दिनांक 04.08.2026 की शाम को थाना चील्ह के पुलिस चौकी चेतगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क व पुल के बगल में कच्ची सड़क के किनारे खोदे गये गड्ढे में बारिश के पानी इकट्ठा होने से गांव के 02 बच्चों 1.सत्यम पुत्र कड़ेदिन उम्र करीब-07 वर्ष व 2.किशन पुत्र सुरेश उर्फ कालिया उम्र करीब-06 वर्ष निवासीगण हरसिंहपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर की डूबने से मृत्यु हो जाने की सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त हुई । सूचना पर थाना चील्ह पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीण एवं परिवार जनों को समझा बुझाकर मृत दोनों बालकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया तथा नियमानुसार अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है । दिनांक 04.08.2026 की शाम को थाना चील्ह के पुलिस चौकी चेतगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क व पुल के बगल में कच्ची सड़क के किनारे खोदे गये गड्ढे में बारिश के पानी इकट्ठा होने से गांव के 02 बच्चों 1.सत्यम पुत्र कड़ेदिन उम्र करीब-07 वर्ष व 2.किशन पुत्र सुरेश उर्फ कालिया उम्र करीब-06 वर्ष निवासीगण हरसिंहपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर की डूबने से मृत्यु हो जाने की सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त हुई । सूचना पर थाना चील्ह पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीण एवं परिवार जनों को समझा बुझाकर मृत दोनों बालकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया तथा नियमानुसार अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।
दिनांक 04.08.2026 की शाम को थाना चील्ह के पुलिस चौकी चेतगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क व पुल के बगल में कच्ची सड़क के किनारे खोदे गये गड्ढे में बारिश के पानी इकट्ठा होने से गांव के 02 बच्चों 1.सत्यम पुत्र कड़ेदिन उम्र करीब-07 वर्ष व 2.किशन पुत्र सुरेश उर्फ कालिया उम्र करीब-06 वर्ष निवासीगण हरसिंहपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर की डूबने से मृत्यु हो जाने की सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त हुई । सूचना पर थाना चील्ह पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीण एवं परिवार जनों को समझा बुझाकर मृत दोनों बालकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया तथा नियमानुसार अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है । दिनांक 04.08.2026 की शाम को थाना चील्ह के पुलिस चौकी चेतगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर में निर्माणाधीन फोरलेन सड़क व पुल के बगल में कच्ची सड़क के किनारे खोदे गये गड्ढे में बारिश के पानी इकट्ठा होने से गांव के 02 बच्चों 1.सत्यम पुत्र कड़ेदिन उम्र करीब-07 वर्ष व 2.किशन पुत्र सुरेश उर्फ कालिया उम्र करीब-06 वर्ष निवासीगण हरसिंहपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर की डूबने से मृत्यु हो जाने की सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त हुई । सूचना पर थाना चील्ह पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीण एवं परिवार जनों को समझा बुझाकर मृत दोनों बालकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया तथा नियमानुसार अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है ।
- मिर्ज़ापुर: 'पीएम सूर्य घर योजना' के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर मिलेगी 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी।1
- *थाना को0कटरा पर पूर्व में पंजीकृत हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध NSA/रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980) का आदेश पारित—* *थाना को0कटरा पर पूर्व में पंजीकृत हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध NSA/रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980) का आदेश पारित—* पूर्व में थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 97/2026 धारा 103(2),352,351(3),3(5) बीएनएस व 07 सी.एल.ए. व 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र सोनकर पुत्र शोभा सोनकर निवासी देवरी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा जेल से बाहर आने हेतु मा0न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दाखिल की गयी है, अभियुक्त के जमानत पर जेल से बाहर आने की स्थिति में सम्भावित प्रतिकुल प्रभाव को रोकने तथा सुदृढ़ लोक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत त्वरित निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा NSA/रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980) की धारा 3(2) की अनुज्ञा हेतु की गयी संस्तुति के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर द्वारा दिनांक 04.08.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध NSA/रासुका का आदेश पारित किया गया जिसमें अग्रिम कार्यवा�1
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- मंदिर परिसर में मारपीट पर विंध्य पंडा समाज की सख्ती, दो पुरोहितों के मंदिर प्रवेश पर 6 दिनों की रोक मिर्जापुर: विंध्याचल धाम के मंदिर परिसर में हुए मारपीट के मामले में विंध्य पंडा समाज ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दो पुरोहितों पर 6 दिनों तक पुरोहिती कार्य करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पुरोहित अमन गिरी और शक्ति दुबे के विरुद्ध की गई है। पंडा समाज के पदाधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठक कर यह निर्णय लिया। समाज का कहना है कि मंदिर की गरिमा, परंपरा और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से दोनों पुरोहितों के विरुद्ध अस्थायी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निर्णय के अनुसार, निर्धारित 6 दिनों की अवधि तक अमन गिरी और शक्ति दुबे मंदिर परिसर में पुरोहिती का कार्य नहीं कर सकेंगे। पंडा समाज ने स्पष्ट किया कि सभी पुरोहितों से अपेक्षा की जाती है कि वे मंदिर की मर्यादा का पालन करें और किसी भी प्रकार के विवाद या अनुशासनहीनता से बचें। पंडा समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति मंदिर परिसर की गरिमा के विपरीत आचरण करता है, तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।1
- मीरजापुर: हत्या के आरोपी पर NSA/रासुका की कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश मीरजापुर। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए थाना कोतवाली कटरा पर पूर्व में पंजीकृत हत्या के एक मामले से संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA/रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली कटरा पर दर्ज मु0अ0सं0-97/2026 धारा 103(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 07 सी.एल.ए. एक्ट व 3/25 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त राजेन्द्र सोनकर पुत्र शोभा सोनकर निवासी देवरी थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। पुलिस प्रशासन को आशंका थी कि अभियुक्त के जेल से बाहर आने पर जनपद की लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अपर्णा रजत कौशिक द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई। उक्त संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2026 को अभियुक्त के विरुद्ध NSA/रासुका का आदेश पारित कर दिया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है गंभीर पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त राजेन्द्र सोनकर का आपराधिक इतिहास लंबा और गंभीर रहा है, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम तथा अन्य आपराधिक धाराओं से संबंधित कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2005 में धारा 302 भादवि का मामला भी शामिल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।1
- मिर्ज़ापुर: वन विभाग के अकाउंटेंट पर करोड़ों के गबन का आरोप, डीएफओ कार्यालय पर दिया पत्रक।1
- उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सपा के विरोध प्रदर्शन पर बयान DCM केशव प्रसाद मौर्य का सपा के सदन पर प्रदर्शन पर बयान - जिन्होंने अयोध्या और माँ सरयू को खून से लाल किया उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं1
- कटरा थाना क्षेत्र के सत्भाव नगर में अधिवक्ता राजीव सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मिर्जापुर: शहर के कटरा थाना क्षेत्र स्थित सत्भाव नगर में अधिवक्ता राजीव सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजेंद्र सोनकर के विरुद्ध राष्ट्रीय सूचना अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है, पुलिस ने बताया कि आरोपी की अपराधिक गतिविधियों और लोग व्यवस्था पर संभावित खतरे को देखते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई है1