झुमरी तिलैया: रेलवे ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने सहित अन्य विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है, जो 20 जून से प्रभावी हो गई है। यह कदम यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए जुर्माना प्रावधानों को कोडरमा समेत पूरे धनबाद रेल मंडल में लागू कर दिया गया है। इसके तहत, बिना टिकट यात्रा करने या उसका प्रयास करने पर देय न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माना राशि को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। इसी तरह, अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में भी अब ₹250 के बजाय ₹500 और अतिरिक्त प्रभार वसूला जाएगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह वृद्धि 13 साल बाद की गई है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना ₹50 से बढ़ाकर ₹250 किया गया था। यह कदम लंबे समय से अपरिवर्तित दंड राशियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप और व्यावहारिक बनाने के लिए उठाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल बिना टिकट यात्रा ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में अनाधिकृत प्रवेश, अनाधिकृत फेरी, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों का जबरन प्रवेश और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना करने जैसे अन्य उल्लंघनों के दंड प्रावधानों और जुर्माना राशि में भी कड़ा संशोधन किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ सरस्वती चंद ने बताया कि इन संशोधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, जिससे रेलवे परिसरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे वैध टिकटधारी यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा और अनुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उससे पूरा किराया तथा ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा। नशे की हालत में ट्रेन या रेलवे परिसर में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें ट्रेन से उतारने, जुर्माना लगाने या अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर मामला कोर्ट में जाएगा, जहां जुर्माना के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी कर इन नए नियमों की जानकारी सभी अधिकारियों और कर्मियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।
झुमरी तिलैया: रेलवे ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने सहित अन्य विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है, जो 20 जून से प्रभावी हो गई है। यह कदम यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए जुर्माना प्रावधानों को कोडरमा समेत पूरे धनबाद रेल मंडल में लागू कर दिया गया है। इसके तहत, बिना टिकट यात्रा करने या उसका प्रयास करने पर देय न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माना राशि को ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। इसी तरह, अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में भी अब ₹250 के बजाय ₹500 और अतिरिक्त प्रभार वसूला जाएगा। ये महत्वपूर्ण बदलाव जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेल अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह वृद्धि 13 साल बाद की गई है, क्योंकि इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना ₹50 से बढ़ाकर ₹250 किया गया था। यह कदम लंबे समय से अपरिवर्तित दंड राशियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप और व्यावहारिक बनाने के लिए उठाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल बिना टिकट यात्रा ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसर में अनाधिकृत प्रवेश, अनाधिकृत फेरी, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुषों का जबरन प्रवेश और रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों की अवहेलना करने जैसे अन्य उल्लंघनों के दंड प्रावधानों और जुर्माना राशि में भी कड़ा संशोधन किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ सरस्वती चंद ने बताया कि इन संशोधित प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना टिकट व अनियमित यात्रा पर पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है, जिससे रेलवे परिसरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे वैध टिकटधारी यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा और अनुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और उससे पूरा किराया तथा ₹500 का जुर्माना वसूला जाएगा। नशे की हालत में ट्रेन या रेलवे परिसर में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या गाली-गलौज करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें ट्रेन से उतारने, जुर्माना लगाने या अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर मामला कोर्ट में जाएगा, जहां जुर्माना के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी कर इन नए नियमों की जानकारी सभी अधिकारियों और कर्मियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।
- डोमचांच प्रखंड के ढोढाकोला गांव में तीन हाथियों का झुंड पहुँचने से ग्रामीणों में गहरा दहशत का माहौल है। सोमवार सुबह 6 बजे स्थानीय लोगों ने हाथियों की मौजूदगी की जानकारी दी, जिसके बाद आसपास के सभी निवासी सतर्क हो गए हैं। ग्रामीणों को अपनी फसलों और अन्य संपत्ति को संभावित नुकसान पहुँचने की चिंता सता रही है। इस मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों से सावधानी बरतने, रात में अकेले बाहर न निकलने और हाथियों के करीब न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है।4
- सुपौल में एक श्राद्ध भोज खाने के बाद बच्चों समेत करीब 150 लोग बीमार पड़ गए। दूषित भोजन के कारण हुई इस घटना के बाद सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।1
- अररिया जिले में चार शातिरों को छह करोड़ रुपये के मोबाइल फोन के साथ दबोचा गया है। इस कार्रवाई की जानकारी एसपी जितेन्द्र कुमार ने दी।1
- बिहार की राजधानी पटना में गहना ज्वैलर्स अररिया को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के ज़रिए उन्होंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया है।1
- यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम के उस सेवक ने विश्राम किया था, जो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे। संजीवनी बूटी लाने के बाद लौटने पर, सेवक ने यहीं आराम किया था। आप सभी लोग इस जगह को देख सकते हैं।1
- बिहार में मौजूदा 'विकास' की स्थिति को लेकर गहरा असंतोष और निराशा व्यक्त की गई है, जहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वर्तमान हालात प्राचीन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं की तुलना में भी बदतर हैं। पोस्ट में बिहार की दयनीय और खराब स्थिति पर अत्यधिक दुख और चिंता जाहिर की गई है।1
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- तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड पर सोमवार सुबह एक बड़ी घटना होते-होते बची, जब गैस सिलेंडर से लदे एक ट्रक का चालक शराब के नशे में धुत होकर ट्रक को लापरवाही से लहराते हुए चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक की इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत के कारण कई लोग ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। चालक की लापरवाही से नाराज स्थानीय लोगों ने ट्रक को तुरंत रोका और इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में धुत चालक को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि चालक इतनी बुरी तरह नशे में था कि वह अपना नाम तक ठीक से नहीं बता पा रहा था। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।1