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सरीला क्षेत्र के परिषदीय शिक्षकों द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का कराया गया अभ्यास
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Abhishek Rao
सरीला क्षेत्र के परिषदीय शिक्षकों द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का कराया गया अभ्यास
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- Post by Sujeet kumar shrma phone '95194986021
- विवाहिता से रेप के आरोपी सेना के जवान को दो माह बीत जाने के बाद भी नही पकड़ पा रही पुलिस पीड़िता ने उच्चधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार #jalaun @highlights उरई। योगी की पुलिस महिला उत्पीड़न के आरोपी का बचाव कर शासन के सख्त निर्देशो के बावजूद भी ठेंगा दिखाती नजर आ रही है। विवाहिता से रेप के आरोपी सेना के जवान को दो माह बीत जाने के बाद भी आरोपी को नही पकड़ा और अब तक कुम्भकर्णी नींद मे सोये पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए रेप पीड़िता दर दर उच्चधिकारियों की चौखट पर न्याय पाने लिए भटक रही है । प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना उरई कोतवाली मे जब एक विवाहिता पति से अनबन के चलते अलग रह रही थी । जिसका फायदा उठाते हुए कानपुर देहात निवासी आर्मी के शातिर एक जवान ने पहले विवाहिता को विरादरी का बताकर भरोसे मे लिया और फिर उसे पति के जुल्मो सितम मुक्त कराकर झूंठा शादी का झांसा देकर भरोसे मे लिया। उसके बाद भिन्न भिन्न स्थानो पर अलग अलग तिथियों मे वीड़ियो बना लिये उसके बाद विवाहिता से कई बार जबरन दुष्कर्म किया जब पीड़िता ने उसकी बात नही मानी तो अश्लील फोटो वीड़ियों बनाकर उसके पति समेत अन्य रिश्तेदारो को सोशल मीड़िया पर भेज कर वायरल कर दिए । शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची रेप पीड़िता ने उच्चधिकारियो सहित आंन लाइन शिकायत कर बताया कि राघवेन्द्र सिंह चन्देल पुत्र श्री रामसुमरन सिंह निवासी ग्राम अनवां थाना राजपुर जिला कानपुर देहात मो0नं0 8115060064 जो इस समय कालिंगपोंग बेस्ट बंगाल पिन कोड नं0 734301 में आर्मी में तैनात है उपरोक्त राघवेन्द्र सिंह चंदेल पीड़िता से एक शादी में मिला और उसके घर आया और उसके साथ प्रार्थिनी की बिना मर्जी के जबरन बुरा काम (बलात्कार) किया व उसके प्राइवेट गुप्त बीडियो बना लिये व उन्हीं बीडियों के वायरल करने की धमकी देकर बराबर उसके साथ एक वर्ष से बलात्कार करता आ रहा है और उसके गंदे बीडियो पति को भी भेज दिये थे। जिस कारण उसके पति ने प्रार्थिनी को छोढ़ दिया है। दिनांक 15.08.2024 को उपरोक्त राघवेन्द्र सिंह चंदेल छुटटी आया तो प्रार्थिनी के साथ गाली गलौज व मारपीट की और मेरा मोवाइल तोड़कर मेरी सिम ले गया और मेरे नम्बर से आई०डी० बनाकर पूरी रिश्तेदारी में बीडियो सोशल मीडिया पर अश्लील बीडियो से वायरल कर दिये। वह अपनी रिश्तेदारी व समाज में मुंह दिखाने लायक नही रही और दिनांक 03.09.2024 को अपने वाट्सअप कॉल द्वारा प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर मेरे विरूद्ध रिपोर्ट की तो जान से मार दूंगा । इसके पहले उक्त सम्बन्ध मे मैने वर्ष 2022 माह दिसम्बर में एक प्रार्थना पत्र आर्मी के अधिकारियो को दिया था। जिसके बाद आरोपी राघबेन्द्र एक साल तक मेरे पास नही आया इसके बाद 2023 दिसम्बर में 28 व 30.12.2023 को मेरे यहां आया था तथा घटना की थी जिसका प्रार्थिनी ने मु0अ0सं0 744/2024 अं०धारा 376 (2) (एन), 323, 504, 506, 427 आई०पी०सी० व 67 आई०टी० एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली उरई में दिनांक 05.11. 2024 को दर्ज कराया था जिसमें प्रार्थिनी का धारा 164 सी०आर० पी०सी० का व्यान भी हुआ था जिसमें प्रार्थिनी ने सम्पूर्ण घटना के बारे में व्यान दिया था लेकिन उपरोक्त मुकदमें के विवेचक जो मुल्जिमान राघवेन्द्र सिंह चंदेल के प्रभाव में व सुविधा शुल्क लेकर उक्त मुल्जिम को न तो गिरफ्तार कर रहे है और विवेचना में धारा 376 को हटा रहे है जिससे मुल्जिमान के विरूद्ध छोटी धाराओं का मुकदमा रह जाये। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक सहित उच्चधिकारियों से मांग की कि उसकी धारायें कम न की जाये और सबूतो के आधार पर रेप के आरोपी राघबेन्द्र सिंह चन्देल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये।1