प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा की दो वयस्क युवतियों के धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और दोनों युवतियों के पिता को आदेश दिया है कि उन्हें 6 अगस्त 2026 को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि दोनों युवतियों ने बिना किसी दबाव, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव के अपनी इच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय लिया। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि दोनों युवतियों को उनके पिता ने पुलिस की मिलीभगत से घर में अवैध रूप से रोक रखा है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि यदि याचिका में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह दोनों युवतियों के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि दोनों युवतियां वयस्क हैं और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का अधिकार रखती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दोनों युवतियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रही हैं या किसी प्रकार की अवैध हिरासत में हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि 6 अगस्त 2026 को दोनों युवतियों को पेश नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेश का पालन न होने का कारण बताना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा की दो वयस्क युवतियों के धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और दोनों युवतियों के पिता को आदेश दिया है कि उन्हें 6 अगस्त 2026 को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि दोनों युवतियों ने बिना किसी दबाव, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव के अपनी इच्छा से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय लिया। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि दोनों युवतियों को उनके पिता ने पुलिस की मिलीभगत से घर में अवैध रूप से रोक रखा है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि यदि याचिका में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह दोनों युवतियों के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि दोनों युवतियां वयस्क हैं और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का अधिकार रखती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह दोनों युवतियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रही हैं या किसी प्रकार की अवैध हिरासत में हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यदि 6 अगस्त 2026 को दोनों युवतियों को पेश नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर आदेश का पालन न होने का कारण बताना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।
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