में उसके पति की तबीयत खराब है। जब उसने ससुराल वालों से इलाज कराने की बात कही तो उन्होंने खर्च करने से इनकार कर दिया और उसे घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। महिला का कहना है कि 29 अप्रैल 2025 को ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता के दो छोटे बच्चे हैं, महिला ने प्रशासन और पुलिस से न्याय दिलाने तथा ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।1
- धौलपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) धौलपुर संजीव मांगों के निर्देशन में मंगलवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजिन लीगल एड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एस.ओ.पी. में वर्णित दिशा-दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। सचिव रेखा यादव द्वारा निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं साथ ही बंदियों की विधिक स्थिति, रहन-सहन, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी जानकारी ली निरीक्षण दौरान सचिव द्वारा बंदियों से पूछने पर एक बंदी ने बताया कि उसकी जमानत हो चुकी है । लेकिन जमानती न होने के कारण इसकी रिहाई नहीं हो पा रही है। इस मौके पर सचिव ने निर्देश दिए कि उनके घरवालों से संपर्क कर बंदी की जमानत प्रक्रिया पूरी कराये। एक बंदी ने लीवर की समस्या होना बताया सचिव द्वारा जेल अधीक्षक एवं डॉक्टर को निर्देश दिए कि बंदी की जांच कराएं एवं उसका उचित इलाज करवाएं । सचिव द्वारा प्रत्येक बंदी से उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी ली साथ ही सचिव ने बताया कि जो बंदी मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है वह बंदी लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्तागणों के माध्यम से निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है साथ ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्तागणों को भी निर्देशित किया गया कि बंदियों की जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण करें। सचिव रेखा यादव ने निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रेखा यादव के अलावा, चीफ लीगल एड डिफेंस कॉउन्सिल अमित कम्ठान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा दीपक सिंह सिकरवार, राहुल डंडौतिया, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीणा सहित कारागृह का स्टॉफ एवं बंदीजन मौजूद रहे।3
- धौलपुर जगन फाउंडेशन की विजन: ग्रामीण भारत की हर महिला को स्वास्थ्य और सशक्तिकरण!1
- iG sahab ke yahan tainat karmchari Manoj Rajoriya ke naam se uski girlfriend logon ke yahan dhamkati hai aur farjivada karti hai aur sex racket ka kam chalati hai1
- Rise International School Gwalior defrauded teachers of their salaries and PF.1
- अम्बाह:- मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की कार्यकारिणी गठित उत्साह1
- कैलाश्वासी श्रीमंत महाराज माधव राव सिंधिया जी की 81 वी जयंती पर पार्षद मोहित जाट ने किया 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह आज हुई हल्दी मेहंदी की रस्म1
- मुरैना जिले की अंबाह तहसील के ग्राम महासुख का पुरा निवासी एक बीएसएफ जवान ने पड़ोसी पर लगातार विवाद, धमकी और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में फरियादी रमगोपाल माहौर पुत्र स्व. पुन्नालाल माहौर ने बताया कि वह ग्राम महासुख का पुरा पंचायत ककरारी तहसील अंबाह का निवासी है और बीएसएफ में पदस्थ है। उसके घर के सामने ही पड़ोसी का मकान बना हुआ है, जो आए दिन झगड़ा-फसाद करता रहता है। फरियादी का आरोप है कि आरोपी ने रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य सामान खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, जिससे घर से निकलने में परेशानी होती है। विरोध करने पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है और झूठे मामले में फंसाने की बात कही जाती है। आवेदन में यह भी बताया गया है कि आरोपी द्वारा घर के सामने लगाए गए पौधों को नष्ट कर दिया गया और पानी की पाइपलाइन व बिजली की लाइन भी तोड़ दी गई है। पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में पहले भी अंबाह थाने में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर अतिक्रमण हटवाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।1