जशपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव थाना क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध अंग्रेजी और देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी विश्वनाथ शर्मा (उम्र 54 वर्ष), जो ग्राम लुड़ेग, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी है, उसे 27 लीटर 300 मिलीलीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 16,440 रुपये बताई गई है। घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 14-MU -1427) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 28 जून 2026 की रात करीब 10:00 बजे, पत्थलगांव थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति प्लेटिना मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर ग्राम पालीडीह की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान की ओर रवाना हुई, जहां उन्होंने मोटरसाइकिल पर बोरी और झोला लटकाकर आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर रोका। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम विश्वनाथ शर्मा बताया। पुलिस द्वारा उसके पास रखी बोरी व झोले की तलाशी लेने पर अवैध रूप से रखी अंग्रेजी शराब, जिसमें मैकडॉनल नंबर 1 व्हिस्की की 750 मिलीलीटर वाली 02 बोतलें, सिंबा कंपनी की 650 मिलीलीटर वाली 12 बियर बोतलें, मुडोफ कंपनी की 180 मिलीलीटर वाली 25 व्हिस्की पौवा, गोल्डन गोवा कंपनी की 180 मिलीलीटर वाली 60 व्हिस्की पौवा और 180 मिलीलीटर वाली 15 देसी प्लेन मदिरा पौवा शामिल थी, बरामद हुई। इस प्रकार कुल 114 नग में 27 लीटर 300 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष सभी अवैध अंग्रेजी व देसी शराब को जब्त करते हुए आरोपी विश्वनाथ शर्मा को हिरासत में लेकर थाना लाया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक सुभाष नायक, आरक्षक राजेंद्र रात्रे और विनोद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पत्थलगांव क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी और देसी मदिरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, और नशे के सौदागरों के खिलाफ जशपुर पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
जशपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव थाना क्षेत्र से एक आरोपी को अवैध अंग्रेजी और देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी विश्वनाथ शर्मा (उम्र 54 वर्ष), जो ग्राम लुड़ेग, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी है, उसे 27 लीटर 300 मिलीलीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 16,440 रुपये बताई गई है। घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 14-MU -1427) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि 28 जून 2026 की रात करीब 10:00 बजे, पत्थलगांव थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति प्लेटिना मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर ग्राम पालीडीह की ओर जा रहा
है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान की ओर रवाना हुई, जहां उन्होंने मोटरसाइकिल पर बोरी और झोला लटकाकर आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर रोका। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम विश्वनाथ शर्मा बताया। पुलिस द्वारा उसके पास रखी बोरी व झोले की तलाशी लेने पर अवैध रूप से रखी अंग्रेजी शराब, जिसमें मैकडॉनल नंबर 1 व्हिस्की की 750 मिलीलीटर वाली 02 बोतलें, सिंबा कंपनी की 650 मिलीलीटर वाली 12 बियर बोतलें, मुडोफ कंपनी की 180 मिलीलीटर वाली 25 व्हिस्की पौवा, गोल्डन गोवा कंपनी की 180 मिलीलीटर वाली 60 व्हिस्की पौवा और 180 मिलीलीटर वाली 15 देसी प्लेन मदिरा पौवा शामिल थी, बरामद हुई। इस प्रकार कुल 114 नग में 27 लीटर 300 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त की गई। आरोपी शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद
पुलिस ने गवाहों के समक्ष सभी अवैध अंग्रेजी व देसी शराब को जब्त करते हुए आरोपी विश्वनाथ शर्मा को हिरासत में लेकर थाना लाया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक सुभाष नायक, आरक्षक राजेंद्र रात्रे और विनोद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पत्थलगांव क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी और देसी मदिरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, और नशे के सौदागरों के खिलाफ जशपुर पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
- रामगढ़ पर्वत को लेकर उठे सवालों के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, "पर्वत क्यों गिरेगा?" उन्होंने यह भी बताया कि वे रामगढ़ पर्वत पर विकास कार्यों के लिए ₹1 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं।1
- सूरजपुर जिले की बसदेई पुलिस चौकी, थाना सूरजपुर ने चोरी के एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह प्रकरण अपराध क्रमांक 276/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 305(क), 331(4) और 3(5) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सोनपुर निवासी प्रार्थी रहमत उल्ला उर्फ जरीफ उल्ला ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उनके छोटे भाई अशराफ उल्ला की किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान से नकदी सहित विभिन्न सामान चोरी हो गए थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 64,000 रुपये आंकी गई है। प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की। जांच के क्रम में मरवाही निवासी 37 वर्षीय भीम सिंह, पिता हरिश्चंद्र सिंह, को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी से घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिली और पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे दिनांक 29 जून 2026 को दोपहर 1:40 बजे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन किया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और चोरी किए गए माल की बरामदगी के संबंध में आगे की विवेचना जारी है।2
- रायगढ़ जिले में हाल ही में 951 नए टीबी मरीजों की पहचान की गई है। इस पहचान के बाद, जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को और भी तेज कर दिया गया है।1
- पूंजीपथरा पुलिस को एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जिसके कब्जे से चोरी की गई पल्सर बाइक के साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई दूसरी पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। यह मामला पूंजीपथरा निवासी आशीष कुमार बान्डेकर की शिकायत पर शुरू हुआ था, जिन्होंने 27 जून 2026 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 जून की रात उनकी नई बजाज पल्सर 125 (क्रमांक CG-13-BD-2757) घर की परछी से चोरी हो गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 149/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। चोरी हुई मोटरसाइकिल और आरोपी की तलाश के दौरान, पुलिस टीम महुआ चौक, तुमीडीह के पास एक संदिग्ध युवक को घूमता पाया। पूछताछ करने पर वह अपना सही परिचय नहीं दे सका। उसे थाना लाकर की गई कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना नाम राम सिदार बताया और बाइक चोरी करने की बात कबूल की। आरोपी राम सिदार ने खुलासा किया कि वह चोरी के इरादे से अपनी पल्सर मोटरसाइकिल (CG-13-AY-7026) से पूंजीपथरा आया था, लेकिन रास्ते में पेट्रोल खत्म होने पर उसने अपनी बाइक को रायगढ़ आयरन प्लांट के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। इसके बाद वह पूंजीपथरा बस्ती पहुंचा और एक घर की परछी से बजाज पल्सर चोरी कर अपने घर ले जाकर छिपा दी थी। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर उसके घर से चोरी हुई बजाज पल्सर (CG-13-BD-2757) बरामद की। साथ ही, वारदात में इस्तेमाल की गई उसकी अपनी पल्सर मोटरसाइकिल (CG-13-AY-7026) भी रायगढ़ आयरन प्लांट के पास झाड़ियों से जब्त कर ली। इस मामले में कुल 2 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपी राम सिदार, जो स्व. मोहन सिदार का 30 वर्षीय पुत्र और ग्राम चिराईपानी, थाना पूंजीपथरा का निवासी है, के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक रामकिंकर यादव, प्रधान आरक्षक राजकुमार पैंकरा, आरक्षक विक्रम कुजूर, नरेन्द्र पैंकरा, विक्रांत भगत, हेम सागर पटेल और कीर्तन यादव की भूमिका सराहनीय रही।1
- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित ग्राम सेलर ने एक अभिनव पहल की है, जिसके तहत पूरा गांव अब एक खुली पाठशाला में तब्दील हो गया है। यह अनोखी पहल गांव के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है।1
- चांदनी क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड ओडगी की ग्राम पंचायत पासल के जेल्हापारा में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवार कई महीनों से स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। लगभग 30 से 35 घरों की इस बस्ती में पीने के पानी के लिए लगाया गया सोलर पंप और नल जल योजना कई महीनों से खराब पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने खराब सोलर पंप की जानकारी कई बार जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और जनपद पंचायत सदस्यों को दी है, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है।2
- गुरु हरगोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, साथ ही अखंड पाठ भी संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया।1
- डॉ. नागेंद्र शर्मा ने आषाढ़ मास के दौरान स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने लोगों से इस महीने में पानी उबालकर पीने और तले-भुने भोजन का सेवन कम करने का आग्रह किया है।2
- छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, सूरजपुर पुलिस थाना ने 29 जून 2026 को ग्राम नयन पुर के बास बाड़ी क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नगदी, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन सहित कुल ₹1,08,335 मूल्य की संपत्ति बरामद की। पुलिस को 28 जून 2026 को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि नयन पुर के बास बाड़ी क्षेत्र में कुछ व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना की पुष्टि के बाद, थाना सूरजपुर पुलिस टीम स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने बास बाड़ी क्षेत्र पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी की, जिससे कुछ लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण दो व्यक्तियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि अन्य आरोपी फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देवराम राजवाड़े (लगभग 30 वर्ष, निवासी भिरवगंज, जिला सूरजपुर) और हितेश कुमार साहू (लगभग 30 वर्ष, निवासी जयनगर, जिला कोरिया) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे और जुआ फड़ से ₹51,335 नगद रकम, एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल (क्रमांक CG-15-CJ-2165) जिसकी अनुमानित कीमत ₹20,000 है, एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल (क्रमांक CG-29-A-2608) जिसकी अनुमानित कीमत ₹30,000 है, और एक ओप्पो मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग ₹7,000 है, बरामद किया। जब्त की गई कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य ₹1,08,335 आंका गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रकरण में देहाती नालिशी दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की गई। चूंकि यह अपराध जमानतीय श्रेणी का था, इसलिए नियमानुसार सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर आरोपियों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। सूरजपुर पुलिस ने आमजनों से अपील की है कि वे अवैध जुआ, सट्टा, शराब और अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस चौकी को दें, और सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर जी के दिशा-निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा की गई एक बड़ी पहल है।1