नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिले में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य .. कलेक्टर के सख्त निर्देश — उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई .. अंशुल गुप्ता ने जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिले में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य .. कलेक्टर के सख्त निर्देश — उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई .. अंशुल गुप्ता ने जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों के प्रबंधन हेतु स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) का उपयोग अनिवार्य किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि गेहूं सहित अन्य फसलों की कटाई के बाद कई कृषक नरवाई में आग लगाकर खेत साफ करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है तथा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आग लगने की घटनाओं से जन-धन की हानि की आशंका भी बनी रहती है। प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश 👇 हार्वेस्टर मशीनों के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। कृषि विभाग, जनपद पंचायत, तहसील स्तर के अधिकारी एवं संबंधित अमला समन्वय से व्यवस्था लागू करें। अनुविभाग स्तर पर बैठक आयोजित कर एसएमएस सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। जिले एवं बाहरी क्षेत्रों से आने वाले सभी हार्वेस्टर/कृषि यंत्र संचालकों को नरवाई न जलाने एवं एसएमएस उपयोग के संबंध में लिखित निर्देश दिए जाएं। खेतों में नरवाई जलाने की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे नरवाई न जलाएं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिले में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य .. कलेक्टर के सख्त निर्देश — उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई .. अंशुल गुप्ता ने जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, जिले में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य .. कलेक्टर के सख्त निर्देश — उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई .. अंशुल गुप्ता ने जिले में नरवाई (फसल अवशेष) जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अब जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों के प्रबंधन हेतु स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) का उपयोग अनिवार्य किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि गेहूं सहित अन्य फसलों की कटाई के बाद कई कृषक नरवाई में आग लगाकर खेत साफ करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है तथा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आग लगने की घटनाओं से जन-धन की हानि की आशंका भी बनी रहती है। प्रशासन द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश 👇 हार्वेस्टर मशीनों के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। कृषि विभाग, जनपद पंचायत, तहसील स्तर के अधिकारी एवं संबंधित अमला समन्वय से व्यवस्था लागू करें। अनुविभाग स्तर पर बैठक आयोजित कर एसएमएस सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। जिले एवं बाहरी क्षेत्रों से आने वाले सभी हार्वेस्टर/कृषि यंत्र संचालकों को नरवाई न जलाने एवं एसएमएस उपयोग के संबंध में लिखित निर्देश दिए जाएं। खेतों में नरवाई जलाने की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार कर किसानों को जागरूक किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे नरवाई न जलाएं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएं और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
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- Post by Vineet maheshwari1
- Post by AM NEWS1
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