आप सांसद संजय सिंह मामले की सुनवाई टली विशेष न्यायाधीश के अवकाश के कारण 3 जनवरी को अगली सुनवाई, आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है केस सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई स्थगित की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी। पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में आयोजित की गई थी। इस मामले में अन्य आरोपियों ने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपये की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया था। पुलिस की जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जून में विशेष कोर्ट ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे। वर्तमान में मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित की गई है।
आप सांसद संजय सिंह मामले की सुनवाई टली विशेष न्यायाधीश के अवकाश के कारण 3 जनवरी को अगली सुनवाई, आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है केस सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई। विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण यह सुनवाई स्थगित की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक सभा आयोजित की गई थी। पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यह सभा जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में आयोजित की गई थी। इस मामले में अन्य आरोपियों ने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली थी। संजय सिंह के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपये की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया था। पुलिस की जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जून में विशेष कोर्ट ने इन आरोपियों के अधिवक्ता की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए आरोप तय किए थे। वर्तमान में मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित की गई है।
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